परमार्थ निकेतन के समीप निर्माण कार्य के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका को याचिकाकर्ता ने वापस ले लिया है। याचिकाकर्ता के अनुसार म्यूटेशन संबंधी पत्रावलियां जुटाने के बाद पुनः याचिका दायर करेंगे।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि चिदानंद मुनि की ओर से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन पर अतिक्रमण कर भारी निर्माण कर दिया गया है। याचिका में कहा कि 2.39 एकड़ सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है।
पिछले दिनों कोर्ट ने अतिक्रमण मामले में नोटिस देने व 15 दिन में उसका निस्तारण करने के निर्देश दिए थे। अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने बताया कि म्यूटेशन संबंधी कागजात जुटाने के बाद फिर से याचिका दायर की जाएगी। फिलहाल उन्होंने इस संबंध में दायर याचिका को वापस ले लिया है।