तीन आरोपियों पर न्यायालय के बाद हुआ मुकदमा दर्ज

कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर एक पिता, उसका बेटा और एक अन्य व्यक्ति पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है।

दरअसल, गढ़ी श्यामपुर निवासी यशवंत सिह भंडारी ने कोर्ट में अधिवक्ता शुभम राठी के जरिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया। बताया कि उनके घर के आसपास जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। लोकनिर्माण विभाग ने नाली निर्माण कार्य शुरू किया तो 18 जनवरी को लोनिवि के मजदूर नाली निर्माण कार्य में जुटे थे। इस दौरान पड़ोस के तीन लोग वहां आ धमके और कार्य को रूकवा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ भी अभद्रता की गई। इसके बाद 22 फरवरी को वे फिर से निर्माण कार्य को रूकवाने पहुंच गए और गाली गलौज शुरू कर दी। यहीं नहीं उन्होंने जान से मारने की धमकी देने तक दे डाली।

अधिवक्ता शुभम राठी ने न्यायालय को बताया कि मामले में पुलिस ने पीडित पक्ष की शिकायत का संज्ञान नहीं लिया। इसके बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मामले में कोतवाली पुलिस को केस दर्ज करने के निर्देश दिए है। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर विक्रम भंडारी पुत्र स्व. मदन भंडारी, मंदीप भंडारी पुत्र विक्रम भंडारी और दिगपाल राणा तीनों निवासी गढ़ी रोड श्यामपुर ऋषिकेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।