अब बच्ची से रेप करने पर रेपिस्ट को मिलेगी फांसी

भारत सरकार मासूम बेटियों के साथ दुष्कर्म के मामले में पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने और दोषियों को कठोर दंड दिलाने के लिये अध्यादेश लाने जा रही है। इस अध्यादेश के तहत 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2018’ को मंजूरी दे दी गई। जिसके तहत फांसी का प्रावधान किया गया हैं। यह अध्यादेश राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने और गजट में अधिसूचना जारी होने के बाद कानून के तौर पर लागू हो जाएगा।

यह अध्यादेश लागू होने पर दुष्कर्म के मामलों में न्यूनतम सात साल के सश्रम कारावास को बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया है। अधिकतम इसे आजीवन भी किया जा सकेगा। वहीं 16 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म के दोषियों को न्यूनतम 20 साल की सजा का प्रावधान है। 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों को मृत्युदंड मिलेगा। अध्यादेश के तहत दो माह में पूरी करनी होगी दुष्कर्म कांड की जांच। दो माह के अंदर ट्रायल पूरा करना होगा। 16 साल से कम उम्र की लड़कियों से दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिल सकेंगी अग्रिम जमानत।