लॉकडाउन-4ः शाम चार से सुबह सात बजे तक होगी सख्ती, अधिकतम पांच लोगों के साथ खोल सकेंगे सैलून

देहरादून जनपद में बुधवार से जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने लॉकडाउन चार के लिए नई व्यवस्था लागू की है। जनपद में बुधवार से सैलून, स्पा एवं पार्लर खुलेंगे। इन दुकानों में उस्तरा सहित सभी उपकरण को एक आदमी के प्रयोग के बाद सैनिटाइल करना होगा। इसके अलावा दुकान के अंदर एक समय में अधिकतम पांच व्यक्ति (दो स्टॉफ, तीन उपभोक्ता) ही मौजूद रहेंगे।

जिलाधिकारी ने जनपद के सभी रेस्टोरेंट को बंद रखने को कहा है, लेकिन होम डिलीवरी की सुविधा दी जाएगी। सभी व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित प्रतिष्ठान सुबह सात से शाम चार बजे तक ही सेवाएं दे सकेंगे। केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी कार्यालय, उपक्रमण, निगम, बैंक आदि भी खुलेंगे।

ये सभी कार्यालय समूह क एवं ख के अधिकारी 100 प्रतिशत तथा समूह ग व घ के कर्मचारी 33 प्रतिशत (आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए कार्मिकों को छोड़कर) के साथ खुले रहेंगे, शेष कार्मिक घर से काम करेंगे। सभी कार्यालयों में केवल सरकारी कार्य ही होंगे। जनता का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

निजी कार्यालय में 33 प्रतिशत कार्मिक
अगर किसी व्यक्ति का कोई जरूरी कार्य है तो वह ई-मेल, फैक्स अथवा कार्यालय के बाहर लगे ड्रॉप बॉक्स के जरिये पत्राचार कर सकता है। वहीं, कर्मचारियों को इस तरह से रवाना किया जाए, जिससे एक साथ अधिक भीड़ एकत्र न हो सके। वहीं, निजी कार्यालय भी 33 प्रतिशत कार्मिकों के साथ सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक ही खोले जा सकेंगे।

निर्माण कार्यों में मिलेगी छूट

डीएम ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्यों में छूट रहेगी। वहीं, विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किए गए नक्शे वाले निजी निर्माण कार्य में भी छूट रहेगी। 

पास जारी होने के बाद हो सकेगा विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार

डीएम ने बताया कि विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार के लिए संबंधित एसडीएम, थानाध्यक्ष से पास लेना होगा। बताया कि केंद्र सरकार की ओर से इसके दिशा निर्देश दिए गए हैं।

इस समय पर रहेगी सख्ती

डीएम के मुताबिक शाम चार से सुबह सात बजे तक सख्ती रहेगी। इस दौरान आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान अगर कोई भी लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ये सेवाएं रहेंगी प्रतिबंधित

– जिम, पंचकर्म एवं क्लब की दुकानें बंद रहेंगी।
– सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि।
– होटल एवं आतिथ्य सेवाओं से संबंधित गतिविधियां।
– सभी सिनेमा हॉल, मॉल, व्यायामशाला, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं ऑडोटोरियम, असेंबली हॉल।
– दुकानो-निजी कार्यालयों-प्रतिष्ठानों में सेंट्रलाइज्ड एसी का प्रयोग वर्जित रहेगा।
– सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य।
– सभी धार्मिक स्थलध्पूजा स्थल जनता के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक समारोह नहीं होंगे।
– सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा, पान गुटखा, तंबाकू का सेवन भी प्रतिबंधित।

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