धामी सख्त, उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 को दी मंजूरी

उत्तराखण्ड प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता एवं शुचिता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आज दिनांक 09 फरवरी, 2023 को उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। इस अध्यादेश में दोषियों के विरूद्ध सख्त प्रावधान किए गए हैं।
इसके तहत यदि कोई व्यक्ति, प्रिटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, प्रबंध तंत्र, कोचिंग संस्थान इत्यादि अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा तथा दस करोड़ रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
यदि कोई व्यक्ति संगठित रूप से परीक्षा कराने वाली संस्था के साथ षडयंत्र करता है तो आजीवन कारावास तक की सजा एवं 10 करोड़ रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा में स्वयं नकल करते हुए या अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए तीन वर्ष के कारावास व न्यूनतम पांच लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि वह परीक्षार्थी दोबारा अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पुनः दोषी पाया जाता है तो न्यूनतम दस वर्ष के कारावास तथा न्यूनतम 10 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
यदि कोई परीक्षार्थी नकल करते हुए पाया जाता है तो आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से दो से पांच वर्ष के लिए डिबार करने तथा दोषसिद्ध ठहराए जाने की दशा में दस वर्ष के लिए समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार किए जाने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई परीक्षार्थी दोबारा नकल करते हुए पाया जाता है तो क्रमशः पांच से दस वर्ष के लिए तथा आजीवन समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार किए जाने का प्रावधान किया गया है।
अनुचित साधनों के इस्तेमाल से अर्जित सम्पति की कुर्की की जायेगी।
इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध संज्ञेय, गैर जमानती एवं अशमनीय होगा।

सीएम के गुस्से को देख एसटीएफ का निर्णय, जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट जायेंगे

मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के क्रम में परीक्षा लीक प्रकरण में संगठित गिरोह के मास्टरमाइंड पर कठोर कार्यवाही हेतु एसटीएफ़ द्वारा हाई कोर्ट जाने की तैयारी की जा रही है। एसटीएफ उत्तराखंड ने ऐसे संगठित गिरोह को चलाने वाले माफिया जिनकी जमानत न्यायलय द्वारा हुई है उस आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील की तैयारी कर ली है
मुख्यमंत्री उत्तराखंड के आदेश के क्रम में की कोई भी दोषी बख्शा न जाए के क्रम में आज एसटीएफ द्वारा 42 वे अभियुक्त को स्नातक परीक्षा लीक प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वर्ष 2021 में आयोजित वीपीडीओ भर्ती पेपर लीक प्रकरण से सम्बंधित अभियोग में विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त योगेन्द्र सिह उर्फ बंटी पुत्र स्व0 हरि सिह उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम जितनपुर थाना धामपुर (के एम इंटर कॉलेज धामपुर में टीचर) को परीक्षा लीक प्रकरण में संलिप्तता पाए जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है