वेश्यावृत्ति मामले में मां बेटे को कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल का कठोर कारावास

वेश्यावृत्ति मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मां और बेटे को 10-10 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने अनैतिक देह व्यापार में भी दोनों को पांच-पांच साल की भी सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

अभियोजन के अनुसार 28 मार्च 2018 को कोतवाली पुलिस ने देहरादून रोड पर एक होटल के पास स्विफ्ट कार रोकी थी। कार से मां बेटा सहित दो लड़कियों को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में मूल रूप से पश्चिम बंगाल, हाल निवासी दिल्ली की दो लड़कियों ने मां-बेटे पर वेश्यावृत्ति कराने का आरोप लगाया था। इस मामले में दोनों लड़कियों को सरकारी गवाह बनाकर मां और बेटे को गिरफ्तार किया गया था। मंगलवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनीष मिश्रा की अदालत ने ऋषभ पुत्र स्व. आदर्श कुमार और उसकी मां मंजू निवासी 315 रामनगर लक्खीबाग थाना कोतवाली नगर देहरादून को नौकरी का झांसा देकर वेश्यावृत्ति कराने तथा अनैतिक देह व्यापार का दोषी माना था।

बुधवार को अदालत ने सजा पर अपना फैसला सुनाते हुए मां बेटे को वेश्यावृत्ति कराने में 10-10 साल का कठोर कारावास तथा 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा अदालत ने अनैतिक देह व्यापार में दोनों को पांच-पांच साल का कठोर कारावास सुनाया। साथ ही दो-दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

कोर्ट ने पति को पाया दोषसिद्ध, सुनाई आठ साल की सजा

अपनी पत्नी से जबरन वेश्यावृत्ति कराने तथा दहेज के लिए उत्पीड़न करने का दोष साबित होने पर आरोपी पति को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनीष मिश्रा की अदालत ने आठ साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को वेश्यावृत्ति कराने पर सात साल, जबकि दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर एक साल की सजा सुनाई है।

रायवाला निवासी एक महिला ने थाना रायवाला में 12 मार्च 2011 को तहरीर देकर अपने पति के खिलाफ जबरन वेश्यावृत्ति कराने, दहेज के लिए उत्पीड़न करने, मारपीट, गाली गलौच, जान से मारने की धमकी देने तथा कमरे में बंधक बनाकर रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।

पीड़ित महिला ने बताया था कि 25 अप्रैल 2010 को उसकी शादी सिविल लाइंस, लुधियाना पंजाब के रहने वाले व्यक्ति से हुई थी। शादी के बाद से ही उसका पति और ससुराल पक्ष के लोग उससे रुपयों की मांग करने लगे। इसके बाद दहेज न लाने पर गाली गलौच, मारपीट, जान से मारने की धमकी और कमरे में बंधक बनाकर रखने लगे। महिला ने पति पर जबरन वेश्यावृत्ति कराने का भी आरोप लगाया था। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश मनीष मिश्रा ने आरोपी को पत्नी से जबरन वेश्यावृत्ति कराने व दहेज उत्पीड़न का दोषी पाया।

शुक्रवार दोपहर में न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए दोषी को वेश्यावृत्ति कराने पर सात साल का कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया। अर्थदंड न देने की अवस्था में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही न्यायालय ने दहेज के लिए उत्पीड़न करने में एक वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

चलती बस से तीन साल का छात्र गिरा, मां ने दर्ज कराया मुकदमा

स्कूल से घर आते समय साढ़े तीन साल का बच्चा बस की खिड़की से नीचे गिर गया। उसके सिर और चेहरे में गंभीर चोटें आई हैं। छात्र को कई टांके लगे हैं। छात्र के माता-पिता का आरोप है कि घटना होने के बाद भी प्रबंधन ने अब तक यह नहीं बताया कि हादसा कैसे और किसकी लापरवाही से हुआ। फिलहाल बच्चे की मां ने प्रेमनगर थाने में स्कूल प्रबंधन और वहां के स्टॉफ के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम और आइपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।

घटना आठ मई की है। पेशे से बिजनेसमैन एसके गुप्ता निवासी मांडूवाला, निकट शिव मंदिर, प्रेमनगर अभी छह महीने पहले ही दिल्ली से देहरादून शिफ्ट हुए हैं। यहां व्यवस्थित होने के बाद उन्होंने अपने साढ़े तीन साल के बेटे अंश का भाऊवाला के दून हेरिटेज स्कूल में प्ले गु्रप में दाखिला करा दिया। असुविधा से बचने के लिए स्कूल की बस लगा दी। बीती आठ मई को अंश रोज की तरह स्कूल गया, लेकिन दोपहर में जब वह काफी देर तक स्कूल से घर नहीं आया तो परिजनों को चिंता हुई। अंश की मां मंजिता ने स्कूल में फोन किया तो बताया गया कि अंश को चोट लग गई है, लेकिन वह ठीक है। अंश को चोट लगने की बात सुनते ही मंजिता घबरा गईं। उन्होंने दिल्ली में अपने पति को फोन किया और खुद स्कूल पहुंचीं। वहां देखा तो बच्चे के चेहरे पर काफी चोटें लगी थीं, जिससे खून बह रहा था। बेटे की हालत देख मंजिता रोने लगीं, स्कूल स्टॉफ ने जैसे-तैसे उन्हें संभाला। इसके बाद बच्चे को लेकर एक निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां अंश के चेहरे, पलक और होंठ पर टांके लगे। एसके गुप्ता ने बताया अंश की तबीयत अब ठीक है, लेकिन अभी वह काफी डरा हुआ है।

एसओ प्रेमनगर नरेंद्र गहलावत ने बताया कि अंश के परिजनों की ओर से मिली तहरीर के आधार पर स्कूल की प्रिंसिपल और स्टॉफ के विरुद्ध आइपीसी की धारा 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना), 337 (जीवन को खतरे में डालने वाला जख्म) व किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 (बालक के प्रति क्रूरता) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

चालक-परिचालक को हटाया

दून हेरिटेज स्कूल के उप प्रधानाचार्य ओपी शर्मा ने बताया कि हादसे के बाद स्कूल बस के चालक व परिचालक को हटा दिया है। घटना के बाद एसके गुप्ता को फोन कर रहे थे, लेकिन फोन नहीं लगा। तब कार भेज कर बच्चे की मां को स्कूल लाया गया और उनके सामने बच्चे का इलाज कराया गया। बच्चा अब बिल्कुल ठीक है।

2017 में पीएमओ ने धर्मांतरण की आशंका जता जांच आख्या की थी तलब

बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने रानीपोखरी स्थित चिल्ड्रन होम अकादमी में धर्मांतरण का खुलासा करते हुए कहा कि वर्ष 2017 में पीएमओ भी यहां धर्मांतरण की आशंका जता चुका है। 2017 में उसकी ओर से पत्र जारी कर जांच आख्या भी तलब की गई थी। उन्होंने कहा कि अब इसी को आधार बनाकर मामले की दोबारा से छानबीन की सिफारिश पीएमओ से की जाएगी।

आयोग अध्यक्ष के मुताबिक डीएम देहरादून के निर्देश पर गठित की गई जांच समिति ने एकेडमी में धर्मांतरण की गतिविधियां संचालित होना पाया है। ऐसे में इस आशंका को बल मिलता है कि एकेडमी में काफी समय से धर्मांतरण की गतिविधियां संचालित हो रही थीं। उन्होंने बताया कि पीएमओ के निर्देश पर हुई जांच की फाइल दोबारा खुलवाने की सिफारिश आयोग करेगा।

वासु की मौत का कारण फूड प्वाइजनिंग बताया था
बाल आयोग उस अस्पताल को भी जांच के दायरे में लाएगा, जिसने वासु की मौत का कारण फूड प्वाइजनिंग बताया था। आयोग अध्यक्ष के मुताबिक डीएम की ओर से गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट देखने के बाद अस्पताल के खिलाफ भी जांच की सिफारिश की जाएगी।

उन्होंने एकेडमी में अवैध रूप से संचालित हो रहे कब्रिस्तान की गहन छानबीन कराए जाने की सिफारिश की भी बात कही। आशंका जाहिर की कि एकेडमी में निठारी कांड जैसी साजिश का खुलासा हो सकता है।

मामला यह था
बीती 10 मार्च को एकेडमी में 12 वर्षीय वासु की बेरहमी से पिटाई की गई थी। 11 मार्च को उसकी मौत की पुष्टि हुई। इसका संज्ञान बाल संरक्षण आयोग ने लिया और मामले की जांच की सिफारिश की।

इसी क्रम में डीएम देहरादून एसए मुरुगेशन के निर्देश पर एसडीएम ऋषिकेश प्रेमलाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी आशा पैन्यूली और प्रोविजन अधिकारी मीना बिष्ट को संयुक्त रूप से जांच करने का आदेश दिया था। जांच रिपोर्ट डीएम देहरादून को सौंपी गई है।

नेपाल में बैठे युवक ने पत्नी को दिया मोबाइल पर तलाक, एसएसपी ने की ये कार्रवाई

एक व्यक्ति ने नेपाल में बैठकर अपनी पत्नी को मोबाइल पर तीन बार तलाक बोल दिया। इससे पीड़िता की शिकायत पर हरिद्वार एसएसपी जन्मेजय प्रभाकर खंडूडी ने पति के ससुराल पक्ष पर मुकदमा दर्ज कर लिया।

ज्वालापुर क्षेत्र के गांव सराय निवासी सलीम की बेटी फरजाना का निकाह मई 2016 में सउद उर्फ सोनू अंसारी पुत्र मसूद निवासी गांव लंढौरा से हुआ था। आरोप था कि निकाह के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज कम मिलने की बात कहकर प्रताड़ित करते थे। जैसे तैसे उसके पिता, भाई ने कई लाख की रकम ससुराल पक्ष को दी थी लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुए। आरोप था कि नवंबर 2018 में गांव पदार्था पथरी में उसकी रिश्तेदारी में निकाह था।

निकाह संपन्न होने के बाद उसके ससुराल पक्ष ने कहा कि उसका पति सउद किसी काम से नेपाल गया हुआ है और जब वह आ जाएगा तब ससुराल चली आना। आरोप है कि कुछ दिन बाद ससुराल पक्ष ने दहेज में कार और एक लाख की रकम न मिलने पर मायके आकर उसके साथ मारपीट कर दी थी। इतना ही नहीं जनवरी 2019 में उसके पति सउद ने नेपाल से मोबाइल फोन पर संपर्क साधकर उसे तीन बार तलाक बोलकर तलाक देने की बात कही और धमकी भी दी कि यदि फिर से उसके घर आने की कोशिश की तो गंभीर परिणाम भुगतना होगा।

पीड़िता ने ज्वालापुर पुलिस से शिकायत की थी लेकिन मामले को महिला हेल्प लाइन ट्रांसफर किया गया था। महिला हेल्प लाइन में हुई काउंसिलिंग के दौरान पीड़िता के आरोप के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति की गई। कोतवाली प्रभारी मनोज मैनवाल ने बताया कि पति, ससुर मकसूद, सास कौसर जहां और ननद रूकसार के खिलाफ प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

रिटायर्ड कर्मी ने सात हजार रूपए ठग को थमाया, जाने क्या है मामला

ऋषिकेश के शिवाजीनगर निवासी एक रिटायर्ड कर्मचारी से एक ठग ने स्वयं को जलागम का अफसर बताकर सात हजार रूपए ठग लिए। पुलिस में तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

आईडीपीएल पुलिस चौकी में नरेंद्र बिष्ट ने तहरीर दी। उन्होंने बताया कि उनके घर एक जलागम का अधिकारी बनकर ठग पहुंचा। ठग ने उन्हें सात हजार की एवज में उपयोगी मशीन और स्कूटी दिलाने की स्कीम बताई। लाचच में आकर उन्होंने ठग को सात हजार रुपये दे दिए। ठग ने अपने दफ्तर का पता ढालवाला बताया।

रुपये लेने के बाद ठग ने विश्वास जीतने के लिए नरेंद्र बिष्ट के साथ फोटो भी खिंचवाई और चंपत हो गया। नरेंद्र बिष्ट ने बताया कि वह राजकीय महाविद्यालय से रिटायर्ड कर्मचारी हैं। जब उन्होंने स्कीम की पूरी जानकारी के लिए ठग की ओर से दिए गए नंबरों पर संपर्क किया तो उक्त नंबर किसी महिला का निकला। इसके बाद नरेंद्र सिंह बिष्ट को खुद के साथ ठगी का अहसास हुआ।

उन्होंने आईडीपीएल पुलिस से उक्त ठग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। आईडीपीएल चौकी इंचार्ज राकेश भट्ट ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर अपनी जांच शुरू कर दी है। जल्दी ही फर्जी अधिकारी बने ठग को ढूंढ लिया जाएगा।

कबाड़ कारोबारी की हत्या के आरोपी को मिली उम्र कैद की सजा

दो वर्ष पूर्व 19 मई 2017 को कारोबारी हेतराम की हत्या पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाई हैं। न्यायालय ने हत्यारोपी अजीत जुयाल को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड न अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

गौरतलब है कि 19 मई 2017 को कृष्णा नगर कॉलोनी निवासी 45 वर्षीय कबाड़ कारोबारी हेतराम का शव हाइडिल कॉलोनी के समीप झाड़ियों से बरामद हुआ था। मृतक के शरीर पर पुलिस को चाकू के निशान मिले थे।

इस मामले में मृतक की पत्नी सुदेश देवी ने 21 मई को तहरीर देकर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद अजीत जुयाल उर्फ टोपी पुत्र स्व. रामचंद्र जुयाल निवासी ग्राम सिंधीसौड, गैंडखाल, तहसील यमकेश्वर, पौड़ी हाल निवासी किरायेदार बहादुर सिंह गुसांई शांतिनगर, ढालवाला, मुनिकीरेती टिहरी गढ़वाल को गिरफ्तार कर विवेचना शुरू की थी।

लेनदेन के विवाद में की थी हत्या
जांच में पुलिस ने पाया कि कारोबारी हेतराम और आरोपी अजीत जुयाल का आपस में किसी काम को लेकर लेनदेन था। हेतराम आरोपी अजीत को लेनदेन के लिए काफी दबाव बना रहा था। लेनदेन न चुका पाने के कारण अजीत जुयाल ने हेतराम की हत्या कर दी। घटना पर पर्दा डालने के लिए आरोपी ने खुद मृतक के परिजनों को फोन पर दुर्घटना की सूचना दी गई। दो वर्ष से मामला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनीष मिश्रा की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायाधीश मनीष मिश्रा की अदालत ने आरोपी अजीत जुयाल उर्फ टोपी को हत्यारोपी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

राफ्टिंग का काम कर घर लौट रहे युवक की डंपर से कुचलकर मौत

ऋषिकेश स्थित हीरालाल मार्ग पर नो एंट्री जोन में गुजर रहे एक डंपर ने बाइक सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया। इससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने युवक के परिजनों को सूचित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स ऋषिकेश भेज दिया है।

बुधवार दोपहर साढ़े 12 बजे हीरालाल मार्ग पर राफ्टिंग का काम करके गली नंबर 04 सुमन विहार बापू ग्राम निवासी दिनेश सिंह बिष्ट पुत्र रंजीत सिंह बिष्ट बाइक से अपने घर लौट रहा था। इस दौरान एक बेकाबू डंपर ने दिनेश सिंह को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में दिनेश की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा देख स्थानीय लोग घटनास्थल की ओर दौड़े और डंपर चालक को पकड़ लिया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस के सामने लोगों ने नो एंट्री में डंपर घुसने पर भी विरोध जताया। पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत कराया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेज दिया।

कोतवाल रितेश शाह ने बताया कि डंपर और चालक हुकुम चंद्र पुत्र दुमनो राम निवासी धगरास थाना सुंदरनगर जिला मंडी हिमाचल प्रदेश को हिरासत में ले लिया गया है। हुकुम चंद्र देहरादून रोड ऋषिकेश स्थित गैरोला कॉम्पलेक्स के एसएन डोभाल के यहां काम करता है।

जमीन के नाम पर की 22 लाख की ठगी

ऋषिकेश के तपोवन में जमीन दिलाने के नाम पर 22 लाख रूपए की ठगी का मामला सामने आया है। यहां जमीन के नाम पर देहरादून निवासी एक युवक पर दिल्ली के व्यापारी से 22 लाख रुपए ठगने का आरोप लगा है। जमीन पर कब्जा नहीं मिलने के बाद व्यापारी को अपने साथ धोखाधड़ी का अहसास हुआ। इसकी शिकायत टिहरी जिले के कप्तान डॉ. वाईएस रावत को पत्र भेजकर की गई है। व्यापारी ने रकम वापस दिलाने के साथ जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं, कप्तान डॉ. वाईएस रावत ने मामले की जांच मुनिकीरेती थानाध्यक्ष राम किशोर सकलानी को सौंप दी है।

टिहरी कप्तान को भेजे पत्र में दिल्ली निवासी व्यापारी राजकुमार आनंद ने बताया कि कुछ समय पूर्व उनकी पहचान देहरादून निवासी एक युवक से हुई थी। उक्त युवक ने उन्हें तपोवन में व्यापार के लिए एक जमीन सस्ते में दिलाने का ऑफर दिया। उन्होंने बताया कि जमीन देखने के बाद उन्होंने बयाने के तौर पर किश्तों में 22 लाख रुपये भी युवक को दे दिए। कब्जा दिलाने और रजिस्ट्री कराने के समय युवक आनाकानी करने लगा। लंबे समय तक कब्जा नहीं मिलने पर उन्हें अपने साथ धोखाधड़ी का एहसास हुआ।

उन्होंने दी गई रकम वापस मांगी तो वह उन्हें जान से मारने की धमकी मिलने लगी। इस संबंध में राजकुमार आनंद ने टिहरी कप्तान डॉ. वाईएस रावत से आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मुनिकीरेती थानाध्यक्ष राम किशोर सकलानी ने बताया कि मामले की जांच टिहरी कप्तान की ओर से उन्हें मिल गई है। इसमें जांच शुरू कर दी गई है।

उत्तराखंड समेत आठ से अधिक राज्यों में ठगी का आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार

ऑनलाइन साइट ओएलएक्स पर सैन्यकर्मी बन कर अब तक कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाने वाले अलवर (राजस्थान) के साइबर ठग को एसटीएफ टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। शातिर ठग ने अभी तक उत्तराखंड सहित आठ से अधिक राज्यों के दर्जनों लोगों को शिकार बना चुका है। उसके बैंक अकाउंट से बीते चार महीने के दौरान तीस लाख रुपये के ट्रांजेक्शन का पता चला है। आरोपित को अलवर से लेकर दून पहुंची एसटीएफ ने उसे मंगलवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

डीआइजी एसटीएफ रिधिम अग्रवाल ने बताया कि आरोपित की पहचान अजहर मोहम्मद उर्फ अजहर खान पुत्र वसी खान निवासी ग्राम पलानखेड़ा, तहसील व थाना गोविंदगढ़, जिला अलवर, राजस्थान के रूप में हुई। जनवरी में ओएलएक्स पर एक कार बेचने के नाम पर अली अहमद पुत्र सईद अहमद निवासी शंकरपुर हुकूमतपुर पोस्ट रामपुर कला, सहसपुर से 1.72 लाख रुपये की ठगी कर ली गई। जिस शख्स ने विज्ञापन दिया था, उसने खुद को सैन्यकर्मी बताया था। इस मामले में अली अहमद के पास कई मोबाइल नंबरों से फोन आए थे। इन नंबरों की कॉल डिटेल रिकार्ड निकलवाने पर पता चला कि ये सारे फोन नंबर अलवर में सक्रिय हैं। ठग की सटीक लोकेशन ट्रेस होने पर एक टीम अलवर भेजी गई। सोमवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में उसके असली नाम का का पता चला। उसके पास से तीन मोबाइल फोन और फर्जी आइडी पर लिए गए एक दर्जन से अधिक सिम और कई वाहनों के पंजीकरण नंबर और फर्जी कागजात बरामद हुए हैं। गिरोह के अन्य सदस्य राडार पर

मोहम्मद अजहर मेवाती (मेऊ) जाति का है। उसके गिरोह में आधा दर्जन सदस्य हैं। एसटीएफ ने बताया कि इन सभी के बारे में जानकारी मिल गई है, गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।

मोहम्मद अजहर अलवर या राजस्थान के किसी शख्स को फांसने की कोशिश नहीं करता। वह राज्य से बाहर के लोगों को टारगेट करता था। एसटीएफ के अनुसार वह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात व अन्य राज्यों के एक दर्जन से अधिक लोगों को शिकार बना चुका है।

देहरादून के अली अहमद ने बीती 16 जनवरी को जब मोहम्मद अजहर को फोन किया था, तब उसने खुद को भारत-पाक बार्डर पर डुमरी में तैनात होना बताया था। साथ ही तब अपना नाम आनंद कुमार पुत्र अनिल कुमार बताया था। दरअसल, गुजरात के जिस पंजीकरण नंबर की गाड़ी को उसने ओएलएक्स पर अपलोड किया था, वह आनंद कुमार के नाम पर ही थी