आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के निर्णय का शासनादेश जारी

राज्य में आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण तथा तात्कालिक दृष्टि से जन सुविधा बहाल किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचन निधि एसडीआरएफ द्वारा निर्धारित मानकों से आच्छादित कार्यों की स्वीकृतियों हेतु जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों के वित्तीय/प्रशासनिक अधिकार की सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में कैबिनेट द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन से संबंधित शासनादेश जारी कर दिया गया है।

सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन द्वारा मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि अब राज्य में आपदा से क्षतिग्रस्त सम्पतियों के मरम्मत व पुनर्निर्माण आदि के लिए जिलाधिकारी को रू0 20.00 लाख से रू0 1.00 करोड़ तक तथा मण्डलायुक्तों को रू0 20.00 लाख से रू0 50.00 लाख रू0 के स्थान पर 1.00 करोड़ से रू0 5.00 करोड़ तक के वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति के अधिकार प्रदान किये गये हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सम्पतियों के पुनर्निर्माण तथा तात्कालिक दृष्टि से जन सुविधायें बहाल किये जाने हेतु उनके वित्तीय अधिकारों को संशोधित किये जाने से आपदा पीड़ितों को त्वरित राहत मिल सकेगी तथा पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लायी जा सकेगी।