धोखाधड़ी के आरोपी को सजा, जुर्माना नही देने पर होगी अतिरिक्त कारावास

धोखाधड़ी के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी को एक साल की सजा और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
वादी पक्ष के अधिवक्ता अमित अग्रवाल ने बताया कि मायाकुंड क्षेत्र में दिगंबर अवस्थानंद पुरी की संपत्ति है, जिसमें एक दुकान पिछले कई सालों से विकास कुमार गोयल ने किराए पर ले रखी है। विवाद के चलते गोयल किराया कोर्ट के माध्यम से जमा करता आ रहा है। आरोप है कि वर्ष 2014 में गोयल ने संपत्ति स्वामी के फर्जी हस्ताक्षर कर किराया जमा करने की रसीद बनाकर प्रस्तुत की। जबकि दुकान की किराया धनराशि को जमा कराया नहीं। संदेह होने पर जांच करने पर हस्ताक्षर फर्जी निकले।
संपत्ति स्वामी ने धोखाधड़ी से कूट रचित दस्तावेज तैयार करने का वाद कोर्ट में दर्ज कराया। कोर्ट में विचाराधीन मामले की अंतिम सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भवदीप रावते की अदालत में हुई। दोष साबित होने पर अदालत ने आरोपी विकास कुमार गोयल को भादंसं की धारा 420 में एक साल की सजा और 5 हजार रुपवये अर्थदंड के साथ धारा 467 और धारा 468 में क्रमशरू 1-1 साल की सजा और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अधिवक्ता के मुताबिक सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अर्थदंड 15 हजार रुपये अदा करना होगा।