चेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, आरोपी को डेढ़ वर्ष का कारावास

ऋषिकेश में चेक बाउंस के दो अलग-अलग मामलों में सिविल जज जूनियर डिवीजन व न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश की अदालत ने डेढ़ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है। मामला वर्ष 2017 का है।

अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण तिवारी व उनके सहयोगी अधिवक्ता विशाल रामदे ने बताया कि चंद्रमणि शुक्ला पुत्र राजबहादुर शुक्ला निवासी गीतानगर ऋषिकेश रेलवे रोड़ पर गारमेंट की दुकान संचालित करते हैं। उनकी दुकान में अक्सर सामान खरीदने को राकेश कुमार कश्यप आता जाता रहता था। इस दौरान चंद्रमणि शुक्ला और राकेश कुमार कश्यप के बीच अच्छी जान पहचान हो गई। एक रोज राकेश कुमार ने चंद्रमणि शुक्ला से कहा कि वह ऋषिलोक कालोनी में स्थित अपना मकान बेचना चाहता है। इस बावत दोनों के बीच आपसी सहमति से 20 लाख रूपये का सौदा हुआ।

जिसके बयाने के तौर पर चंद्रमणि शुक्ला ने राकेश कुमार कश्यप को अलग-अलग तिथियों में छह लाख रूपये दिए। मगर, कुछ कारणों के चलते मकान की रजिस्ट्री राकेश कुमार कश्यप नहीं करवा पाया। इसके चलते दोनों के बीच अनुबंध समाप्त हो गया। अब आरोपी राकेश कुमार ने बयाने की राशि के तीन चेक चंद्रमणि को दिए। जो तीन लाख, दो लाख और एक लाख रूपये के थे। वादी चंद्रमणि ने जब यह चेक बैंक में लगाए तो वह बाउंस हो गए। इसके बाद मामला कोर्ट में अब तक विचाराधीन था।

अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण तिवारी ने न्यायालय में यह साबित करने में कामयाब रहे कि राकेश कुमार कश्यप ने चंद्रमणि शुक्ला से रूपये लिए, जिन्हें लौटने के लिए चेक दिए गए। मगर, वह बाउंस हो गए, नोटिस के बावजूद भी रूपयों का भुगतान नहीं किया गया।

अधिवक्ता की मजबूत पैरवी की बदौलत न्यायधीश राजेंद्र कुमार ने आरोपी राकेश कुमार कश्यप पुत्र राजकुमार निवासी ऋषिलोक कालोनी आशुतोष नगर ऋषिकेश को चेक बाउंस के अपराध में दो मामलों में डेढ़ वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है।

रायवाला पुलिस ने चोरी के मोबाइल के साथ एक युवक को अरेस्ट किया

रायवाला थाना पुलिस के मुताबिक सोमवार को वंदना शर्मा निवासी हरिपुरकलां ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 10 फरवरी को उन्होंने वृंदावन जाने के लिए कार चालक शिव से बुकिंग की थी। उसे उन्होंने रात को घर पर रोका था, लेकिन वह सुबह जल्दी उठकर घर से उनका मोबाइल चोरी कर भाग गया। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

मंगलवार को मामले के खुलासे में जुटी पुलिस ने चेकिंग के दौरान मोतीचूर फ्लाईओवर के पास एक सफेद रंग की कार को रोकने का इशारा किया। पुलिस देख चालक कार को पीछे मोड़कर भगाने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने कुछ दूरी पर कार को रोक लिया। पूछताछ करने पर चालक ने अपना नाम-पता शिवकांत कटियार पुत्र रामसेवक कटियार निवासी 185, ए न्यू सरपंच कॉलोनी सेहतपुर पल्ला, फरीदाबाद, हरियाण बताया। उसके पास से चोरी का मोबाइल भी बरामद किया गया।

थानाध्यक्ष भुवन चंद्र पुजारी ने बताया आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।

ऑनलाइट साइट से दोस्ती के बाद मिले और दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

रायवाला थाना पुलिस के मुताबिक जनपद नैनीताल के लालकुंआ से एक युवती ने पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें युवती ने बताया कि प्रकाश बिष्ट पुत्र रघुवीर सिंह बिष्ठ निवासी लाटू धार रमारा तल्ला, गैरसैंण, जिला चमोली से शादी डॉट कॉम ऑनलाइन साइट से जान पहचान हुई। युवती ने बताया कि 29 अक्टूबर 2021 को वह अपने चाचा को इलाज के लिए ऋषिकेश लेकर आई थी। रायवाला में अपनी बहन के घर पर रूकी थी। जहां पर प्रकाश बिष्ट उसे मिलने आया था औ रात को वहीं रूका। आरोप है कि आरोपी ने युवती के साथ शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद युवती ने आरोपी पर शादी का दवाब बनाया, मगर अब मुकर गया।

लिहाजा युवती ने जनपद नैनीताल के थाना लालकुआं में मामले में मुकदमा दर्ज कराया। जिसके बाद पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर रायवाला थाना पुलिस को मामले की जांच स्थानांतरित कर दी। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपी को सिडकुल हरिद्वार से सोमवार को गिरफ्तार कर लिया।
थानाध्यक्ष भुवन चंद्र पुजारी ने बताया कि आरोपी हरिद्वार स्थित सिडकुल की एक फैक्ट्री के काम करता है। पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया है।

नदी के समीप शराब पीने से रोका तो ग्रामीणों की कर दी पिटाई

लक्ष्मणझूला थाना पुलिस को दी तहरीर में घट्टूगाड निवासी संदीप सिंह राणा ने बताया की सोमवार की शाम छह बजे कुछ लोग हेंवल नदी के किनारे शराब व बीयर की पीकर हंगामा मचा रहे थे। तहरीरकर्ता ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। लेकिन वे उल्टा उनके साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगे। इसी बीच ग्रामीण युवकों ने बीच बचाव का प्रयास किया तो उन्होंने उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। आरोप लगाया कि दबंगों ने लोहे की रॉड से हमलाकर उन्हें जख्मी किया।

आज ग्रामीण लक्ष्मणझूला थाने पहुंचे और दोषियों के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई की मांग की। वहीं, पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है।

रायवाला में पुलिस ने 18 लोगों के खिलाफ किया धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

रायवाला थाना पुलिस के मुताबिक रविवार को योगेंद्र सैनी पुत्र राजेंद्र सैनी निवासी शिवनगर, निकट दूधाधारी चौक भूपतवाला, हरिद्वार ने पुलिस को एक तहरीर दी। जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने आपस में मिलकर षड़यत्र कर गायत्री परिवार ट्रस्ट हरिपुर कला के निरस्तीकरण के बाद धोखाधड़ी कर अलग- अलग बैंक खातों से 44 लाख, 46 हजार 247 रूषये की रकम हड़प ली।

पुलिस ने मामले में 18 लोगों खिलाफ संबंधित धारा में केस दर्ज कर लिया। थानाध्यक्ष भुवन चंद्र पुजारी ने उनकी पहचान श्याम सिंह पुत्र स्व. रतन सिंह निवासी भगवती 2, गायत्री तपोवन हरिपुरकलां,रायवाला, अमरनाथ, कृष्णकिशोर सिंह दोनो पता अज्ञात, राजन सिंह यादव बी561 कमला नगर आगरा, यूपी, उदय सिंह चौहान निवासी ए103, काशी विश्वनाथ कांप्लेक्स,बड़ौदा, गुजरात, सुभाष झोपे निवासी अमान खॉ जिला परिषद कॉलोनी पके पीछे शास्त्रीनगर अकोला, महाराष्ट्र, सुशीला शिवहरे निवासी शांतिनगर कॉलोनी,फतेहपुर, यूपी, जेसी शर्मा निवासी वैशाली, सैक्टर -5, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, सुभाष नागपाल निवासी 24, शालीन एन्क्लेव, जोगीवाला देहरादून, अतुल कपूर निवासी कपूर मेडिकल पिहानी, जिला हरदोई, यूपी, डा. दीपक कुमार निवासी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी, कनखल, हरिद्वार, गजराज सिंह गायत्री तपोवन शिव शिवाध्याय केन्द्र सागर शिववाड़ी रोड, तिलकनगर, बीकानेर, राजस्थान जीतकोर निवासी ई -234/5 सुभाष विहार, नई दिल्ली, संपत राज सिंघल निवासी 12/246, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर राजस्थान राजेंद्र कुमार पाण्डेय निवासी 1, पत्रकार कालोनी, अशोक नगर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश,, अशोक झोपे पता -1/3 विंग नंबर 2 स्टेडियम कांप्लैक्स एमजी रोड, नाशिक महाराष्ट्र, वेद प्रकाष गुप्ता निवासी परमार्थ आश्रम निकट भारत माता मंदिर, हरिद्वार एवं गायत्री तपोवन हरिपुर कलां, थाना रायवाला, जिला देहरादून के के रूप में कराई है। बताया कि मामले की विवेचना पुलिस ने शुरू कर दी है।

खारास्रोत पुलिया के समीप अवैध चरस के साथ युवक अरेस्ट


मुनिकीरेती थाना पुलिस के मुताबिक तीर्थनगरी क्षेत्र को मादक पदार्थ और शराब की तस्करी से मुक्त बनाने के लिए तस्करों की धरपकड़ के लिए अभियान जारी है। मादक पदार्थ की तस्करी की सूचना के आधार पर क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए खारास्रोत पुलिया के पास संदिग्ध रूप से घूम रहे एक युवक को पकड़ा। तलाशी लने पर उसके पास से चरस बरामद की गई।

इसे वह तस्करी कर मुनिकीरेती क्षेत्र में लाया था और उसे बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा था। थाना निरीक्षक रितेश साह ने हत्थे चढ़े नशे के सौदागर की पहचान मुन्ना मिश्रा पुत्र उदयभान निवासी शीशमझाड़ी, मुनिकीरेती, जनपद टिहरी गढ़वाल के रूप कराई है। बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

कोर्ट ने लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में किया बरी

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश ने लापरवाही से वाहन चलाने के सात सात पुराने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को साक्ष्यों के विरोधाभास होने पर दोषमुक्त किया है। मामला वर्ष 2015 का है जो थाना रायवाला में दर्ज किया गया था।

रायवाला पुलिस ने कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में बताया कि 20 अगस्त 2015 को शिकायर्ती महिला अनिता उनियाल ने तहरीर दी। बताया कि उनके पति अकेले अपनी मोटरसाइकिल यूके014-9465 से ऋषिकेश से रायवाला की ओर जा रहे थे। आरोप लगाया कि विपरीत दिशा से छोटा हाथी आया और उनके पति को जोरदार टक्कर मारकर भाग गया। उनके पति को राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया। इस मामले में पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने पर विनोद पुत्र रामसेवक पर लापरवाही से वाहन चलाने सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

मामले में पीड़ित पक्ष के पति गिरीश चंद उनियाल की 23 अगस्त 2015 को अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

अधिवक्ता पवन शर्मा ने न्यायालय को इस मामले में विभिन्न तर्क दिए।
1. बताया कि पुलिस द्वारा मौके पर जो नक्शा नजरी बनाई गई, वह चश्मदीनों की मौजूदगी के बजाए वादिनी की मौजूदगी में बनी है, जबकि वादिनी घटना के वक्त अपने मृतक पति के साथ नहीं थी। लिहाजा उन्हें घटनास्थल की सही से जानकारी न होने के कारण पुलिस का नक्शा नजरी बनाना संदेहापरक है।
2. अधिवक्ता ने न्यायालय को यह भी बताया कि आरोपी विनोद पुत्र रामसेवक 20 अगस्त 2015 को न ही वाहन चला रहा था और न ही घटना स्थल पर मौजूद था, ऐसे में पुलिस द्वारा यह कहना कि विनोद द्वारा लापरवाही से वाहन चलाना गलत है।
3. अधिवक्ता ने न्यायालय को यह भी बताया कि वादिनी की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों में विरोधाभास है, दरअसल जिन्हें पुलिस चश्मदीन गवाह बता रही है, उन सभी ने अपने बयानों में घटना होते देखने से स्वीकार नहीं किया है।
वहीं, न्यायिक मजिस्ट्रेट उर्वशी रावत ने तमाम दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने माना कि अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, उन सभी में विरोधाभास है। अतः न्यायालय ने मजबूत सबूतों के अभाव में आरोपी विनोद पुत्र रामसेवक निवासी चंद्रेश्वर नगर धोबीघाट को दोषमुक्त किया है।

दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने भेजा जेल

कोतवाली पुलिस के मुताबिक एक युवती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि अंकुर पोखरेल नाम के युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शादी को दबाव बनाने पर वह मुकर गया। यहीं नहीं युवती ने उसकी आरोपी युवक की मां और बहन पर बदतमीजी का आरोप भी लगाया। जिस पर पुलिस ने युवक के खिलाफ संबंधित धारा में केस दर्ज कर लिया।

कोतवाल रवि सैनी ने बताया कि आरोपी अंकित पोखरेल पुत्र अजय पोखरेल निवासी धारा वाली, चंद्रमणि गोल मार्केट, मोहब्बेवाला, पटेलनगर, देहरादून को गिरफ्तार किया है।

ऋषिकेश कोतवाली में दो पक्षों पर मारपीट का क्रास मुकदमा दर्ज


कोतवाली पुलिस के मुताबिक रीता देवी पत्नी राकेश राजभर निवासी वीरपुर खुर्द गली नंबर 12, ऋषिकेश ने एक तहरीर पुलिस को दी। इसमें महिला ने अशोक राजभर, विजय राजभर, मनीष राजभर, जमुना, छोटेलाल, मनोज शिवदास, संजीत पर होली के दिन दोहपर के समय घर में घुसकर मारपीट कर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया।

इसके अलावा महिला ने उन पर महिलाओं की लज्जा भंग करने, गाली-गलौज कर जान मारने की धमकी देने की बात भी कही। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से अशोक राजभर पुत्र नागेश्वर ने भी राकेश राजभर, नंदलाल, नंदकिशोर, मेवालाल, बिजेंदर, रीता देवी, सहित अन्य लोगों के खिलाफ उनके पोते मनीष के साथ मारपीट, गाली- गलौज व जान से मारने का आरोप लगाया है। साथ ही शिकायकर्ता ने कहा कि पत्नी और पति के कपड़े भी खींचे गए हैं।

कोतवाल रवि सैनी ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर मिलने पर क्रॉस मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

अंग्रेजी शराब के 27 पव्वों के साथ आरोपी अरेस्ट

कोतवाली पुलिस ने बनखंडी, शांति नगर, रेलवे रोड, हीरालाल मार्ग, तिलक रोड सहित आसपास क्षेत्रों में शराब की होम डिलीवरी करने वाले विक्की को गिरफ्तार किया है। आरोपी विक्की इन क्षेत्रों के दुकानदारों को भी शराब की होम डिलीवरी करता है।

कोतवाल रवि सैनी ने बताया कि तीर्थनगरी को नशामुक्त बनाने की दिशा में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें मादक पदार्थों को परोसने व इसकी तस्करी करने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में दुर्गा मंदिर वाली गली ऋषिकेश के पास से एक्टिवा स्कूटी को 27 पव्वे अंग्रेजी शराब की तस्करी करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

कोतवाल ने आरोपी की पहचान विक्की पूर्व विक्रम सिंह पुत्र फूल सिंह निवासी रेलवे रोड पुरानी जाटव बस्ती ऋषिकेश के रूप में कराई है।
कोतवाल रवि सैनी ने बताया कि आरोपी पर पूर्व में भी चार आबकारी अधिनियम में मामले दर्ज है।

आप भी बने जागरूक
यदि आपके आसपास ऐसे लोग जो मादक पदार्थों की तस्करी करते है, उनकी गुप्त तरीके से वीडियो बनाकर पुलिस के सुपुर्द करें और नशामुक्त तीर्थनगरी बनाने की दिशा में अपना सहयोग दें।