नाबालिग लड़की से जबरन दुष्कर्म का आरोप, मुकदमा दर्ज, आरोपी अरेस्ट


कोतवाली ऋषिकेश ने एक पिता की शिकायत पर युवक को गिरफ्तार किया है। युवक पर आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता की नाबालिग लड़की के साथ कार के अंदर जबरन रेप किया। पुलिस ने आरोपी पर पोक्सो अधिनियम में मुकदमा भी दर्ज किया है।

दरअसल, ऋषिकेश निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। बताया कि एक लड़का पिछले कुछ माह से उनकी नाबालिग बेटी को परेशान कर रहा है तथा आवागमन के दौरान जबरन परेशान भी कर रहा है। बताया कि बीती 23 अप्रैल को उनकी बेटी दुकान से घर लौट रही थी। तभी उक्त युवक ने एक कार के अंदर बात करने के बहाने बैठा दिया और सुनसान इलाका लक्कड़ घाट की ओर लेकर गया। आरोप है कि यहां युवक ने डरा धमका कर कार में ही उनकी नाबालिग बेटी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और 18 जुलाई को दोबारा अपने साथ चलने को कहा। शिकायतकर्ता की बेटी ने जब मना किया तो आरोपी युवक ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी।

कोतवाल शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि आरोपी पर पोक्सो अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तार किया है। उन्होंने आरोपी की पहचान क्राशुं चैहान पुत्र समर पाल सिंह निवासी गली नंबर 8, गुमानीवाला श्यामपुर ऋषिकेश के रूप में कराई है।

ऋषिकेश में एआईसीसी सदस्य सहित दो पर मुकदमा दर्ज


कोतवाली ऋषिकेश में एआईसीसी सदस्य जयेंद्र रमोला और कनक धनई पर मुकदमा दर्ज किया गया है, पुलिस ने दोनों नेताओं पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। दोनों नेताओं पर आरोप है कि इन्होंने अपने प्रचार के लिए ऊर्जा निगम के विद्युत पोल का उपयोग किया है। वहीं, रायवाला पुलिस भी मामले में मुकदमा दर्ज करने के मूड में है।

बता दें कि ऊर्जा निगम के एसडीओ प्रवीण कुमार सिंह ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि रायवाला और ऋषिकेश क्षेत्र में जयेंद्र रमोला और कनक धनई ने मुखर्जी मार्ग, क्षेत्र रोड, आवास विकास, एम्स रोड, सुमन विहार, बापूग्राम, सर्वहारानगर, काले की ढाल, आईडीपीएल, वीरभद्र, श्यामपुर तक सड़क के किनारे लगे विद्युत पोलों पर विद्युत सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन किया है। उन्होंने इन पर पेंट से अपना नाम और पार्टी का नाम लिख दिया है। ऐसे में विद्युत लाइन के अनुरक्षण कार्य के चलते विद्युत पोल में चढ़ने पर लाइनमैन को असुविधा होती है। दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पेंट से पोल के जीपीएस में पिन कोडिंग भी कई जगह से मिट चुके है।

उधर, श्यामपुर ग्रामीण क्षेत्र के एसडीओ राजीव कुमार ने भी रायवाला थाने में इसी तरह की शिकायत की थी।

मामले में आज कोतवाल शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि जयेंद्र रमोला और कनक धनई पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि रायवाला थाना प्रभारी अमरजीत सिंह रावत ने बताया कि अभी जांच कर रही है, जांच सही पाए जाने पर मुदकमा दर्ज किया जाएगा।

विधानसभा अध्यक्ष के इशारों में यह कृत्य किया गया है, यदि विद्युत पोलों में मेरा नाम लिखा जाना जुर्म है, तो मुख्यमंत्री से लेकर विधानसभा अध्यक्ष के कट आउट लगना भी जुर्म है, उन पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। मेरे द्वारा विस अध्यक्ष के कई झूठे वादों की परत खोली गई है, इसलिए राजनीतिक रंजिश निकाली जा रही है।
– जयेंद्र रमोला, एआईसीसी सदस्य

कोर्ट के आदेश पर दो व्यक्तियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज


तीर्थनगरी में न्यायालय के आदेश के बाद कोतवाली ऋषिकेश में दो व्यक्तियों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मन मोहन सिंह की अदालत ने दिया है।

अधिवक्ता संजीव पांडे और कुलदीप रावत ने बताया कि ललित चैधरी व दीपक बंसल ने अपनी कॉलोनी के बुजुर्ग अशोक वाजपेई और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी मारपीट तथा गाली गलौज की। बताया कि बीते 11 अप्रैल को अशोक वाजपेई का बेटा कॉलोनी में अपने पालतू जानवर को टहला रहा था, तभी कॉलोनी के ही ललित चैधरी ने कहा कि वह इस पालतू जानवर को लेकर यहां ना आए, जब अशोक वाजपेई ने इस मामले में उन्हें रोका, तो ललित चैधरी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। साथ ही मारपीट व गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी।

अधिवक्ता ने बताया कि बीते 18 अप्रैल को ललित चैधरी अपने साथी दीपक बंसल के साथ उनके अशोक वाजपेई के घर आया और गाली गलौज करते हुए उनकी पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार किया। इस मामले में ऋषिकेश पुलिस को शिकायती पत्र दिया गया। मगर कार्यवाही ना होने पर एसएसपी देहरादून को भी पत्र के जरिए जानकारी दी। अधिवक्ता ने बताया कि जब दोनों ही जगहों से कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो न्यायालय की शरण ली गई। अधिवक्ता ने बताया कि न्यायाधीश ने मामले को सही पाते हुए कोतवाली ऋषिकेश को यह आदेश दिया है कि वह संबंधित धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें।

रायवाला में सामान बेचने के बहाने घर को बनाया निशाना, चोरी के सामान के साथ दो अरेस्ट

रायवाला क्षेत्र में गुब्बारे, खिलौने और पुराने कपड़े आदि बेचने के बहाने दो लोगों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। मामले की जानकारी पुलिस को हुई तो दो शातिरों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार दोनों पारदी गैंग के सदस्य है, जो पूरे भारतवर्ष में चोरी की घटना को अंजाम देते हैं।

थाना प्रभारी अमरजीत सिंह रावत ने बताया कि मनीषा गुरू रजनी रावत निवासी खैरी खुर्द रायवाला ने तहरीर देकर बताया कि अज्ञांत चोरो के द्वारा मकान के पीछे से बन्द कमरे की खिड़की की ग्रिल उखाड़कर कमरें के अन्दर रखी आलमारी के अन्दर से 50 हजार रूपये व एक घड़ी चोरी कर ली है। साथ ही बगल के घर को भी निशाना बनाया है। प्रभारी ने बताया कि मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर टीमें तैनात की गई। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले के बाद पुलिस ने दो संदिग्ध दिखाई दिए। पुलिस ने कई ठिकानों में दबिश देने के बाद दोनों को सर्वानन्द घाट हरिद्वार से पकड़ लिया। इनके पास से पुलिस को तीनो घरों से चोरी हुआ शत प्रतिशत सामान भी बरामद हुआ है।

थाना प्रभारी ने आरोपियों की पहचान जाया उर्फ डोकरा जाति पारदी मूल निवासी ग्राम कनारीचक, थाना धरनावदा जिला गुना मध्यप्रदेश वर्तमान पता कच्ची बस्ती शंकरपुर थाना चिमनगंज जिला उज्जैन मध्यप्रदेश और शंकर नाथ निवासी निवासी झुग्गी झोपड़ी निकट चैपाटी, फूलबाग, थाना पड़ाव जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश के रूप में कराई है।

ट्रांसफार्मर से तांबे की तार चोरी का रायवाला पुलिस ने किया खुलासा


रायवाला पुलिस ने ऊर्जा निगम के ट्रांसफार्मर से तांबे की तार चोरी का खुलासा मात्र 24 घंटे के भीतर किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से चोरी का सामान भी बरामद किया है। साथ ही एक कार भी सीज की है।

थाना प्रभारी अमरजीत सिंह रावत ने बताया कि सब स्टेशन रायवाला के अवर अभियंता सुरेंद्र कुमार ने एक दिन पहले रविवार को रायवाला में स्थापित एक ट्रांसफार्मर से तांबे की तार चोरी होने की शिकायत दर्ज करायी थी। मामले में अज्ञात पर संबंधित धारा में केस दर्ज किया था, साथ ही छानबीन में टीम लगाया था। मामले में मोतीचूर फ्लाईओवर के नीचे से एक संदिग्ध को पकड़ा। कड़ी पूछताछ में उसने ट्रांसफार्मर से तांबे की कॉइल (तार) चोरी करने का जुर्म कबूला। पुलिस ने उसके पास मिली एक कार से चोरी हुए 24 कॉइल छोटे तांबे की तार और 3 कॉइल बड़ी तांबे की तार बरामद की।

थाना प्रभारी ने आरोपी की पहचान सलमान अली पुत्र शराफत अली निवासी बेहटा हाजीपुर, लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश के रूप में हुई है। उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस टीम में उपनिरीक्षक चिंतामणि, कांस्टेबल दिनेश महर, प्रवीण नेगी, राजीव कुमार, रविंदर पाल, आशुतोष आदि शामिल रहे।

सावधानः ऐसे फर्जी बाबाओं से आप भी रहे सतर्क, रिमांड लेने पर 72 लाख के गहने बरामद


कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने फर्जी बाबा योगी प्रियव्रत अनिमेश उर्फ महेंद्र रोड उर्फ रोबिन खलीफा को कोर्ट से रिमांड लेने के बाद आज नया खुलासा किया है। पुलिस रिमांड में फर्जी बाबा से आज 72 लाख रूपए की ज्वैलरी और बरामद की गई, जबकि पुर्व में नौ लाख रूपए की ज्वैलरी बरामद की जा चुकी है। पुलिस के अनुसार फर्जी बाबा से शत प्रतिशत गहनों की बरामदगी हो चुकी है। वहीं, पुलिस को पूछताछ में बाबा ने बताया कि उसने व्यापारी की पत्नी से 27 लाख रूपए नगद लिए, जिसका उपयोग उसने आडी कार खरीदने में किया।

नगर के मशहूर ज्वैलर्स गढ़वाल ज्वैलर्स के मालिक हितेंद्र पंवार ने निवासी 45 देहरादून रोड ऋषिकेश ने तहरीर में बताया था कि उनकी पत्नी को मानसिक समस्या है, इसी का फायदा उठाकर महिंद्र रोड उर्फ योगी प्रियव्रत अनिमेश के द्वारा आध्यात्मिक इलाज से उपचार के बहाने कई बार अपने निवास नेचर विला, विला नंबर 21 में बुलाकर खाने की दवाइयां दी। साथ ही सम्मोहित कर लोखों की गहने ले लिए हैं।

पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी नेचर विला उसके आवास से दिखाई और उस समय नौ लाख रूपए की गहने बरामद किए थे। मगर, और खुलासे के लिए पुलिस ने कोर्ट से फर्जी बाबा की रिमांड मांगी। रिमांड तीन दिन के लिए कोर्ट से मिली। इसके बाद आज फर्जी बाबा से पुलिस ने 72 लाख रूपए के गहने बरामद किए है।

आज बरामद सामान का विवरण
1- ’बड़ी रुद्राक्ष की माला मय शिव जी की मूर्ति स्वर्ण’
2- ’एक ब्रेसलेट स्वर्ण’
3- ’एक रुद्राक्ष ब्रेसलेट मय ओम पेंडल स्वर्ण’

मिशन मर्यादा के तहत ऋषिकेश में तीन गिरफ्तार

उत्तराखंड पुलिस के मिशन मर्यादा के तहत तीर्थनगरी में आज पहला मामला देखने को मिला। जब एक अधेड़ सहित तीन लोग गंगा तट पर हुक्का व मदिरा का सेवन करते पाए गए। पुलिस ने तीनों को अरेस्ट कर जेल भेजा है।

कोतवाल शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि त्रिवेणी घाट परिसर में हुक्का पीने पर 03 व्यक्तियों के विरुद्ध, आपदा प्रबंधन अधिनियम, कोटपा अधिनियम व उत्तराखंड राज्य महावारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बताया कि कार्रवाई त्रिवेणी घाट चैकी इंचार्ज उत्तम रमोला की ओर से की गई।

उन्होंने आरोपियों की पहचान 32 वर्षीय देवेंद्र पुत्र एनएन शर्मा निवासी घासा रोड निकट वाल्मीकि मंदिर, मित्राऊ, थाना बाबा हरिदास नगर, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, 27 वर्षीय आनंद पुत्र रामवीर सिंह निवासी गोपाल नगर नजफगढ़ थाना बाबा हरिदास नगर दिल्ली और 65 वर्षीय अमर सिंह पुत्र दिलावर सिंह निवासी 500 स्वामी बाड़ा मित्राऊ, थाना बाबा हरिदास नगर दक्षिण पश्चिम दिल्ली के रूप में कराई है।

गर्भवती महिला के साथ मारपीट मामले में गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत

बीती 08 जुलाई को नगर निगम पार्षद शौकत अली, उसके दामाद परवेज, पत्नी और बेटी पर मारपीट मामले में कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को तहरीर में बताया था कि पार्षद सहित अन्य साथियों ने उसकी गर्भवती बेटी के साथ भी डंडे और ईंटों से मारपीट की थी। इसी मामले में आज दुखद घटना घटी है, गर्भवती महिला की मारपीट के चलते पेट में दो माह के बच्चे की मौत हो गई। यह पुष्टि राजकीय चिकित्सालय में गर्भवती महिला के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में हुई हैं। वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू जागरण में आक्रोश बना हुआ है।
आज पीड़ित पक्ष की ओर से पुनः कोतवाली पुलिस को तहरीर दी गई। शिकायतकर्ती बबीता देवी ने बताया कि बीते आठ जुलाई को घर में घुसकर पार्षद व अन्य साथियों ने जो मारपीट की थी। उसी के चलते उनकी गर्भवती बेटी के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। बेटी को जब राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया, तो डाॅक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराया। इसमें डाॅक्टर ने पीड़िता को बताया कि प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि पेट में पल रहा दो माह के बच्चे की मौत हो गई है। डाॅक्टर ने आगे बताया कि जल्द ही इसकी सफाई करनी होगी, अन्यथा आपकी जान को भी खतरा है।
महिला ने पार्षद पर यह भी आरोप लगाया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने पुलिस ने न्याय की मांग की है।

पुलिस से लगातार हम आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे है, मगर पुलिस बात को टाल रही है, आज गर्भवती बेटी के साथ जो घटना हुई है। उससे हिंदू जागरण मंच में आक्रोश बना हुआ है। पुलिस क्यों आरोपियों का बचाव कर रही है। अब इस मामले में ढिलाई बरतने पर हिंदू जागरण बाजार बंद करेगा। साथ ही पुलिस के आला अफसरों को भी घेरेगा।

– सत्यवीर तोमर, हिंदू जागरण मंच।

मामले की जानकारी मिली है, इस मामले में भ्रूण हत्या को लेकर आरोपियों के खिलाफ धाराएं बढ़ाई जा रही है।
– शिशुपाल सिंह नेगी, कोतवाल ऋषिकेश।

पुलिस ने सम्मोहित कर ठगी करने वाले बाबा को पकड़ा, नौ लाख के जेवरात बरामद


ऋषिकेश में एक बाबा ने महिला को सम्मोहित कर नौ लाख रूपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया, मामले की जानकारी पुलिस को लगी तो एसओजी देहात व कोतवाली ऋषिकेश की संयुक्त ने बाबा को नौ लाख रुपए के जेवरात के साथ गिरफ्तार किया है।

गढ़वाल ज्वैलर्स के ओनर हितेंद्र सिंह पंवार ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। बताया कि पत्नी मानसिक समस्या से जूझ रही है, इसी का फायदा उठाकर एक बाबा ने आध्यात्मिक रूप से उपचार करने के बहाने अपने निवास स्थान पर बुलाया। बताया कि बाबा ने दिसंबर 2019 से अब तक एक रुद्राक्ष की माला, सोने का ब्रेसलेट, रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, सोने की माला, सोने की 04 अंगूठी, तुलसी की माला तथा कुछ रुपए नगद भी लिए गए हैं। पुलिस ने मामले को लेकर बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

कोतवाल शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि आरोपी के निवास स्थान नेचर विला, नंबर 21 पर दबिश दी गई। जहां से आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। आरोपी से सोने चांदी का सामान भी बरामद किया गया है। कोतवाल ने आरोपी की पहचान योगी प्रियव्रत अनिमेश उर्फ महेंद्र रोड उर्फ रोबिन खलीफा पुत्र सुल्तान सिंह निवासी आजाद नगर, थाना मॉडल टाउन पानीपत हरियाणा के रूप में कराई।

कोतवाल ने बताया कि आरोपी पर हरियाणा में भी तीन मुकदमें पंजीकृत हैं।

पार्षद के खिलाफ कोतवाली पहुंचा हिंदु जागरण मंच, ऋषिकेश पुलिस को आरोपी

बीते रोज पार्षद शौकत अली पर एक परिवार के साथ मारपीट के मामले में कोतवाली ऋषिकेश में मुकदमा दर्ज किया गया। इसी मामले को लेकर हिंदू जागरण मंच से जुड़े कार्यकर्ता आज कोतवाली ऋषिकेश आ पहुंचे। उन्होंने पार्षद की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कोतवाली पुलिस को ज्ञापन दिया।

हिजामं के सत्यवीर तोमर ने कहा कि पार्षद शौकत अली पर गंभीर मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। लिहाजा पार्षद की गिरफ्तारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सोमवार तक पार्षद की गिरफ्तारी नहीं हुई तो मंगलवार को पुलिस के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पार्षद को पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता का संरक्षण प्राप्त है, जो गिरफ्तार करने से पुलिस बच रही है।

वहीं, पार्षद शौकत अली ने भी अपना पक्ष स्पष्ट किया है, पार्षद ने हैरतअंगेज खुलासा करते हुए कहा है कि मारपीट की घटना जरूर हुई है, मगर न ही वह स्वयं और उनके परिजन शिकायतकर्ता के घर गए और न ही डंडे और ईंट से मारपीट की गई। मामले दोनों पक्षों की ओर से सुलह की ओर बढ़ रहा था। मगर, जानबुझकर मामले को तूल दिया जा रहा है, पार्षद ने बताया कि वह स्वयं तब इस मामले में आए, जब तक घटनाक्रम निपट चुका था। पार्षद ने यह भी कहा कि गर्भवती महिला वाली बात भी झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।