हाईकोर्ट की एकलपीठ ने लगाई भाजपा विधायक की गिरफ्तारी पर रोक

उच्च न्यायालय नैनीताल ने दुष्कर्म व यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर मामले के आरोपी भाजपा के विधायक महेश नेगी की अरेस्टिंग पर रोक लगा दी है। न्यायालय की एकलपीठ ने पीड़ित महिला को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है।

विदित हो कि भाजपा विधायक महेश नेगी के खिलाफ महिला ने पांच सितंबर को नेहरू काॅलोनी देहरादून के थाने में दुष्कर्म और धमकी के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके खिलाफ विधायक ने उच्च न्यायालय की शरण ली थी। पुलिस मसूरी, दिल्ली के होटलों में इस केस के सिलसिले में जांच कर रही थी। पीड़िता ने भी न्यायालय में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे के मामले में याचिका दायर की थी। सोमवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनएस धानिक की एकलपीठ ने विधायक नेगी की याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है।

देहरादून के नेहरू काॅलोनी थाने में द्वारहाट विधायक और पत्नी पर मुकदमा दर्ज

उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के द्वारहाट विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी रीता नेगी के खिलाफ न्यायालय के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज हो गया है। देहरादून के नेहरू काॅलोनी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। विधायक पर दुष्कर्म करने और उनकी पत्नी पर जान से मारने की धमकी और मामले को दबाने का आरोप लगा है।

बीते शनिवार को एसीजेएम पंचम की कोर्ट ने विधायक पर दुष्कर्म और रीता नेगी पर अनैतिक कार्य करते हुए मामले को दबाने के आरोप में अविलंब मुकदमा दर्ज करने को कहा था। बता दें कि पिछले महीने विधायक की पत्नी ने महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया गया है कि महिला विधायक से संबंध होने की बात करके उनसे पांच करोड़ रुपये मांग रही है।

महिला ने अपनी बच्ची को भी विधायक की ही बताया था और बच्ची का डीएनए विधायक से मैच कराने की मांग की थी। मामले में राज्य महिला आयोग और बाल आयोग ने पुलिस को अपनी रिपोर्ट देने को कहा था।