बेजुबानों के साथ नियम-कायदों का कत्ल न हो

ऋषिकेश।
बूचड़खाने खोलने के लिए कई कड़े नियम कानून बनाये गये है। इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग से लाईसेंस तो अनिवार्य है ही, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व ग्राम सभा की एनओसी की भी जरुरत है। लोगों को साफ मांस मिले और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, इसके लिए भी कई नियम बनाये गये है। हैरानी की बात है कि प्रशासन के निरीक्षण में 14 दुकानों के लाईसेंस व ग्राम सभा से एनओसी तो सभी के पास मिली। लेकिन साफ सफाई, पशुओं के टीकाकरण और हानिकारक अपशिष्ट को नष्ट करने की समुचित व्यवस्था किसी के पास नही थी।
टीम के सदस्यों ने बताया कि आमतौर पर ग्राम सभा की ओर से अपशिष्ट को नष्ट कराने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिये। लेकिन निरीक्षण में ग्राम सभा सिर्फ एनओसी देने तक ही सीमित रही है। टीम ने ग्राम सभा की ओर से बूचड़खानों के लिए स्लाटर हाउस की कमी भी पाई। अब इस ओर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रशासन को भेजने की तैयारी की जा रही है। टीम में तहसीलदार रेखा आर्य, नायब तहसीलदार केडी जोशी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीसी जोशी व पशु चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद रहे।