प्राधिकरणों में मानचित्र निस्तारण की समय सीमा कम करने पर कर रही धामी सरकार कर रही विचार

प्रदेश के जिला विकास प्राधिकरणों में मानचित्र निस्तारण में समयावधि लंबी होने पर आ रही दिक्कतों को देखते हुए अब राज्य सरकार इसके निस्तारण की अवधि को कम करने का विचार कर रही है। साथ ही प्राधिकरण में कार्यरत कार्मिकों पर भी पूरी नजर बनाते हुए कमी पाए जाने पर वेतन तक रोके जाने का मन बना रही है। यह जानकारी प्रदेश के आवास मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने दी।

आवास मंत्री डा. अग्रवाल ने बताया कि अभी तक जिला विकास प्राधिकरणों में एकल आवासीय इकाई व आवासीय मानचित्र के निस्तारण की निर्धारित समय सीमा 15 दिन है, जिसे सरकार 07 दिन करने का विचार कर रही है, जबकि गैर एकल आवासीय इकाई मानचित्र के निस्तारण की निर्धारित समय सीमा 30 दिन है, जिसे सरकार 15 दिन करने का मन बना रही है।

डा. अग्रवाल ने बताया कि अभी तक देखा गया है कि प्राधिकरण में कार्यरत कार्मिकों द्वारा मानचित्रों का निस्तारण तय समय सीमा के अंतर्गत नहीं किया जा रहा है, जबकि इस संबंध में कई बार बैठक भी आयोजित की गई। इसके चलते सरकार यह निर्णय लेने पर विचार कर रही है कि प्राधिकरण में ऐसे कार्मिक जो तय अवधि के भीतर निस्तारण नहीं कर रहे है तथा जिनकी पत्रावलियां 50 प्रतिशत से अधिक है और उनका निस्तारण निर्धारित समय सीमा पर नहीं किया गया है। उनका वेतन रोका जाएगा।

डा. अग्रवाल ने बताया कि लापरवाह कर्मचारी के वेतन रोके जाने संबंधी कार्य का दायित्व प्राधिकरण में तैनात वित्त नियंत्रक का होगा, जबकि संबंधित प्राधिकरण का उपाध्यक्ष लापरवाह कर्मचारी को चिन्हित करेंगे। डा. अग्रवाल ने यह भी बताया कि प्राधिकरण में एकल आवासीय इकाई एवं आवासीय मानचित्र तथा गैर एकल आवासीय इकाई मानचित्र का निस्तारण पर अनावश्यक आपत्तियां लगाने वाले कर्मचारी का भी सरकार वेतन रोकने का मन बना रही है।

आवासीय नक्शे 15 दिन के अंदर स्वीकृत कर प्रक्रिया को व्यवहारिक व सरल बनाएंः सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास प्राधिकरणों के माध्यम से आवासीय भवनों के नक्सों की स्वीकृति आदि की व्यवस्थाओं को सुगम बनाये जाने के लिये सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था बनाये जाने के निर्देश दिये है। आवासीय भवनों के नक्से 15 दिन के अंदर स्वीकृत हो जाय यह भी सुनिश्चित किया जाय तथा इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को व्यवहारिक एवं सरलीकरण के साथ प्रभावी बनाये जाने पर भी उन्होंने बल दिया।

मुख्यमंत्री ने नगरीय क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान की दिशा में भी प्रभावी कार्ययोजना बनाये जाने को कहा ताकि स्वच्छ व सुंदर देवभूमि का संदेश देश व दुनिया में जाए। मुख्यमंत्री ने आवास एवं शहरी विकास विभाग को आपसी समन्वय से कार्य करने पर भी ध्यान देने को कहा। जिलों में नगर निकाय से जुड़े कार्यों की मॉनिटरिंग के लिये मुख्य विकास अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपे जाने की व्यवस्था बनाये जाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं।

सचिवालय में आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा सशक्त उत्तराखण्ड /2025 से संबंधित कार्ययोजना एवं संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुये मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रतिवर्ष प्रदेश में आने वाले लाखों पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं आदि के लिये की जाने वाली व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुये योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाय।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार किये गये अल्प, मध्य एवं दीर्घकालिक रोड मैप के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये प्रभावी प्रयास किये जाये ताकि इस क्षेत्र में निर्धारित निवेश के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीक एण्ड में देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, नैनीताल के शहरों को जाम की स्थिति से मुक्त करने के लिये पार्किंग स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाय। इन शहरों के लिये शटल वाहन सेवा के संचालन तथा पार्किंग स्थलों के विकास में निजी सहभागिता की संभावनाएं तलासे जाने के भी निर्देश उन्होंने दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में अच्छी सड़कों के साथ बिजली, पेयजल, स्वच्छता आदि की व्यवस्थाओं के लिये समयबद्ध योजना बनाकर ही भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा। उन्होंने विभिन्न प्राधिकरणों के मध्य आपसी समन्वय बनाये जाने तथा आवासीय योजनाओं आदि का मास्टर प्लान तैयार करने में स्टेक होल्डर को भी सहयोगी बनाये जाने पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने म्युनसिपल सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट, शहरी आजीविका सुधार के लिये महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन, स्ट्रीट वेन्डर, प्रधानमंत्री आवास शहरी, शहरों के सौंदर्यीकरण एवं पर्यावरण के लिये पार्कों के निर्माण एवं ओपन जिम जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाये जाने को कहा।

अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने बताया कि आवास विभाग के तहत वर्ष 2023-24 के लिये 8793 करोड़ के निवेश तथा 23.65 लाख रोजगार के अवसरों का लक्ष्य रखा गया है। जबकि वर्ष 2026-27 के लिये यह लक्ष्य 17586 करोड़ निवेश तथा 47.30 लाख रोजगार सृजन का है। शहरी विकास विभाग से संबंधित कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण निदेशक शहरी विकास श्री नवनीत पाण्डे द्वारा किया गया।

बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव राधा रतूडी, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, सचिव मुख्यमंत्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, एस. एन. पाण्डे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

जिला विकास प्राधिकरणः लिफ्ट वाले भवनों को सक्षम अधिकारी से प्रमाणित कराना होगा

एमडीडीए तथा अन्य जिला विकास प्राधिकरणों के साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक की। इस दौरान उपाध्यक्ष, एमडीडीए द्वारा नागरिकों के हित में निम्न निर्णय लेते हुए उन पर शीघ्र कार्य करने का आश्वासन दिया गया-

1. जिन आवेदकों को स्वीकृति हेतु मानचित्र ऑनलाईन अपलोड करने अथवा ऑनलाईन फीस भुगतान करने में कठिनाई हो, उनके लिए एमडीडीए में एक सुविधा-डेस्क स्थापित की जायेगी।
2. प्रयुक्त सॉफ्टवेयर का वित्तीय मोडयूल अभी निर्मित किया जा रहा है अतः आरटीजीएस अथवा बैंक-चालान द्वारा जमा किये जा रहे भुगतानों को इस प्रकार इंटीगे्रट किया जायेगा कि उनके पृथक से मिलान, जिसमें वर्तमान में समय लगता है, की आवश्यकता समाप्त हो जायेगी।
3. व्यवसायिक मानचित्रों की स्वीकृति की समय-सीमा 60 दिन से घटाकर 30 दिन सुनिश्चित की जायेगी।
4. ऐसे भवनों जहाँ लिफ्ट प्रयुक्त की जा रही है, वहाँ सुरक्षा के दृष्टिगत लिफ्ट का सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण कराये जाने के उद्देश्य से प्राधिकारी के चिन्हीकरण से संबंधित शासनादेश जारी कराया जायेगा।

कंपाउंडिंग की सेवा हेतु वर्कफ्लो तथा पदाभिहित अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारियों को चिन्हित कर आयोग को सूचित किया जायेगा।

बैठक के दौरान निम्न सेवाओं को संशोधित कर अधिसचित कराये जाने का निर्णय लिया गयाः-
1. व्यवसायिक मानचित्रों के 02 प्रकार होंगे – (अ) जो स्वीकृति हेतु प्राधिकरण के बोर्ड के विचारार्थ रखे जाते हैं एवं बोर्ड की बैठक 03 माह में आहूत होने के कारण जिनकी स्वीकृति में अधिक समय लग जाता है तथा (ब) जो स्वीकृति हेतु प्राधिकरण के बोर्ड के विचारार्थ नहीं रखे जाते एवं 30 दिन के भीतर स्वीकृत किये जा सकते हैं।
2. कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र की सेवा के 03 प्रकार होंगे – (अ) आवासीय मानचित्र (ब) अनावासीय मानचित्र तथा (स) व्यवसायिक मानचित्र