महामारी के प्रभाव तक ही बढ़ा किराया रहेगा लागू, बस व्यवसायियों को दी राहत

(एनएन सर्विस)
उत्तराखंड सरकार ने बसों के किराये में दोगुने से अधिक वृद्धि कर दी है। किराये में वृद्धि महामारी अधिनियम के प्रभावी रहने तक लागू रहेगी। एक्ट हटते ही बढ़ा किराया कम हो जाएगा। कोविड-19 के चलते बसों में सोशल डिस्टेसिंग के मानकों के अनुसार 50 प्रतिशत यात्रियों को ही बैठाया जाना है। ऐसे में परिवहन व्यवसायी सरकार से किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे। बसों का संचालन करने में भी दिक्कत आ रही थी। व्यवसायियों का कहना था कि आधी सवारी के किराये से तेल का खर्च भी नही निकल पा रहा है। ऐसे में उनके सामने रोजी रोजी का संकट उत्पन्न हो गया है। सरकार ने यह निर्णय परिवहन व्यवसाय को बचाने के लिए लिया है।
शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि कोविड-19 के कारण प्रदेश में बसों को सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के अनुरूप 50 प्रतिशत सवारी ले जाने की अनुमति है। लेकिन बस संचालकों ने 50 प्रतिशत सवारी के साथ मौजूदा किराया दर पर वाहन संचालन में असमर्थता जताई। घाटा होने की स्थिति में वे बसें नहीं संचालित कर रहे थे। इससे यात्रियों को टैक्सी के माध्यम से आना जाना पड़ रहा था, जिससे जनता पर बोझ पड़ रहा था। ऐसे में सरकार ने बसों के किराये में वृद्धि का निर्णय लिया है। बसों का किराया दोगुना बढ़ाया जा रहा है, लेकिन यह तभी तक प्रभावी होगा, जबतक महामारी एक्ट राज्य में लागू है।

किराए की लिस्ट-सिटी बस में किराया दर 
पहले दो किमी    – 07 से बढ़ाकर 14 रु
दो से छह किमी   – 10 से बढ़ाकर 20 रु
छह से 10 किमी  – 15 से बढ़ाकर 30 रु
10 से 14 किमी  –  20 से बढ़ाकर 40 रु
14 से 19 किमी  – 25 से बढ़ाकर 50 रु
19 से 24 किमी  – 30 से बढ़ाकर 60 रु
24 से 29 किमी  – 35 से बढ़ाकर 70 रु
29 किमी से अधिक- 40 से बढ़ाकर 80 रु

नॉन-डीलक्स बस किराया
साधारण बसें (मैदानी क्षेत्र) – 1.05 से बढ़ाकर 2.10 रुपये प्रति किमी
साधारण बसें (पर्वतीय क्षेत्र)- 1.50 से बढ़ाकर 3 रुपये प्रति किमी

वातानुकुलीत श्रेणी में
थ्री बाय टू सीटर बसें – 1.25 गुणा वृद्धि
टू बाय टू सीटर बसें  – 1.9 गुणा वृद्धि
सुपर डीलक्स (वॉल्वो) – तीन गुणा वृद्धि