जानिए, सीएम धामी ने कैबिनेट में किन फैसलों पर सहमति दी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार शाम को कैबिनेट बैठक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में आयोजित की गई। मंत्रिमंडल ने देवस्थानम बोर्ड को रद् करने पर हामी भर दी है। बोर्ड को कैंसिल करने का प्रस्ताव अब विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। इसके साथ ही पुरानी व्यवस्थाओं को लागू किया जाएगा। इसके तहत श्री बदरीनाथ केदारनाथ टेंपल कमेटी अस्तित्व में आ जाएगी। धामी सरकार ने पूर्व सैनिकों को सातवें पे-कमीशन का लाभ दिए जाने पर भी मुहर लगा दी है।
नजूल नीति में जमा पैसों के अनुसार ही अब लाभार्थियों को मालिकाना हक मिल सकेगा। उत्तराखंड के सभी सरकारी अस्प्तालों, स्वास्थ्य केंद्रों आदि में अब सभ्ज्ञी दवाएं मुफ्त दी जाएंगी। कोई भी डॉक्टर अगर बाहर की दवा लिखते हुए पाया जाएगा तो कारण बताओ नोटिस भी दिया जाएगा। पॉलिटेक्निक सेंटरों में संविदा कर्मियों को नियमितीकरण करने का भी फैसला लिय गया है। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि अतिथि शिक्षकों को अब उनके मूल जनपदों में ही तैनाती दी जाएगी।

इन्हें मिलेगा लाभ-
शहरों में 100 वर्ग मीटर भूमि पर यदि भवन बना है, या बनाना है, तो महज 100 रुपये में पानी का कनेक्शन मिलेगा। कैबिनेट ने 100 रुपये में पानी का कनेक्शन देने का निर्णय किया है। अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में एक रुपये में पानी का कनेक्शन देने का नियम बनाया गया था। सरकार ने शहरों में 100 रुपये में पानी का कनेक्शन देने की घोषणा की थी।
इसे कैबिनेट की भी मुहर लगवाई गई। जल जीवन मिशन ग्रामीण में एक रुपये में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। यहां भूमि के क्षेत्र की कोई बाध्यता नहीं थी। शहरों में आम लोगों को राहत दिए जाने को भूमि का क्षेत्र तय कर दिया गया है। 100 वर्ग मीटर भूमि पर बने भवनों को 100 रुपये में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा।

अन्य फैसले-
-मैदानी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर जमीन वाले गरीब परिवारों को 100 रुपये में पेयजल कनेक्शन
-हरिद्वार में छह माह तक प्रशासक नियुक्त होंगे, विधयेक आएगा
-परिवहन निगम में चयनित 24 कर्मियों को दूसरे विभागों में करेंगे समायोजित
-कार्बेट में कोरोना काल में बुकिंग के पैसे रिफंड होंगे
-काशीपुर में इलेक्ट्रानिक पार्क बनेगा
-रोडवेज के दून व यूएसनगर फिटनेस सेंटर प्राइवेट सेक्टर को
-औद्योगिक क्षेत्रों के नए बिल्डिंग बायलॉज
-हटाए गए अतिथि शिक्षकों को दूसरे स्थानों पर मिलेगा मौका

धामी सरकार अपने वायदे के लिए कर रही मेहनत, आज कैबिनेट के फैसले जानिए

धामी सरकार ने उपनल कर्मचारियों, आशा कार्यकत्रियों और ग्राम प्रधानों को दिपावली का तोहफा दिया है। उपनल कर्मचारियों के मानदेय को लेकर दो फार्मूले बनाए गए हैं। दस साल से ज्यादा समय से काम कर रहे कर्मचारियों के तीन हजार तो अन्य के दो हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया गया। वहीं, आशा कार्यकत्रियों को अब अनिवार्य रूप से 6500 तो ग्राम प्रधानों को 3500 रुपये मानदेय मिलेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट मंत्री व सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कुल 29 प्रस्तावों में 26 पर मुहर लगी। उपनल कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने को लेकर गठित कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश के बाद सरकार ने मानदेय बढ़ाने की सिफारिश की है। इसके साथ ही अब भविष्य में हर साल उपनल कर्मचारियों का मानदेय नियमित रूप से भी बढ़ेगा। इसके लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनियाल ने बताया कि आशा कार्यकत्रियों को अभी तक अधिकतम प्रतिमाह 4500 रुपये मानदेय मिलता है। अब इन्हें 6000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। इसमें 1000 रुपये मानदेय व पांच सौ रुपये प्रोत्साहन राशि होगी। वहीं, ग्राम प्रधानों को अभी तक 1500 रुपये मानदेय मिल रहा था, जिसे सरकार ने 3500 रुपये प्रतिमाह कर दिया है।

छात्र-छात्राओं को मिलेंगे टेबलेट
कैबिनेट में माध्यमिक शिक्षा में 10 वीं व 12 वीं के साथ ही सभी सरकारी डिग्री कालेजों के छात्र-छात्राओं को मुफ्त टेबलेट देने की मंजूरी कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पिछले दिनों सदन में यह ऐलान भी किया था। इससे लगभग ढ़ाई लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा।

500 ग्राम सभाओं को मिलेगा पंचायत भवन
प्रदेश के सभी ग्राम सभाओं के अब अपने पंचायत भवन होंगे। सरकार ने ऐसे सभी गांवों में पंचायत भवन बनाने का निर्णय लिया है, जिनमें अभी तक ये नहीं है। पहले चरण में इसके लिए 500 ग्राम सभाएं चिन्हित की गई हैं। इनके निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये रिलीज करने की मंजूरी भी दे दी है।

प्रमुख फैसले
-एक जनपद दो उत्पाद योजना को मंजूरी
-औद्योगिक विकास (खनन) विभाग में भूतत्व खनिकर्म इकाई का ढांचा संशोधित
-आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व परिचालन केंद्र के ढांचा पुनगर्ठित
– सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के भाड़े का मिलेगा भुगतान
– सोमेश्वर अस्पताल 100 बेड में उच्चीकृत होगा
– विधायक निधि से प्रशासनिक मद में अब फीसदी कटेगा
– धान की खरीद नीति तय, कॉमन धान का मूल्य 1940 और ग्रेड ए का मूल्य 1960 रुपये तय
– राज्य में 500 पंचायत भवनों को बनाने के लिए 20 करोड़ की मंजूरी
– माध्यमिक के 10 वीं 12 वीं और डिग्री कालेजों के छात्र-छात्राओं में मिलेंगे टेबलेट
-न्यायालयों में आशुलिपिक, स्टेनोग्राफर और वैयक्तिक सहायक के पद आउटसोर्स से भरने की मंजूरी
– स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक नियमावली की स्वीकृति
– दून मेडिकल कॉलेज की बर्न यूनिट के लिए 35 अस्थायी पदों की मंजूरी
– गलवानिया इस्पात उद्योग काशीपुर का 1 करोड़ 13 लाख का बिजली विलंब शुल्क माफ
– सचिवालय, विधानसभा में कार्यरत जीएमवीएन के नौ कर्मचारियों का संविलयन
– हल्द्वानी एवं दून राजकीय मेडिकल कॉलेज में बॉड भरने पर छात्रों की फीस कम करने पर सैद्धांतिक सहमति

कैबिनेट के 21 अहम फैसलों पर मुहर, जानिए पूरी खबर

राज्य सचिवालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में 21 अहम फैसलों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। कैबिनेट निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी।

1. श्रीकोट सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज के लिए 0.326 हैक्टेयर पटटे पर दी गई भूमि का नजराना और मालगुजारी को निशुल्क करने का निर्णय लिया गया।

2. कैम्पा योजना निधि प्रबन्धन के लिए विभागीय ढ़ांचा 29 पद की मंजूरी।

3. उत्तराखण्ड राज्य परिवहन निधि नियमावली 2020 में संशोधन करते हुए प्राप्त धनराशि सीधे ट्रेजरी में लेने के निर्देश।

4. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर प्लांट, मोबाईल, हॉट मिक्स प्लांट निति 2020 के अन्तर्गत कृषि मंत्री की संस्तृति के आधार पर गंगा नदी के किनारे 1.5 कि0मी0, मैदानी नदी के किनारे 1 कि0मी0, बरसाती नदी के किनारे 500 मीटर तक प्लांट लगाने की अनुमति दी गई।

5. उत्तराखण्ड खनिज अवैध खनन भण्डारण नियमावली 2020 को अनुमति। शासन स्तर से जिलाधिकारी स्तर पर अधिकार दिया गया। मोबाईल स्टोन क्रेशर हेतु दो वर्ष, रिटेल भण्डारण हेतु पांच वर्ष की अनुमति। लाइसेंस शुल्क 25,000 हजार। क्रय विक्रय नगद पर प्रतिबंध।

6. औद्योगिक नियोजन आर्दश नियमावली 1992 के तहत कर्मकारों को रखने के लिए नियत अवधि नियोजन कर्मकार नियमावली 2020 लाया गया।

7. उद्योग विभाग में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली को मंजूरी। विभागीय चयन समिति के स्थान पर समुह ग के अन्तर्गत पद पर चयन उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगा।

8. ऋषिकेश भोगपुर मैसर्स गंगा डिजायन स्टूडियों फर्म के न्यूनतम मार्ग में छूट दी गई।

9. देहरादून अर्बन सिलींग होम हेतु एमडीडीए को स्थानांतरित भू उपयोग भूमि के लिपिकीय त्रुटि में सुधार।

10. मुख्यमंत्री राहत कोष में प्राप्त धनराषि में पारदर्शिता के लिए वित्त विभाग के अधिकारी को रखा जायेगा। अभी तक 15 मार्च से 26 जून 2020 तक कुल 154 करोड़ 56 लाख रूपये प्राप्त किया गया। इनमें से 85 करोड़ 60लाख व्यय किया गया।

11. राज्य सरकार के कल्याणकारी नीति के प्रचार प्रसार हेतु भारत सरकार की एजेंसी ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट लि0 से अनुबंध किया गया।

12. उत्तराखण्ड विज्ञापन अनुश्रवण समिति में भारतीय प्रेस परिषद् के सदस्य के स्थान पर वरिष्ठ पत्रकार को लेने की अनुमति।

13. श्रम विभाग में इएसआई चिकित्साधिकारी के लिए प्रेक्टिस भत्ता की अनुमति।

14. एकीकृत आर्दश कृषि ग्राम योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत मंजूरी। 95 ब्लॉक में 95 ग्राम पंचायत का चयन करके 100 कृषकों हेतु 10 हैक्टेयर का क्लस्टर बनेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत को 15 लाख रूपये सीड मनी के रूप में दिया जायेगा।

15. अमृतसर, कलकता इंडस्ट्रीयल समेकित निर्माण समूह, उधम सिंह नगर में, फिल्म सिटी, साईबर पार्क, एसइजेड के लिए तीन हजार एकड़ भूमि में से प्रथम चरण के लिए एक हजार एकड़ भूमि दी जायेगी।

16. राज्य सरकार की भूमि के आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा निलामी न्यूनतम बाजार मूल्य के आधार पर आवंटन प्रक्रिया की जायेगी। पर्यटन, उद्योग, पेयजल व उर्जा इत्यादि विभाग को सूखा अधिकार के तहत सर्किल रेट पर भूमि दी जायेगी लेकिन इसका प्रयोग सार्वजनिक कार्यो के लिए भी होगा।

17. ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में 2220 रूपये जल संयोजन को कम करके केवल 1 रूपये संकेत के रूप में लेने का निर्णय लिया गया है।

18. कोविड स्वास्थ्य सेवा एवं मेडिकल कॉलेज भर्ती के लिए 1020 नर्सिंग स्टाफ को तत्काल भरने का निर्णय लिया गया है।

19. नर्सिंग शिक्षक सेवा नियमावली को मंजूरी।

20. दीनदयाल उपाध्याय सहकारी कृषक कल्याण योजना के ऋण सीमा शुन्य प्रतिशत पर बढ़ाकर 1 लाख से 3 लाख किया गया। इसके अन्तर्गत 3 लाख 68 हजार कृषक, 1247 स्वंय सहायता समुह लाभान्वित होंगे।

21. विधानसभा सदस्यों के लोन लेने की नियमावली संशोधन किया गया।

उत्तराखंड सरकार ने कोरोना को महामारी घोषित किया

उत्तराखंड सरकार ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कैबिनेट के फैसले की पुष्टि की है। वायरल संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में उत्तराखंड महामारी रोग अधिनियम (कोविड-19) में लागू कर दिया है। इससे जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को वायरस की रोकथाम के लिए असीमित अधिकार प्राप्त हो जाएंगे।
मदन कौशिक ने बताया कि इसके तहत अब स्कूल और आंगनबाड़ी के बाद राज्य के सभी कॉलेज, सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स 31 मार्च तब बंद रहेंगे। लेकिन मेडिकल कॉलेज खुले रहेंगे। वहीं राज्य में आइसोलेशन वार्ड के लिए 50 करोड़ की राशि मंजूर की है।
उत्तराखंड सरकार ने मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोनो वायरस को लेकर यह फैसला लिया है। सबसे खास बात ये है कि कोरोना को राज्य सरकार ने महामारी घोषित कर दिया है। प्रदेशभर में कोरोना से बचाव के मद्देनजर सावधानी व जागरुकता पर जोर दिया गया है। मॉल पर फिलहाल निर्णय नहीं हुआ है। किसी भी प्रकार के कार्यक्रम से पहले सरकार से अनमुति लेनी जरूरी होगी। कोरोना को देखते हुए नर्सिंग स्टाफ के खाली पद भरे जाएंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे। बसों में सेनिटेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
ज्यादा लोगों एक जगह पर एकत्र होने से रोका जाएगा। इस आदेश की अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत 1 माह से 6 माह के कारावास का प्रावधान किया गया है। भविष्य में कोरोना की तीव्रता बढ़ने पर प्रीफेब्रिकेटेड 100 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर निजी भवन, चिकित्सा ईकाई भवन को अस्पताल बनाया जाएगा। आपात स्थिति से निपटने के लिए 140 विभागीय एम्बुलेंस को अलर्ट पर रखा गया है।

स्वास्थ्य सचिव को असीमित अधिकार
महामारी अधिनियम लागू होने के बाद सचिव स्वास्थ्य को असीमित अधिकार होंगे। सचिव स्वास्थ्य अपनी शक्तियां जिलों में जिलाधिकारी और सीएमओ (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) डेलिगेट करेगा। इसके तहत कई शक्तियां डीएम में निहित होंगी। राज्य सरकार पहले ही तमाम बड़े आयोजनों को रद्द कर चुकी है। 12वीं तक के स्कूलों और विद्यालयों में 31 मार्च तक अवकाश घोषित किया गया है। वहीं सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में बायोमीट्रिक हाजिरी पर भी रोक लगाई जा चुकी है।

दो ट्रेनी आईएफएस सहित छह के सैंपल भेजे
कोरोना की आशंका के चलते दो ट्रेनी आईएफएस समेत छह और मरीजों के सैंपल शनिवार को जांच के लिए वायरोलॉजी लैब हल्द्वानी भेजे गए हैं। इस तरह से जिले से शनिवार तक 20 सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। जिसमें से अब तक आई सभी 11 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर सतर्कता बरत रहे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार विभिन्न अस्पतालों और संस्थानों से संपर्क कर रही हैं। इसी क्रम में शनिवार को छह सैंपल जांच के लिए डॉ. सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी स्थित वायरोलॉजी लैब भेजे गए। इसमें दो सैंपल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे दो ट्रेनी आईएफएस के भी शामिल हैं।
अकादमी के 62 ट्रेनी आईएफएस के अलग-अलग ग्रुप पिछले दिनों विभिन्न देशों से ट्रेनिंग टूर से लौटे थे। सभी की स्क्रीनिंग करने के बाद शुक्रवार को चार ट्रेनी आईएफएस के सैंपल जांच के लिए भेजे थे। शनिवार को भी दो और ट्रेनी आईएफएस के सैंपल दून अस्पताल से जांच के लिए भेजे। इसके अलावा शनिवार को जो चार और मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं, उनमें एम्स ऋषिकेश और निजी अस्पतालों में इलाज कराने को पहुंचे थे। ये चारों भी हाल में विदेश से लौटे हैं। सीएमओ डॉ. मीनाक्षी जोशी ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। साथ ही संदिग्ध लक्षणों वाले मरीजों को निगरानी पर रखा जा रहा है।

खुशखबरीः संविदा शिक्षकों को मिलेगें 35 हजार रुपये

उत्तराखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गरीबी रेखा से नीचे और ऊपर सभी 23 लाख 80 हजार राशनकार्ड धारकों को बड़ी राहत मिली है। त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल ने इन सभी उपभोक्ताओं को प्रति कार्ड दो किलो दाल रियायती मूल्य पर देने का निर्णय लिया। राशन की दुकानों से हर परिवार को एक-एक किलो अलग-अलग दाल मिलेगी। वहीं सरकारी डिग्री कॉलेजों में कार्यरत गेस्ट फैकल्टी अथवा संविदा शिक्षकों को अलग-अलग मानदेय की व्यवस्था खत्म कर समान मानदेय देने के फैसले को मंजूरी दी गई। संविदा पर कार्यरत सांध्यकालीन और प्रातःकालीन सभी शिक्षकों को 35 हजार रुपये मानदेय मिलेगा। एक अन्य फैसले में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुत्री के पुत्र या पुत्री को भी सरकारी नौकरी में आरक्षण देने पर सहमति दी गई।
सचिवालय में बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में करीब 12 बिंदुओं पर फैसले लिए गए। अन्य दो बिंदुओं को स्थगित कर दिया गया। सरकार के प्रवक्ता और काबीना मंत्री मदन कौशिक ने मंत्रिमंडल के फैसलों को ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि राज्य में मुख्यमंत्री दालपोषित योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना में सभी राशनकार्ड उपभोक्ताओं को चना, मसूर व तुअर में से एक-एक किलो दो दालें मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए केंद्र की ओर से दी जाने वाली 15 रुपये की सब्सिडी राज्य के उपभोक्ताओं को मिलेगी। इससे उपभोक्ताओं को प्रति किलो 40 से 42 रुपये की दर से दाल उपलब्ध होगी।
केंद्र सरकार नेफेड के माध्यम से राज्य को दालें मुहैया कराएगी। राज्य में 9000 से अधिक राशन की दुकानें हैं। इन दुकानों के माध्यम से सस्ती दालें वितरित की जाएंगी। इस योजना के तहत राज्य को 4600 कुंतल दाल की दरकार होगी। इस योजना से राज्य सरकार पर कोई भी वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि सरकारी डिग्री कॉलेजों में कार्यरत 357 गेस्ट फैकल्टी को समान मासिक मानदेय 35 हजार रुपये देने का निर्णय किया गया है। वर्तमान में इन कॉलेजों में 59 सांध्यकालीन गेस्ट फैकल्टी को 15 हजार रुपये मासिक, 263 प्रातःकालीन गेस्ट फैकल्टी को 25 हजार रुपये और गढ़वाल विश्वविद्यालय के केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद वहां से सरकारी कॉलेजों में भेजी गई 35 गेस्ट फैकल्टी को 35 हजार रुपये मानदेय मिल रहा है। मंत्रिमंडल के फैसले से 322 गेस्ट फैकल्टी के मानदेय में इजाफा भी हो गया है। उक्त फैकल्टी को प्रतिमाह 40 पीरियड अनिवार्य रूप से पढ़ाने होंगे। यह टाइम टेबल बनाने की जिम्मेदारी कॉलेज की होगी।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले
-मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना को मंजूरी, 23 लाख 80 हजार राशन कार्डधारकों को सस्ती दरों पर मिलेगी दो किलो दाल
-सरकारी डिग्री कॉलेजों में कार्यरत सांध्यकालीन, प्रातःकालीन गेस्ट फैकल्टी को अब एक समान 35 हजार रुपये मानदेय
-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पुत्रियों के पुत्र-पुत्री को भी मिलेगा सरकारी नौकरी में आरक्षण
-आरक्षण व्यवस्था रोस्टर के पुनर्निर्धारण को काबीना मंत्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी गठित