राज्य सरकार 35 बीघा भूमि पर हुए अतिक्रमण को तीन माह के भीतर करेगी ध्वस्त

नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविकुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष ऋषिकेश के वीरभद्र में स्वामी चिदानंद द्वारा किए गए अतिक्रमण मामले की सुनवाई हुई। खंडपीठ ने राज्य सरकार को तीन माह का अल्टीमेटम देकर 35 बीघा वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। तीन माह के भीतर हुई कार्रवाई से सरकार को न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट भी पेश करनी होगी।

मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी अर्चना शुक्ला ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ऋषिकेश के निकट वीरपुरखुर्द वीरभद्र में स्वामी चिदानंद मुनि ने रिजर्व फॉरेस्ट की 35 बीघा भूमि पर कब्जा करके वहां 52 कमरे, एक बड़ा हॉल और गोशाला का निर्माण कर लिया है।