राज्य के विश्व विद्यालयों में लागू होगा अंब्रेला एक्ट, विस में हुआ पास

विधानसभा में उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को ध्वनिमत से पास किया गया। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आभार जताया। साथ ही विस सदस्यों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि 1973 के बाद प्रदेश के विश्वविद्यालयों में एक समान एक्ट लागू होगा। अभी तक सभी विश्वविद्यालय अपने अलग-अलग अधिनियमों से संचालित हो रहे हैं।

इस कारण विश्वविद्यालयों के संचालन में प्रशासनिक एवं शैक्षणिक व्यवस्था करने में एकरूपता नहीं आ रही थी। लिहाजा अंब्रेला एक्ट आने से अब राज्य के समस्त राज्य पोषित विश्वविद्यालयों में एक समान स्वायत्त एवं उत्तरदायी प्रशासन की स्थापना हो सकेगी।

राज्यमंत्री ने बताया कि अंब्रेला एक्ट के तहत विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति में नई व्यवस्था की गई है। अब कुलपति तीन वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक पद पर नियुक्ति पा सकेंगे। नए नियमों के तहत कुलपति को अधिकतम एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया जा सकेगा।

इसके अलावा कुलपति चयन समिति में पांच सदस्य होंगे, पहले तीन सदस्यों का प्रावधन था। कुलसचिव की नियक्ति की प्रक्रिया एवं सेवा शर्तों में भी कुछ बदलाव किया गया है। यूजीसी मानकों के तहत 50 फीसदी पद विभागीय पदोन्नति से जबकि 50 फीसदी सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।