नये कानूनों के लागू होते ही सही रूप में क्रियान्वयन किया जाएः सीएम

01 जुलाई 2024 से लागू होने वाले तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया गया। प्रस्तुतिकरण में विस्तारपूर्वक नए कानूनों की आवश्यकता, इन्हें बनाने हेतु किये गये प्रयासों और इनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड पुलिस हस्तपुस्तिका का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नये कानूनों में जो प्राविधान किये गये हैं, इन कानूनों के लागू होने के बाद प्रदेश में इनका सही तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इन कानूनों की जानकारी के लिए प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और आम जन को इन कानूनों की जानकारी हो इसके लिए विभिन्न माध्यमों से कानूनों का प्रचार-प्रसार किया जायेगा। इनके प्रचार-प्रसार के लिए सूचना विभाग का सहयोग लिया जाए।

पुलिस महानिदेशक द्वारा नये कानूनों की आवश्यकता के बारे में अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व के कानून बहुत जटिल थे, जिसके कारण भारतीय नागरिकों को न्याय पाना एवं आवाज उठाना पाना कठिन था। सहिंता का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को बढ़ावा देना तथा भारतीय नागरिकों का दमन करना था। पूर्ववर्ती कानूनों के फलस्वरूप न्यायालय में लंबित मामलों की बड़ी संख्या, दोषसिद्धि की कम दर, पीड़ित की असंतुष्टि एवं अपराधी पर अपूर्ण कार्यवाही रहा। इसी के मद्देनजर नए कानूनों को बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। 25 दिसंबर 2023 को नए आपराधिक कानूनों के बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली।

पुलिस महानिदेशक ने जानकारी दी कि देश में 1 जुलाई 2024 से इन्हें लागू किया जाना प्रस्तावित है। कानून के गठन हेतु 18 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 उच्च न्याययियों, 5 न्यायिक अकादमियों, 22 कानून विवि, 142 संसद सदस्यों, लगभग 270 विधायकों को जनता द्वारा दिये गए सुझावों के आधार पर 4 वर्ष में गहन परीक्षण कर इन्हें तैयार किया गया है। नए कानूनों का तीन मुख्य तथ्यों न्याय, समानता एवं निष्पक्षता को केंद्रित कर गठन किया गया है। भारतीय न्याय सहिंता 2023 में कुल 358 धाराएं होंगी जबकि वर्तमान कानून में यह 511 हैं। जिसमे 21 नई धाराओं को जोड़ा गया है, 41 धाराओं में सजा को बढ़ाया गया है। 82 धाराओं में फाईन को बढ़ाया गया है। 25 धाराओं में न्यूनतम सजा का प्राविधान, 06 धाराओं में सामुदायिक अपराधों को जोड़ा गया है एवं 19 धाराओं को हटाया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 में 531 धाराएं होंगी जबकि वर्तमान कानून में यह 484 है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुल 170 धाराएं हैं, वर्तमान कानून में 166 धाराएं हैं।

पुलिस महानिदेशक ने प्रस्तुतिकरण में अवगत कराया कि नए कानून पीड़ित को अधिक अधिकार प्रदान करने के साथ ही शीघ्र न्याय, आपराधिक न्याय विंग प्रणाली के सभी विंग को अधिक जवाबदेह बनाने पर जोर देता है। राज्य में नए कानूनों को लागू करने के लिए 6 कमेटियों का गठन किया गया है जिनमें जनशक्ति, प्रशिक्षण, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सीसीटीएनएस, राज्य में लागू एक्ट में नये कानून के अन्तर्गत परिवर्तन व जागरूक समिति शामिल हैं। नए कानूनों के लागू होने पर राज्य में लागू अधिनियमों में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित हैं। जिनमें उत्तराखंड राज्य के कुल 434 स्थानीय अधिनियमों का अवलोकन कर 74 अधिनियमों में संशोधन के प्रस्ताव के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के 343 अधिनियमों का अवलोकन कर 116 अधिनियम मंस संशोधन के प्रस्ताव एवं केंद्र के कुल 228 अधिनियमों का अवलोकन कर संशोधन का प्रस्ताव है। उन्होंने जानकारी दी कि भारतीय न्याय संहिता कि कुछ धाराओं में बदलाव किये गये हैं।

इस अवसर पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, सचिव दिलीप जावलकर, चन्द्रेश यादव, एडीजी अमित कुमार सिन्हा, ए.पी. अंशुमन, आईजी विम्मी सचदेवा, केवल खुराना, विमला गुंज्याल, विशेष सचिव रिद्धिम अग्रवाल एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सीएम ने टिहरी में दुर्घटना पर दिया आरोपी अधिकारी को निलंबन करने का आदेश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी में हुई वाहन दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है तथा दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री द्वारा इस दुःखद घटना का संज्ञान लेते हुए स्वयं वाहन चला रहे सहायक खण्ड विकास अधिकारी जाखणीधार, टिहरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड को दिये गये।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड द्वारा अपने निजी वाहन से दुर्घटना घटित होने के फलस्वरूप देवी प्रसाद चमोली सहायक खण्ड विकास अधिकारी विकासखण्ड जाखणीधार को उत्तराखण्ड सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली में उल्लिखित प्राविधान नैतिक अधमता एवं आपराधिक आरोप के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।

डोभाल चौक हत्याकांड पर मुख्यमंत्री की दो टूक, बदमाश छोटा हो या बड़ा, कानून से बचेगा नहीं

राजधानी के डोभाल चौक में प्रॉपर्टी कारोबारी की हत्याकांड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो टूक कहा कि बदमाश छोटा हो या बड़ा, किसी को देवभूमि का माहौल खराब करने की छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। ऐसे में बदमाशों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के पहले ही निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बदमाशों की अवैध प्रॉपर्टी, कारोबार पर रिपोर्ट मांगी गई है।
रायपुर क्षेत्र के डोभाल चौक के पास रविवार को प्रॉपर्टी डीलर रवि बडोला की बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी। जबकि रवि के दो साथियों को घायल किया था। घटना संज्ञान में आते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी की मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पुलिस ने 24 घण्टे के भीतर मुख्य बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। जबकि वारदात में कुल 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि में बदमाशों के लिए कोई जगह नहीं है। पुलिस को मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ बदमाशों की अवैध प्रॉपर्टी, कारोबार और बदमाशों से तालुकात रखने वालों की जांच की जा रही है। नगर निगम, एमडीडीए से प्रॉपर्टी की रिपोर्ट मांगी गई है। कानून अपना काम कर रहा है। सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए साथ खड़ी है। इसके अलावा घायलों को उचित इलाज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने बदमाश प्रवृत्ति रखने वालों को स्पष्ट चेतावनी दी कि वह देवभूमि छोड़ दें, अन्यथा सरकार को कड़ी कार्रवाई को बाध्य होना पड़ेगा।

रेल परियोजना कपंनी के अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की सुरंग में चट्टान गिरने से एक श्रमिक की मौत हो गई। इस मामले में स्वजन ने काम कर रही कंपनी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। जिस पर पुलिस ने निर्माण कंपनी के सात अधिकारी, कर्मचारी व ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
इस संबंध में वेद प्रकाश पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी ग्राम व पोस्ट तपोवन, थाना जोशीमठ, जिला चमोली गढ़वाल ने थाना मुनिकीरेती में तहरीर दी। जिसमें कहा कि चचेरा भाई वेद प्रकाश निवासी ग्राम व पोस्ट- तपोवन थाना जोशीमठ जिला चमोली कर्णप्रयाग रेल परियोजना में कौडियाला में पैकेज-3 में काम कर रही कंपनी नवयुगा में कार्यरत था।
आरोप है कि नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी कौडियाला में कार्यरत साईट इंजीनियर रंगनाथ, सेफ्टी अफसर मनोज पोखरियाल, पीआरओ रंजन भंडारी, टनल इंचार्ज नरेंद्र कुमार, सुपरवाईजर कमल, ठेकेदार जितेंद्र कुमार तोमर व एचआर भुवन चंद्र जोशी ने कौडियाला स्थित रेलवे प्रोजेक्ट पैकेज- तीन में लापरवाहीपूर्वक कार्य करवाते हुए चचेरे भाई कमलेश पंत (29 वर्ष) को 10 जून को सीधे टनल के फेस के अंदर भेज दिया। जिससे अचानक चट्टान गिरने पर भाई कमलेश पंत को गंभीर चोट आई।
उपचार के दौरान 13 जून को चचेरे भाई की मृत्यु हो गई। उसके साथी इमरान निवासी ग्राम मल्लीपुर सहारनपुर उत्तर प्रदेश व प्रमुख कंवर निवासी वसबेरवा पोस्ट पतगोडा थाना हंसडिहा दुमका झारखंड को भी गंभीर चोटें आई है। मुनिकीरेती थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि तहरीर के आधार पर सभी सात आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि इस मामले की विवेचना चौकी प्रभारी व्यासी उप निरीक्षक धनंजय कुमार को सौंपी गई है।

फर्जी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मामले में ऋषिकेश कोतवाली में दर्ज किए गए 10 और मुकदमें

कोतवाली ऋषिकेश ने अस्थाई चेकिंग सेंटर के माध्यम से चार धाम यात्रा में आने वाले प्रत्येक यात्री के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चेक करने अलग-अलग राज्यों से आए कई यात्रियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फर्जी पाए। जिसके आधार पर पुलिस ने दस 10 अलग-अलग ट्रैवल एजेंसी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि 1- मुंबई शहर से आये 9 सदस्यीय यात्री दल का रजिस्ट्रेशन निकला फर्जी, हरिद्वार की श्री कृष्णा ट्रेवल्स के माध्यम से कराया था रजिस्ट्रेशन।
वादी नंद कुमार भीमराव यादव पुत्र भीमराव जाधव निवासी हर हर वाला, ना0म0 जोशी मार्ग, मुंबई की तहरीर पर ट्रैवल एजेंसी के विरुद्ध दर्ज हुआ मुकदमा।

2- महाराष्ट्र से चार धाम यात्रा पर आए 10 लोगों के दल का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निकला फर्जी, महाराष्ट्र के लोकल ट्रैवल एजेंट के माध्यम से कराया था रजिस्ट्रेशन, वादी मोहन मोतीराम शिंदे पुत्र मोती राम शिंदे निवासी धुले, महाराष्ट्र की तहरीर पर संबंधित ट्रैवल एजेंट के विरुद्ध दर्ज हुआ अभियोग।

3- कर्नाटक से आए 36 सदस्यीय यात्री दल का रजिस्ट्रेशन निकला फर्जी, हरिद्वार के लोकल ट्रैवल एजेंट से कराया था रजिस्ट्रेशन,
वादी गिरिश कुलकर्णी पुत्र कल्याण राव निवासी शिवनगर, भवानी कॉलोनी, बीदर कर्नाटक की तहरीर पर संबंधित ट्रैवल एजेंट के विरुद्ध दर्ज हुआ अभियोग।

4- नोएडा से 8 यात्रियों का रजिस्ट्रेशन निकला फर्जी, वादिनी सुधा जेटली पत्नी हिम्मत जेटली निवासी सेक्टर 39 नोएडा की तहरीर पर हरिद्वार के अज्ञात ट्रेवल एजेंट के विरुद्ध दर्ज हुआ अभियोग।

5- गुजरात से आए 09 सदस्यीय यात्री दल का रजिस्ट्रेशन निकला फर्जी, ऋषिकेश के लोकल ट्रैवल एजेंट से कराया था रजिस्ट्रेशन,
वादी जितेंद्र वीर ठाकुर पुत्र विष्णु भाई निवासी चाँदलौडिया गाँव, अहमदाबाद, गुजरात की तहरीर पर संबंधित ट्रैवल एजेंट के विरुद्ध दर्ज हुआ अभियोग।

6- महाराष्ट्र से आए 03 सदस्यीय यात्री दल का रजिस्ट्रेशन निकला फर्जी, हरिद्वार के लोकल ट्रैवल एजेंट से कराया था रजिस्ट्रेशन,
वादी प्रदीप बाबूराव पुत्र बाबूराव गोविंद निवासी वंबोरी, राहुरी, अहमदनगर, महाराष्ट्र की तहरीर पर संबंधित ट्रैवल एजेंट के विरुद्ध दर्ज हुआ अभियोग।

7- महाराष्ट्र से आए 25 सदस्यीय यात्री दल का रजिस्ट्रेशन निकला फर्जी, गूगल के माध्यम से ऑनलाइन फैई ट्रेवल्स कंपनी प्लस सलोनी होलीडेज की साइट पर जाकर कराया था रजिस्ट्रेशन,
वादीनी अनीता देवेंद्र पत्नी कृष्णा देवेंद्र निवासी मलाड, बोरीवली, मुंबई, महाराष्ट्र की तहरीर पर संबंधित ट्रैवल एजेंसी के विरुद्ध दर्ज हुआ अभियोग।

8- महाराष्ट्र से आए 11 सदस्यीय यात्री दल का रजिस्ट्रेशन निकला फर्जी, हरिद्वार के स्थानीय ट्रैवल एजेंट के माध्यम से कराया था रजिस्ट्रेशन,
वादी सुमित भोंसले पुत्र सुदामा रामचंद्र भोंसले निवासी सिंह गढ़ पुलिस स्टेशन पुणे शहर, महाराष्ट्र की तहरीर पर संबंधित ट्रैवल एजेंसी के विरुद्ध दर्ज हुआ अभियोग।

9- बिहार से आए 7 सदस्यीय यात्री दल का रजिस्ट्रेशन निकला फर्जी, हरिद्वार के स्थानीय ट्रैवल एजेंट के माध्यम से कराया था रजिस्ट्रेशन,
वादी आयुष कुमार पुत्र विजय शाह निवासी रक्सौल मोतीहारी बिहार की तहरीर पर संबंधित ट्रैवल एजेंसी के विरुद्ध दर्ज हुआ अभियोग।

10- कर्नाटक से आए 05 सदस्यीय यात्री दल का रजिस्ट्रेशन निकला फर्जी, हैदराबाद की ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से कराया था रजिस्ट्रेशन,
वादी गिरिराज बदकुन्दरी पुत्र प्रकाश बदकुन्दरी निवासी चिदंबर नगर, तिलकवादी पी0एस0, बेलगावी, कर्नाटक की तहरीर पर संबंधित ट्रैवल एजेंसी के विरुद्ध दर्ज हुआ अभियोग।

कोतवाली पुलिस ने किया ट्रैवल एजेंसी का संचालक जनकपुरी दिल्ली से गिरफ्तार

बीती 21 मई को ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत खांड गांव में बनाये गये रजिस्ट्रेशन चेकिंग सेन्टर का एसएसपी देहरादून ने निरीक्षण किया था, इस दौरान हैदराबाद से चारधाम यात्रा पर आये 11 सदस्यीय यात्रियों के दल के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कूटरचना कर व तारिखो में हेरफेर का मामला सामने आया था। जिसमें सदस्य मुक्कावली साई भ्रमर मधुरिया, निवासी श्रीनिवासा नगर बैंक कॉलोनी, विजयवाडा आंध्र प्रदेश से जानकारी करने पर उसके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा चारधाम यात्रा हेतु कुल 11 लोगों का legend India holidays, address 823 jaina tower 2 district centre, Janakpuri Delhi से ऑनलाइन पैकेज बुक किया गया था, जिस पर कंपनी के कर्मचारी कुमकुम वर्मा तथा डायरेक्टर ऋषि राज से फोन के माध्यम से वार्ता की थी, कर्मचारियों ने 11 सदस्यीय दल का चारधाम यात्रा के लिये रजिस्ट्रेशन एवं ठहरने आदि की व्यवस्था करने का आश्वासन देते हुए उसके एवज में उनसे 02 लाख 33 हजार रूपये लिये गये थे तथा बताया गया था कि चारधाम यात्रा के लिये उन सभी का 25 मई 2024 से 30 मई के बीच का रजिस्ट्रेशन का है।
इस पर एसएसपी देहरादून द्वारा तत्काल सम्बन्धित ट्रैवल एजेंसी संचालक के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये, जिस पर दल की सदस्य मुक्कावली साई भ्रमर मधुरिया, निवासी श्रीनिवासा नगर बैंक कॉलोनी, विजयवाडा आंध्र प्रदेश की ओर से धोखाधडी के सम्बंध में दी गई तहरीर पर कोतवाली ऋषिकेश में सम्बन्धित ट्रैवल एजेंसी के विरुद्ध धारा 420 468, 120 बी भादवि के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि ऑनलाइन फर्जी रजिस्ट्रेशन कर धनराशि ठगी गई थी, को जनकपुरी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने आरोपी की पहचान ऋषि राज पुत्र सुरेश कुमार निवासी 10 गली नंबर 13 कृष्णा पार्क दिल्ली के रूप में कराई। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है।

कोतवाली ऋषिकेश में गाजियाबाद की ट्रेवल कंपनी पर दर्ज हुआ धोखाधड़ी का मुकदमा

कोतवाली पुलिस ने गाजियाबाद की ट्रेवल कंपनी पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्यवाही यात्रियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चैक करने के दौरान की।

कोतवाली ऋषिकेश के मुताबिक सिन्चन भट्टाचार्य नामक व्यक्ति ने बताया कि गाजियाबाद की ट्रेवल कंपनी
के जरिये केदारनाथ धाम के दर्शन हेतु 19 लोगो का टूर बुक कराया, जिसकी एवज में उनके द्वारा 01 लाख 70 हजार रू0 का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कम्पनी को किया था। बताया कि कम्पनी के अलग-अलग प्रतिनिधियों तरूण, वशिंका, श्रुति व अन्य के द्वारा उनसे सम्पर्क कर धाम के दर्शन हेतु रजिस्ट्रेशन की दिनांक 23 मई बताई तथा उससे सम्बन्धित पीडीएफ उन्हें व्हाट्सअप के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी, परन्तु ऋषिकेश पहुंचने पर उन्हें उक्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के फर्जी होने की जानकारी मिली।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर आईपीसी की धारा 420, 468, 120 में टूर एजेंसी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। साथ ही धरपकड़ के लिए पुलिस टीम रवाना की गई है। साथ ही केदारनाथ धाम के दर्शन हेतु आये 19 सदस्यीय दल के यात्रा पूर्ण करने हेतु पुलिस द्वारा आवश्यक व्यवस्थाये सुनिश्चित की गई। देश के अलग-अलग प्रान्तों से पवित्र धामों की यात्रा पर आये श्रद्वालुओं द्वारा पुलिस तथा प्रशासन से मिले सहयोग के लिये उत्तराखण्ड सरकार का आभार व्यक्त किया गयां।

चारधाम दर्शन को पहुंचे छह सदस्यीय दलों के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में धोखाधड़ी

कोतवाली ऋषिकेश ने नोएडा की एक ट्रेवल एजेंसी के खिलाफ धोखाधड़ी जैसी अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस टीम की एक टुकड़ी आरोपियों की धरपकड़ के लिए रवाना भी की गई है।

दरअसल झारखंड के मल्टी लक्सेरिया सिटी बोकारो निवासी प्रिया कुमारी सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके द्वारा अपने 06 सदस्यीय दल का एक धाम की यात्रा के लिये नोयडा स्थित Explore Raahein Travel एजेन्सी के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था। जिसके लिए एजेंसी को 65 हजार रूपये का भुगतान किया था। ट्रैवल एजेन्सी में कार्यरत मोहित रोहिला व अन्य लोगो द्वारा उन्हें एक धाम दर्शन के लिये दिनांक 22-05-2024 से 25-05-2024 के बीच का रजिस्ट्रेशन कराने की बात बताते हुए 21 मई की रात्री में दिल्ली से वाहन के माध्यम से ऋषिकेश भेजा गया।

तहरीर में बताया कि मोहित रोहिला द्वारा हमें व्हाटशएप के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की कॉपी उपलब्ध करायी गयी थी। बताया कि ऋषिकेश आकर हमें जानकारी मिली कि उनके द्वारा फर्जी तरीके से हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बनाया गया था।

वहीं, तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने नोएडा की टैªवल एजेन्सी के विरूद्व आईपीसी की धारा 420, 468, 120 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं, यात्रा में आये उक्त यात्रियों के आगे की यात्रा के लिये प्रशासन के सहयोग से व्यवस्था सुनिश्चित की गई। पुलिस तथा प्रशासन से मिली सहायता पर यात्रियों द्वारा पुलिस की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए पुलिस व प्रशासन से मिले सहयोगात्मक व्यवहार के लिये उत्तराखण्ड सरकार की मुक्तकंठ से प्रशंसा की।

नई दिल्ली से उत्तराखंडवासियों पर अश्लील टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार

पहाड़ की महिलाओं और उत्तराखंड वासियों के लिए सोशल मीडिया पर अश्लील व अभ्रद टिप्पणी करने वाले 25 हजार के इनामी अभियुक्त जतिन राणा उर्फ खाटू को देहरादून पुलिस ने आईजीआई एयरपोर्ट नई दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के विरूद्ध जानलेवा हमले, मारपीट व अन्य संगीन अपराधों के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

बता दें कि अप्रैल महीने में बहादरपुर थाना पथरी जिला हरिद्वार के रहने वाले जतिन उर्फ खाटू निवासी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़े रामपुर तिराहा कांड मामले में सोशल मीडिया पर आंदोलनकारी महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। जतिन ने आंदोलनकारियों को गाली दी थी। जिसके बाद देहरादून पुलिस ने स्वतरू संज्ञान लिया और महिला दारोगा निर्मल भट्ट की ओर से आरोपी के खिलाफ शहर कोतवाली में हेट स्पीच को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था।

जांच में पता चला कि जतिन के खिलाफ इससे पहले भी देहरादून के राजपुर, बसंत और हरिद्वार के रानीपुर थाने में हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने जतिन की गिरफ्तारी पर 25000 का ईनाम रखा था। पहले भी सोशल मीडिया पर आरोपी की पिस्टल लहराने का वीडियो भी वायरल हुआ था।

खेत में पानी छोड़ने पर दबंगों ने किसान को मारी गोली, मौत

हरिद्वार के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में खेत में पानी छोड़ने का विवाद खूनी खेल पर उतर आया। दबंगों ने एक किसान केखेत में पानी छोड़ दिया जिससे उसकी फसल खराब हो गई। विरोध करने पर दबंगों ने पहले तो किसान से मारपीट की और बाद में गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

जानकारी के मुताबिक मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के कुंआहेड़ी गांव में 35 वर्षीय भारतवीर पुत्र ब्रजवीर अपने परिवार के साथ अपने खेतों के पास ही बनाए गए घर में रहता था। खेत के बगल से नाली गुजरती है जिसके दूसरी तरफ अन्य लोगों के खेत हैं। पड़ोसी ने अपने खेतों में सिंचाई की थी, लेकिन बाद में पानी भारत के खेतों की ओर छोड़ दिया जिससे उसकी फसल को नुकसान हो गया।

बताया जा रहा है कि भारत ने पड़ोसियों के सामने इस बात का विरोध किया। लेकिन विरोध जताने पर दूसरे पक्ष के लोग भड़ गए और मारपीट पर उतर आए। बाद में उन्होंने भारत की पीठ से तमंचा सटाकर गोली चला दी जो भारत के शरीर के आरपार हो गई। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण घटनास्थल की तरफ दौड़े और घायल अवस्था में उपचार के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल लाए। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस के मुताबिक आरोपियों के खेत पीड़ित के खेत के पास हैं। जहां रात में पानी छोड़ने से कटे हुए गेहूं में पानी रिस जाने के कारण दोनों पक्षों में सुबह के समय कहासुनी हो गई थी। इसके बाद फोन पर भी दोनों पक्षों में बहसबाजी हुई। शाम के समय दोनों पक्षों में झगड़ा होने पर भरतवीर की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मौके से लाठी-डंडे और 315 बोर तमंचे का खोखा बरामद किया है। जानकारी मिलते ही एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल और एसपी देहात एसके सिंह ने भी मौके का मुआयना किया। एसपी देहात एसके सिंह ने बताया कि मारपीट के मामले में युवक की हत्या की गई है।