नकली नोट रखने तथा उन्हें चलन में लाने के मामले में प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी को चार साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। बीते वर्ष 30 नवंबर 2018 को रायवाला स्थित एक होटल के समीप एक स्थानीय दुकानदार महेंद्र सिंह ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी थी कि एक व्यक्ति उनकी दुकान पर आया और 200 रुपये लेकर चला गया। व्यक्ति ने सामान लेने के बदले जो 100 रुपये के दो नोट उन्हें दिए, वह नकली हैं। सूचना पाकर रायवाला पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ ही दूरी पर अजय पुत्र सूरजभान निवासी ग्राम नेहरड़ा पोस्ट व थाना जुलाना जिला जींद हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास कुल 2900 रुपये बरामद किए गए। इनमें 500 रुपये का एक नोट, जबकि 100 रुपये के 24 नोट नकली पाए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नकली नोट रखने तथा उन्हें चलाने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
Flash News
मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिव मुख्यमंत्री एवं आयुक्त गढ़वाल द्वारा किया गया यात्रा कार्यालय ऋषिकेश का निरीक्षणमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चारधाम यात्रा में आ रहे यात्रियों की सुविधा के दृष्...( read more )
श्रद्धालुओं का सहभागी बनकर यात्रा संपन्न करवानी हैः धामीमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं के सं...( read more )
देवभूमि ऋषिकेश मार्शल आर्टस ट्रेनिंग सेंटर के 60 खिलाड़ियों ने की बैल्ट परीक्षा उत्तीर्णसिको काई कराटे इंटरनेशनल इंडिया के तत्वधान में आज देव भूमि ऋषिकेश मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सेंट...( read more )
अवैध प्लाटिंग पर गरजा एमडीडीए का पीला पंजामसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने बिना स्वीकृति अवैध प्लाटिंग कर रहे भूमाफियाओं पर एक्शन लिय...( read more )
निकाय अपने क्षेत्र के महिला स्वयं सहायता समूह को अपने उत्पादों का स्टॉल लगाने का दें मौकाः प्रेमचंदशहरी विकास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने चार धाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी 29 नगर निकायों की ...( read more )