भारतेन्दु शंकर पाण्डेय।
प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने बताया है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से 30 दिन के अन्दर, निर्धारित प्रारूपों पर आफलाइन के साथ साथ निर्वाचन व्यय लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में आनलाइन भी दाखिल किया जाना आवश्यक है। रतूड़ी ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखे के आनलाइन दाखिल प्रक्रिया के सहायतार्थ लेखा परीक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के अधिकारियों, कार्मिकों आदि को नामित किया गया है।
रतूड़ी ने बताया कि नामित अधिकारी व कार्मिक प्रथम चरण में निर्वाचन व्यय लेखो की आनलाइन प्रक्रिया की प्रारम्भिक तैयारी हेतु निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के सहायतार्थ 23 से 25 मार्च, 2017 तक संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय में उपस्थित रहकर आयोग के निर्देशानुसार कार्य संपादित करेंगे। बताया कि इसी प्रकार द्वितीय चरण में निर्वाचन व्यय लेखो के अंतिम रूप से आनलाइन दाखिल प्रक्रिया के रूप में नामित समस्त अधिकारी, कार्मिक संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय में 5 से 11 अप्रैल, 2017 तक उपस्थित रहकर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखे का आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार अंतिम रूप से आनलाइन दाखिल प्रक्रिया का संपादन सुनिश्चित करेंगे। रतूड़ी ने समस्त राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि वे आयोग के दिशा निर्देशानुसार अपना निर्वाचन व्यय लेखा ससमय दाखिल करें।