कैंप संचालक को वन अधिनियम 1927 की धारा 26 का दोषी माना
ऋषिकेश।
प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर राहुल ने बताया कि बीच कैंप संचालक योगेश बहुगुणा पुत्र हर्षवर्धन बहुगुणा प्रोपराइटर गढ़वाल एडवेंचर को आरक्षित वन क्षेत्र में कूड़ा निस्तारित करने पर वन अपराध जारी किया गया था। बीट अधिकारी अखिलेश कुमार के 23 अप्रैल 2015 को आरोपी के खिलाफ वन अपराध जारी करने के बाद उप वन क्षेत्राधिकारी प्रबोध पांडेय ने नरेन्द्रनगर न्यायालय में वन अधिनियम के तहत वाद दायर कराया।
न्यायालय ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट नरेन्द्रनगर ऋचा रावत ने साक्ष्यों के मद्देनजर और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त योगेश बहुगुणा को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 का दोषी माना है। न्यायालय ने अभियुक्त को छह माह कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।