स्वास्थ्य विभाग ने एडवायजरी जारी कर सावधानी बरतने के दिये निर्देश

उत्तराखंड में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश में तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के लिए एडवायजरी जारी की है। प्रभारी सचिव स्वास्थ्य डॉ राजेश कुमार ने जिला अधिकारियों को दिए कोरोना को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं।
बता दें, प्रदेश में बीते 24 घंटे के भीतर प्रदेश में 142 नए संक्रमित मिले हैं। जबकि 38 मरीज ठीक हुए हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में फिलहाल 1140 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रविवार को 914 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है।
वहीं, देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 94, हरिद्वार में छह, नैनीताल में 15, अल्मोड़ा और पौड़ी में दो-दो, चमोली व चंपावत में एक-एक, टिहरी में सात, ऊधमसिंह नगर में तीन व उत्तरकाशी में 11 संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश की रिकवरी दर 94.96 प्रतिशत और संक्रमण दर 3.45 प्रतिशत दर्ज की गई।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई एडवायजरी
-सामाजिक दूरी का पालन करना और मास्क पहनना जरूरी।
-कोरोना के लक्षण वाले रोगियों को होम आइसोलेशन में रखा जाए।
-कोविड-19 टीकाकरण कवरेज को बढ़ाया जाए।
-सभी जिलों को संक्रमित मरीजों के सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजने के निर्देश।
-जिलाधिकारियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट बढ़ाने के लिए कहा गया।
-बुखार फैल रहा तो तुरंत कोरोना जांच कराए।
-फ्लू और सांस की शिकायत वालों के टेस्ट किए जाने की सलाह भी दी गई है।
-आईसीयू बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
-आक्सीजन प्लांट की क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाए।

उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा मौत का आंकड़ा, आज 10 की मौत

उत्तराखंड में बुधवार को कोरोना के 2081 नए मरीज मिले और 10 की मौत हो गई। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या 80 हजार को पार करते हुए 80 हजार 222 हो गई है। जबकि मरने वालों का आंकड़ा 156 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बुधवार को अल्मोड़ा में 209, बागेश्वर में 106, चमोली में 106, चम्पावत में 26, देहरादून में 761, हरिद्वार में 206, नैनीताल में 150, पौड़ी में 88, पिथौरागढ़ में 89, रुद्रप्रयाग में 142, टिहरी में 65, यूएस नगर में 119 और उत्तरकाशी जिले में 14 नए मरीज मिले हैं।
बुधवार को देहरादून में छह, हरिद्वार में दो, नैनीताल में एक और उत्तरकाशी जिले में भी एक संक्रमित की मौत हो गई। राज्य में 3295 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ्य हुए जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 25 हजार 560 हो गई है। बुधवार को 27 हजार के करीब सैंपलों की रिपोर्ट आई और 27 हजार के करीब सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 7.56 जबकि मरीजों के ठीक होने की दर 64 प्रतिशत हो गई है।

10 पर्यटकों सहित 48 पॉजीटिव मिले
तीर्थनगरी ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में 10 पर्यटकों समेत 48 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सरकारी अस्पताल में ऋषिकेश के स्वास्थ्य पर्यवेक्षक एसएस यादव ने बताया कि बुधवार को 195 लोगों ने आरटीपीसीआर कराया था। इसमें 28 की रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है। रैपिड एंटीजन टेस्ट 15 लोगों का हुआ था, इसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव रही।
यमकेश्वर ब्लॉक के कोविड नोडल अधिकारी डा. राजीव कुमार ने बताया कि बुधवार को 10 पर्यटकों समेत 19 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इनमें 9 स्थानीय लोग है। उधर, मुनिकीरेती में नोडल अधिकारी डा. जगदीश जोशी ने बताया कि बुधवार को 100 से अधिक लोगों ने जांच कराई, इसमें एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संक्रमितों को होम आइसोलेट कर दिया है।

तेजी से बढ़ने से लगे हैं कोरोना के मामले, आज आए कोरोना के 814 नए मामले, नई एसओपी जारी

उत्‍तराखंड में कोरोना के मामले अब तेजी से बढ़ने लगे हैं। कोरोना संक्रमण के लिहाज से उत्तराखंड में स्थिति बिगड़ती जा रही है। राज्य में आज शुक्रवार को कोरोना के 814 नए मामले मिले हैं। वहीं 147 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। जबकि सक्रिय मामले दो हजार के पर पहुंच गए हैं। देहरादून जनपद में आज 325 नए मामले आए हैं। देहरादून में सक्रिय मामले 866 पहुंच गए हैं। वहीं, हरिद्वार में 233 और नैनीताल में 119 मामले सामने आए हैं।
राज्‍य में आज एक दिन में 814 मामले सामने आए। अगर जिलों की बात करें तो देहरादून में 325, नैनीताल 233 और हरिद्वार में 119 कोरोना के मामले सामने आए हैं। ये तीन जिले ऐसे हैं, जहां कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा हैं। वहीं, उधमसिंह नगर में 35, पौड़ी गढ़वाल में 21, अल्‍मोड़ा में 14, चंपावत में 13, टिहरी गढ़वाल में 12, पिथौरागढ़ में 11, उत्‍तरकाशी में 10 और बागेश्‍वर में 10 मामले आए हैं। उधर, रुद्रप्रयाग में छह और चमोली में पांच मामले आए हैं।

आज का हेल्‍थ बुलेटिन
आज मिले संक्रमित 814
आज स्‍वस्‍थ्‍य हुए 147
आज हुई मौत 00
सक्रिय मामले 2022
रिकवरी प्रतिशत 95.40 फीसद
आज सैंपल पाजिटिविट रेट 5.59 फीसद

केन्द्र सरकार की ओर से जारी एसओपी-
1. Night Curfew: राज्य में Night Curfew रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
(Curfew अवधि में जिन सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों कार्यालयों को COVID Appropriate Behaviour & COVID Safety Protocols के तहत कार्य करने की छूट संलग्नक-1 के अनुसार प्रदान की जायेगी।
2. Market Opening: समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक खुले रहेंगे।
3. राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, मनोरंजन पार्क थियेटर, ऑडिटोरियम आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
4. राज्य में स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क दिनांक 16 जनवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे।
5. राज्य में स्थित खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जायेगी।
6. समस्त सार्वजनिक समारोह (Event) (मनोरंजन / शैक्षिक सांस्कृतिक आदि) गतिविधियों की दिनांक 16 जनवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
7. विवाह समारोह एवं शव यात्रा में Venue (बन्द अथवा खुले स्थान) के 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान काविड प्रोटोकॉल का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।
8. राजनैतिक रैली / धरना प्रदर्शन की दिनांक 16 जनवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
9. होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की Takeaway / होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
10. होटलों में स्थित Conference Hall, Spa and Gym का उपयोग COVID Protocol के अनुपालन के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति होगी।
11. School: राज्य में आगनवाड़ी केन्द्र एवं कक्षा 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक16 जनवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे, इस दौरान online class के माध्यम से कक्षाएं जारी रहेंगी।
12. भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।
13. Entry Restriction: बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास COVID Vaccination (दोनो डोज) का प्रमाण पत्र नहीं है उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।
14. COVID Appropriate Behaviour / Sanitization: देश भर में ‘Omicron’ के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन मण्डी, शॉपिंग मॉल एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर COVID Appropriate Behaviour जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
15. IEC Activities: कोविड-19 के New Variant ‘Omicron’ से बचाव हेतु प्रत्येक जनपद में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया
Vaccination: राज्य में सभी पात्र व्यक्तियों का Covid Vaccination-Double Dose को शत प्रतिशत आच्छादित करने की कार्यवाही की जायेगी।
17. General Directives for COVID-19 Management:
राज्य में COVID-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा –
सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।
18. कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा:
निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की सलाह दी जाती है :
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति ।
Persons with co-morbidities.
गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं।
10 वर्ष से कम आयु के बच्चे।
19. दंड के प्रावधान :
COVID Curfew का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (Section 51 to 60), महामारी अधिनियम 1897 एवं IPC की धारा 188 प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
अतः उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु
आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
उक्त आदेश दिनांक 09 जनवरी, 2022 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी होंगे।