फौजदारी के 14 साल पुराने में आरोपित हुआ बरी

न्यायिक मजिस्ट्रेट डोईवाला की अदालत ने 14 साल पुराने मामले पर सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषमुक्त किया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता लाल सिंह मटेला ने बताया कि वर्ष सात अक्टूबर 2007 को सरिता राणा नामक महिला ने जौलीग्रांट पुलिस चौकी में तहरीर दी थी। बताया था कि उनके पति दिनेश कुमार राणा बाइक से देहरादून से ऋषिकेश की ओर आ रहे थे। तभी खुशाल सिंह सजवाण ने उनके पति की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी थी। जिसके चलते अस्पताल में इलाज के दौरान उनके पति की मौत हो गई थी। उन्होंने खुशाल सिंह पर लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाया था। इसी क्रम में पुलिस ने भी खुशाल सिंह सजवाण पर लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
अधिवक्ता लाल सिंह मटेला ने बताया कि मामला देहरादून स्थित सीजेएम न्यायालय करीब 10 वर्ष तक चला। इसके बाद वर्ष 2018 में डोईवाला में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में स्थानांतरित हुआ। अधिवक्ता लाल सिंह मटेला की मजबूत पैरवी की बदौलत न्यायाधीश मीनाक्षी दुबे ने आरोपित खुशाल सिंह सजवाण को दोषमुक्त किया है।

महिला से लूट का आरोपी दबोचा

ऋषिकेश।
भानियावाला में पीएनबी से बीती शुक्रवार 20 हजार रुपये लेकर घर जा रही शुक्ला नेगी से बाइक सवार दो युवकों ने 20 हजार रुपये और उनका मोबाइल लूट लिया था। सोमवार को पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया। उससे 10 हजार रुपये नगदी के साथ लूट में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर ली।
कोतवाल राजेश शाह ने बताया कि जिस एक आरोपी को डोईवाला पुलिस ने दबोचा है, उसके पास से लूटे गए 20 हजार में से 10 हजार रुपये व लूट में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई है। उन्होंने बताया आरोपी शूरवीर सिंह खत्री उर्फ पम्मा पुत्र दिनेश सिंह निवासी जीवनवाला, माजरीग्रांट का रहने वाला है। उसेजेल भेज दिया गया है। वहीं दूसरे आरोपी को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। महिला ने भी आरोपी की शिनाख्त की है। आरोपी को पकडने वाली पुलिस टीम में कोतवाल राजेश शाह, एसआई मनोज रावत, जौलीग्रांट चौकी के इंचार्ज धर्मेन्द्र रौतेला, बबलू खान, सोनी कुमार, दिनेश मेहर शामिल हैं।