सराहनीय कदमः मुख्यमंत्री ने किया समान नागरिक संहिता की अधिसूचना का अनावरण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने की अधिकारिक घोषणा करते हुए कहा है कि आज का दिन सिर्फ उत्तराखंड के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष के लिए ऐतिहासिक है। आज से उत्तराखंड में समाज में समानता स्थापित करने के लिए, समान नागरिक संहिता लागू हो गई है।

सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत तौर पर समान नागरिक संहिता की अधिसूचना का अनावरण, यूसीसी पोर्टल ucc.uk.gov.in का भी शुभारंभ और यूसीसी नियमावली बुकलेट का विमोचन किया।

यूसीसी पोर्टल पर मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अपने विवाह का पहला पंजीकरण कराया, जिसका प्रमाणपत्र मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री को सौंपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यूसीसी के तहत सर्वप्रथम पंजीकरण कराने वाले पांच आवेदकों को भी प्रमाणपत्र प्रदान किए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तय करने के लिए विशेषज्ञ कमेटी ने 2.35 लाख लोगों से सम्पर्क साधा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करके राज्य सरकार संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ बी.आर. अंबेडकर सहित संविधान सभा के सभी सदस्यों को सच्ची भावांजलि दे रही है।

भावुक होकर की घोषणा
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे बेहद भावुक होकर सवा करोड़ उत्तराखंडवासियों के सामने समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू करने की घोषणा कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें हर्ष के साथ ही गर्व की भी अनुभूति हो रही है। इसके साथ राज्य में प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं। साथ ही सभी धर्म की महिलाओं को भी समान अधिकार मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो पाई है, इसके लिए उन्होंने पूरे उत्तराखंडवासियों की ओर से प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का आभार व्यक्त किया।

पूरा हुआ संकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों के दौरान 12 फरवरी 2022 को उन्होंने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का संकल्प लिया था। तब उन्हें नया-नया दायित्व मिला था, इसके सात महीने बाद ही विधानसभा चुनाव में जाना पड़ा। इसलिए कई लोग तब इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उन्हें पूरा भरोसा था कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता इस काम में उनका साथ देगी। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार दुबारा भाजपा की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद पहला निर्णय उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर लिया गया।

पहले छह महीने में नहीं लगेगा शुल्क
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी जाति धर्म लिंग के आधार पर कानूनी भेदभाव समाप्त करने का संवैधानिक उपाय है, इसके जरिए सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। इसके जरिए महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिचित हो सकेगा। साथ ही हलाला, तीन तकाल, इद्दत जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगेगी। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत वर्णित अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। इससे उनके रीति रिवाजों का संरक्षण हो सकेगा। जिन पंजीकृत व्यक्तियों का विवाह यूसीसी के लागू होने से पूर्व पंजीकृत हुआ हो या तलाक की डिक्री घोषित हुई हो या विवाह निरस्त हुआ हो, उनसे पहले छह महीने में किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ नही
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। यह समाज की कुप्रथाओं को मिटाकर, समानता से समरता कायम करने का कानूनी प्रयास है। इसमें किसी की भी मूल मान्यताओं और प्रथाओं को नहीं बदला गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व के प्रमुख मुस्लिम और विकसित देशों में पहले से ही यूसीसी लागू है। इस कानून द्वारा सभी लोगों के लिए विवाह, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार के नियमों को समान किया गया है। सभी धर्म के लोग अपने अपने रीति रिवाजों से विवाह कर सकते हैं। लेकिन अब सभी धर्मों में लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और लड़कियों के लिए 18 कर दी गई है। साथ ही पति या पत्नी के रहते दूसरे विवाह को प्रतिबंध किया गया है। समान नागरिक संहिता में बाल अधिकारों को संरक्षित किया गया है, साथ ही बेटियों को सम्पति में समान अधिकार दिए गए हैं। परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद न हो इसके लिए मृतक की संपत्ति में पत्नी, बच्चे और माता-पिता को समान अधिकार दिए गए हैं।

यूसीसी के तहत की गई है, ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय को देखते हुए, लिव इन के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, युगल की सूचना रजिस्ट्रार माता-पिता या अभिभावक को देगा। यह जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी। लिव इन से पैदा बच्चों को भी समान अधिकार दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी को लागू करने के लिए सरलीकरण के मूल मंत्र पर चलते हुए, ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है, साथ ही स्पष्ट नियमावली भी लागू कर दी गई है। पूरा ध्यान रखा गया है कि इसके लिए किसी भी नागरिक को दिक्कत का सामना न करना पडे।

27 जनवरी को मनाया जायेगा यूसीसी दिवस
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि अब प्रदेश में प्रति वर्ष 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि धारा 370, तीन तलाक, राम मंदिर को लेकर जितने भी संकल्प लिये गये थे, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे किये गये हैं।

इस अवसर पर यूसीसी नियमावली समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने यूसीसी नियमावली के बारे में विस्तार से जानकारी दी जबकि सचिव शैलेश बगोली ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा, राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायकगण, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, यूसीसी नियमावली समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह, प्रो. सुरेखा डंगवाल, मनू गौड़, अजय मिश्रा, शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

यूपीसीएल को एक ओर उपलब्धि, पीएम सूर्य घर योजना के लिये मिला पुरस्कार

पीएम सूर्यधर योजना में लगातार चौथे साल उल्लेखनीय प्रदर्शन पर यूपीसीएल को केंद्रीय नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय की ओर से पुरस्कृत किया गया है।

जयपुर में आयोजित क्षेत्रीय समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार यादव को यह पुरस्कार प्रदान किया, जिसमें 9.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि शामिल है। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार यादव ने बताया कि योजना के तहत उत्तराखंड में अब तक 14 हजार से अधिक घरों के ऊपर सोलर रूफ टॉप स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे कि करीब 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इस मौके पर सचिव ऊर्जा डॉ आर मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव रंजना राजगुरू भी उपस्थित थे।
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पीएम सूर्य घर योजना में उत्तराखंड ने शानदार उपलब्धि दर्ज की है, यह योजना परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों पर निर्भरता कम करते हुए लोगों की आर्थिक की भी संवारने का एक माध्यम है. यूपीसीएल इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई का हकदार है
– पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री

उत्तराखण्ड को मिला ईज ऑफ डूईंग कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित एकल खिड़की व्यवस्था के तहत टॉप अचीवर्स श्रेणी का पुरस्कार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में ईज ऑफ डूईंग कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित एकल खिड़की व्यवस्था को देश में Top Achievers श्रेणी का पुरस्कार प्राप्त होने प्रसनता व्यक्त की है राज्य को यह पुरस्कार वर्ष 2022-23 के लिए इस क्षेत्र में की गई पहल के लिए प्रदान किया गया है।

गुरुवार को यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में सभी प्रदेशों के उद्योग मंत्रियों के साथ आयोजित उद्योग समागम कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किये गये। राज्य की ओर से मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल तथा सचिव उद्योग विनय शंकर पाण्डेय द्वारा पुरस्कार ग्रहण किया गया।

राज्य में ईज ऑफ डूइंग कार्यक्रम के अंतर्गत निवेशकों के सम्मुख आने वाली विभिन्न समस्याओं की पहचान की जाती है। समस्याओं की पहचान कर उनके निराकरण हेतु अनुकूल नीतियां तैयार की जाती हैं। नीतियों के क्रियान्वयन तथा निवेशकों को समस्त प्रकार की स्वीकृतियां/अनापत्तियां ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हेतु www-investuttarakhand-uk-gov-in के नाम से पोर्टल तैयार किया गया है। पोर्टल पर उद्यम स्थापना से संबंधित सभी जानकारियां, विधिक अनापत्तियों/स्वीकृतियों की उद्योगवार सूचना उपलब्ध है। एकल खिड़की अधिनियम के अंतर्गत निवेशकों को उद्योग स्थापना तथा संचालन से संबंधित स्वीकृतियां/अनापत्तियां निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत उपलब्ध करायी जाती हैं।

भारत सरकार द्वारा विकसित नेशनल सिंगल विण्डो सिस्टम के साथ इण्टीग्रेशन करने वाला उत्तराखण्ड प्रथम राज्य रहा है। पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं, एकल खिड़की अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित विधिक समय-सीमा, अन्य विभागों के साथ इण्टीग्रेशन, नेशनल सिंगल विण्डो के साथ इण्टीग्रेशन, शिकायतों का ऑनलाईन निस्तारण तथा समर्पित हेल्पलाईन विशिष्टताओं के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने इस पुरस्कार को राज्य में उद्यमियों को निवेश के लिये प्रेरित करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्यमियों एवं निवेश अनुकूल नीतियों के कारण बडी संख्या में उद्यमी राज्य में निवेश के प्रति आकर्षित हुए है।