कैबिनेट का फैसला, 80 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए होंगे आरक्षित, जानिए

(एनएन सर्विस)
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। जिसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में रेहड़ी, ठेली, चलती-फिरती दुकान लगाने वालों के लिए रोजगार से अवसर मुहैया करवाने का निर्णय लिया गया। महत्वपूर्ण निर्णय में केंद्र सरकार की बिना गांरटी के ऋण योजना के तहत अब त्रिवेन्द्र सरकार ऋण पर दो प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी देगी।
इसका लाभ शहरी क्षेत्रों में 70 हजार लोगों को रोजगार देने में मिलेगा। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि योजना के लिए सहकारी बैंक ही ऋण देंगे। वहीं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अब मोटर साइकिल टैक्सी भी चलेंगी। प्रथम चरण में 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। योजना में 60 हजार रुपये का ऋण मिलेगा।

80 प्रतिशत पद महिलाओं से भरे जाएंगे
प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 2020 को मंजूरी दे दी है। अब नर्सों की सीधी भर्ती में पदों पर 80 प्रतिशत महिलाएं और 20 प्रतिशत पुरुषों की नियुक्ति की जाएगी। नियमावली बनने से सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कालेजों में नर्सों की नियमित भर्ती की जा सकेगी। सेवा नियमावली में नर्सों के खाली पदों की सीधी भर्ती में कुल पदों में 70 प्रतिशत पदों में नर्सिंग में डिप्लोमा धारक और 30 प्रतिशत पर डिग्री धारक उम्मीदवारों से भरे जाएंगे। नर्सों की भर्ती के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी नर्सिंग या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग एवं मिड वाइफरी, मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा होना अनिवार्य होगा। राजकीय चिकित्सालय या मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से एक साल का अनुभव होना चाहिए। बता दें कि नियमावली में संशोधन से सरकारी अस्पतालों में नियमित नर्सों की भर्ती की जा सकेगी। स्वास्थ्य विभाग को इस समय लगभग चार हजार से अधिक नर्सों की जरूरत है।

अन्य प्रमुख फैसले
– आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गाइडलाइन सरल की। अब छोटे पुल, पेयजल लाइन, पैदल मार्ग, सड़क मार्ग, चैक डेम, स्कूल भवन, सिंचाई नहर और सुरक्षात्मक कार्य राज्य आपदा मोचन निधि से किए जा सकेंगे।
– बाजपुर चीनी मिल में एक एथनॉल प्लांट पीपीपी मोड में लगेगा, जिसकी क्षमता 100 केएलपीडी होगी। 
– सहकारिता नियमावली में संशोधन के तहत अब समिति को एक निश्चित धनराशि की जगह शुद्ध लाभ के आधार पर धनराशि देनी होगी।
– भीमताल केंद्रीय विद्यालय के लिए 0.25 हेक्टेयर भूमि आवंटन के लिए दो करोड़ रुपये माफ। 
– अल्मोड़ा कुंम्ट्रान लिमिटेड 1999 बंद हो जाने के बाद पांच कर्मचारियों को वीआरएस आवेदन को मंजूरी। वर्ष 2004 तक अवैतनिक मानते हुए सेवाकाल की गणना शामिल करने का निर्णय। 
– कुंभ 2021 में श्रद्वालुओं एवं संतों की व्यवस्था के लिए शौचालय इत्यादि के लिए धन प्रबंधन का निर्णय लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया।
– उत्तराखंड मोबाइल टावर नियमावली के तहत नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पोल (खंभा) 500 रुपये किराये की जगह शहरी क्षेत्रों में 100 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 50 रुपये किराया लिया जाएगा। 
– केंद्र के जीएसटी के संशोधन को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है।
– खाद्य विभाग में उपविपणन अधिकारी के लिए सेवा नियमावली बनाई गई।
– राज्य कोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन के लिए जीडीपी का तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने की छूट दी गई।
– नर्स भर्ती नियमावली को मंजूरी दी गई।
– उत्तराखंड ऑन डिमांड परिवहन सुविधा के लिए नियमावली बनाई गई। मोबाइल एप से टैक्सी बुक की जा सकती है।

सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर चार गुना होगी वसूलीः त्रिवेन्द्र

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना वायरस को रोकने में प्रशासनिक कार्यवाही का विरोध करने वालों पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कङी कार्रवाई की जाएगी। क्वारेंटाईन किए गए लोग अगर छुपते हैं या कोई उन्हें छुपाते हैं तो छुपने वाले व छुपाने वाले दोनों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ लोगों ने सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। उन्हें सख्त हिदायत दी जाती है कि सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने पर चार गुना वसूली की जाएगी।

कुछ छिटपुट जगहों पर लोग अफवाहो के बहकावे में भी आए हैं। प्रदेशवासियों से अनुरोध है अफवाहो में न आएं और केवल सरकारी प्रामाणिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें। स्वास्थ्य विभाग समय समय पर गाइडलाइन जारी करता है जिसे मीडिया के माध्यम से आमजन तक पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोग कोरोना वायरस से लङाई में जुटे हैं। कुछ लोगों को इनकी तपस्या को बेकार करने नहीं दिया जाएगा।

कोरोना वायरस से निपटने को 85 करोड़ का बजट जारी
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर कोरोना वायरस से निपटने के लिए एसडीआरएफ मद से 85 करोङ रूपए जारी किए गए हैं। इसमें हर जिले को 5-5 करोङ रूपए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव की तैयारियों के लिए जबकि 20 करोङ रूपए चिकित्सा शिक्षा विभाग को कोरोना नोटिफाईड अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण और आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था के लिए दिए गए हैं।
वहीं उत्तराखंड परिवहन निगम को भी कर्मचारियों के वेतन व अन्य व्ययों की प्रतिपूर्ति आदि के लिए 20 करोङ रूपए दिये गए हैं।