केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद सदस्य के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसके तहत सांसदों का वेतन एक वर्ष के लिए 30 प्रतिशत कम हो जाएगा।
यह अध्यादेश पहली अप्रैल से प्रभावी हो गया। मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संवाददाताओं को बताया कि केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों का वेतन एक वर्ष के लिए 30 प्रतिशत घट जाएगा।
जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2020-21 से 2021-22 तक दो वर्ष के लिए सांसद क्षेत्रीय विकास निधि को निलंबित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यह 79 अरब रुपये की राशि कोविड-19 से निपटने के लिए भारत की समेकित निधि में जमा कराई जाएगी।
मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संवाददाताओं को बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों ने सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में एक वर्ष तक अपने वेतन में एच्छिक रूप से 30 प्रतिशत कमी करने का फैसला किया है। यह राशि भी भारत की समेकित निधि में जमा कराई जाएगी।
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