राज्य में रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू, ये होंगी पाबंदियां

कोरोना के नए वेरिएंट ‘ओमिक्रॉन’ और कोविड केसों में बढ़ोतरी के बीच सरकार ने उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। जिला प्रशासन और पुलिस को सख्त हिदायत दी गई है कि नाइट कर्फ्यू को प्रभारी ढंग से लागू किया जाए। प्रदेशभर में रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू होगा।
नाइट कर्फ्यू के दौरान अधिकांश सेवाएं खुली रहेंगी। हालांकि निजी वाहनों से निकलने वालों को वैध आईडी कार्ड दिखाने पर केवल इमरजेंसी की स्थिति में ही आवागमन की इजाजत दी जाएगी। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश के अनुसार नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था सोमवार रात से ही शुरू हो गई है। इस दौरान अस्पताल, उद्योग, स्टोरेज, पेट्रोल पंप सहित अन्य आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी। इनसे जुड़े कर्मचारियों को आई कार्ड के आधार पर आवागमन की इजाजत भी होगी।
नाइट कर्फ्यू के दौरान ऐलोपैथी अस्पतालों के साथ ही आयुष अस्पतालों को भी खुले रहने की इजाजत होगी। परिवहन निगम की बसों को राज्य व राज्य के बाहर परिहवन निगम की ओर से पूर्व में जारी एसओपी के अनुसार संचालन की अनुमति इस दौरान दी जाएगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से टैक्सी, ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों से टिकट के आधार पर यात्रा की अनुमति, इन वाहनों को रात में चलने की इजाजत दी जाएगी।
उत्तराखंड में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद अल्मोड़ा जिला प्रशासन सर्तक है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जिले के प्रवेश द्वारों पर बाहरी लोगों की जांच कर रहीं है। जिसके बाद ही लोगों को जिले में प्रवेश दिया जा रहा है। रविवार को नगर के प्रवेश द्वार लोधिया में दिन तक दस बाहरी लोगों के कोरोना जांच को सैंपल लिये गये।
दरअसल बीते दिनों ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद डीएम ने एहतियातन जिले के प्रवेश द्वारों पर रैडम जांच के आदेश दिए थे। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने टीमों का गठन कर प्रवेश द्वारों पर जांच शुरू की। रविवार को भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोधिया, भुजान, मोतियापाथर और मोहान में बाहर से पहुंच रहे लोगों की रैंडम जांच की। जिसके बाद ही लोगों को जिले में प्रवेश दिया गया। जिससे की आने वाले खतरे को टाला जा सके।

ये सेवाएं खुली रहेंगी
-सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं
– सभी स्वास्थ्य कर्मियों को आने जाने की इजाजत
– तेल,गैस का उत्पादन, वितरण और परिवहन
– पेट्रोल पंप, एलपीजी आउटलेट खुले रह सकेंगे
– बिजली उत्पादन, वितरण, कर्मचारियों का आवागमन,
– डाक सेवाएं
– इंटरनेट, दूर संचार और प्रसारण सेवाएं,
– कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस,
– माल वाहक वाहनों को आवागमन व लोड, अपलोड की इजाजत,
– प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के कर्मचारी, वाहनों का आवागमन,
– कोविड मानकों के तहत उद्योगों को भी चलाने की इजाजत होगी

ओमिक्रोन वेरिएंट के चलते नाइट कर्फ्यू पर हो सकता है विचार

उत्तराखंड में कोरोना के ओमिक्रोन वेरिएंट का केस मिलने के बाद सरकार व शासन सतर्क हो गए हैं।

मुख्य सचिव एसएस संधु की अध्यक्षता में आज पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि आवश्यकता पड़ने पर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू व अन्य प्रतिबंध लगाने पर विचार हो सकता है।

स्वास्थ्य मंत्री डा धनसिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखने के साथ ही प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने प्रदेश के लिए अनलॉक-2 की गाइडलाइन की जारी

उत्तराखंड में नाइट कफर््यू रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा, लेकिन इसमें रात की शिफ्ट में काम करने वालों के साथ ही शादी समारोह से लौट रहे लोगों, ट्रेन, बस से उतरकर घर जाने वाले लोगों को छूट मिलेगी।

रेस्टोरेंट रात 9 बजे तक खोले जा सकेंगे और शॉपिंग मॉल, होटल आदि पर से भी प्रतिबंध हटा लिया गया है। इसी तरह शादी समारोह आदि में शामिल होने आने वाले अतिथियों को भी क्वांरटीन नहीं होना होगा। मुख्य सचिव उत्पल कुमार की ओर से बृहस्पतिवार को अनलॉक-2 के तहत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए। इन दिशा-निर्देशों में सोशल डिस्टेंस सहित अन्य नियमों का पालन करने की शर्त कायम है।

मुख्य सचिव की ओर से गाइडलाइन जारी होने के बाद अब इस संबंध में जिलों के जिलाधिकारियों की ओर से आदेश जारी किए जाएंगे, उसके बाद ही नई व्यवस्था जिलों में लागू हो सकेगी।

इन पर अभी भी रोक बरकरार
– सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार आदि।
– स्कूल, कॉलेज आदि शक्षिण संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
– केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 14 जुलाई तक बंद रहेंगे।
– कंटनेमेंट जोन में पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और जिला प्रशासन बफर जोन भी तय करेगा।
– सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी।

अन्य राज्यों से आने वालों के लिए व्यवस्था
– स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। परमिट आदि की जरूरत नहीं होगी, सीमा चेक पोस्ट पर रजिस्ट्रेेशन देखा जाएगा।
– हाई कोविड लोड से इतर अन्य शहरों से आने वालों को 14 दिन होम क्वारंटीन होना होगा।
– हाई कोविड लोड शहरों से आने वालों को सात दिन के लिए होम और सात दिन के लिए संस्थागत क्वारंटीन होना होगा।
– कोविड हाई लोड शहरों से फ्लाइट बदल कर आने वालों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना होगा।

विदेश से आने वालों के लिए नियम
– स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सात दिन संस्थागत और सात दिन होम क्वांरटीन रहना होगा। सात दिन तक कोविड टेस्ट का परिणाम नहीं आता है तो संस्थागत क्वारंटीन केंद्र से घर जा सकेंगे।

पर्यटकों के लिए
– पर्यटकों को 72 घंटे पहले तक कराया गया कोविड टेस्ट और परिणाम निगेटिव रहने पर संस्थागत क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं होगी।- इन्हें भी स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
– पर्यटकों को कम से कम सात दिन की बुकिंग करानी होगी। अगर आइसीएमआर की ओर से घोषित कोविड परीक्षण केंद्रों से कराया गया टेस्ट निगेटिव है तो सात दिन का नियम लागू नहीं होगा।

होटल, रेस्टोरेंट, मॉल आदि को रियायत
– कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे प्रदेश में सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक रेस्टोरेंट खुले रह सकते हैं।
– शॉपिंग मॉल आठ बजे तक खुले रहेंगे। परिसर में स्थित रेस्टोरेंट नौ बजे तक खुले रह सकेंगे। 50 प्रतिशत दुकानें ही खुलेंगी।

धार्मिक स्थल रात आठ बजे तक खुलेंगे
– कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सुबह सात बजे से लेकर रात आठ बजे तक धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। हालांकि यहां किसी तरह की सभा या समारोह की इजाजत नहीं होगी।
– चार धाम यात्रा के संदर्भ में देवस्थानम बोर्ड जिला प्रशासन से राय लेकर व्यवस्था करेगा।

विवाह के मेहमानों को रियायत
– विवाह और अन्य संबंधित आयोजनों के लिए विवाह स्थलों, सामुदायिक भवनों के उपयोग की अनुमति।
– हाई कोविड लोड शहरों से किसी विवाह में शामिल होने वाले ऐसे लोग, जिनमें कोविड संक्रमण के लक्षण नहीं हैं, उन्हें क्वारंटीन नहीं होना होगा।
इसी तरह इन शहरों से आने वाले दूल्हा व दुल्हन और उनके परिजनों को भी क्वारंटीन नहीं होना होगा, लेकिन वे विवाह स्थल के अलावा कहीं और नहीं जाएंगे।