सेन्टर को किराये पर लेकर कराई थी नकल, एसटीएफ ने किया गिरफ्तार

यूकेएसएसएससी भर्ती परीक्षा धांधलियों में एसटीएफ ने मंगलवार को 56वां आरोपी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी वन दरोगा भर्ती घपले में हुई। ऑनलाइन हुई परीक्षा में हरिद्वार में एक संस्थान की कंप्यूटर लैब किराये लेने वाले को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि इस सेंटर में कई आरोपियों को नकल कराई गई।
एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि स्नातक स्तरीय परीक्षा 2021, सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा, वन दरोगा भर्ती परीक्षा और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी चयन परीक्षा 2016 में हुई धांधली को लेकर दर्ज चार अलग-अलग केसों की जांच एसटीएफ कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वन दरोगा के 316 पदों के लिये एनएसईआईटी कंपनी से ऑनलाइन परीक्षा 16 जुलाई 2021 से 25 जुलाई 2021 तक राज्य में 31 केंद्रों पर कराई। करीब 85 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इनमें 620 आवेदक पास घोषित हुए। जिनका फिजीकल होने के बाद अंतिम परिणाम घोषित होना था। परीक्षा में गड़बड़ी मिलने पर रायपुर थाने में केस दर्ज हुआ है। इसमें अब तक प्रशांत, रविन्द्र, अश्वनी कुमार और कंप्यूटर लैब टेक्निशियन सचिन गिरफ्तार हुए हैं। एसटीएफ जांच में सामने आया कि हरिद्वार स्थित स्वामी दर्शनानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज के परीक्षा केंद्र को प्रवीण कुमार राणा पुत्र जगबीर सिंह निवासी देवनगर थाना सोनीपत हरियाणा ने किराये पर लिया था। उसे पूछताछ के लिए एसटीएफ कार्यालय बुलाकर वहां से गिरफ्तार कर लिया गया।

उत्तराखंड की फिजा बिगाड़ने का आरोप, कार्रवाई की मांग

अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार से मुलाकात कर बेरोजगारों के आंदोलन को फंडिंग करने वाले व पत्थर बरसाने वाले पत्थरबाजों को चिन्हित कर इनके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा।
नेगी ने कहा कि लगभग दो माह पहले एसएसपी/डीआईजी, देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने दावा किया था कि बेरोजगार आंदोलन को कुछ कोचिंग सेंटर्स व राजनीतिक दलों के कुछ नेताओं द्वारा किसी खास मकसद से फंडिंग की गई, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी पुलिस मामले का पर्दाफाश नहीं कर पाई, जोकि अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि उक्त फंडिंग मामले का पर्दाफाश होना देशहित में बहुत जरूरी है। अगर इसी प्रकार फंडिंग के माध्यम से आंदोलन हुए तो उत्तराखंड जैसे प्रदेश को जे एंड के जैसा प्रदेश बनने में देर नहीं लगेगी। अगर आंदोलन में कोई फंडिंग नहीं हुई है तो डीआईजी का बयान निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है।
नेगी ने कहा कि फंडिंग के माध्यम से आंदोलन करने को उकसाने वाले व पत्थरबाजों के आकाओं/साजिशकर्ताओं पर भी रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन की नाकामी के चलते बेरोजगारों पर लाठीचार्ज की नौबत आई, जिसकी मोर्चा घोर निंदा करता है एवं पुलिस-प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग सरकार से करता है।
मोर्चा पहले भी राज्य गठन से लेकर आज तक हुई तमाम भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग कर चुका है। हैरान करने वाली बात यह है कि डीआईजी का कहना है कि असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी की गई, तो फिर बेरोजगारों पर क्यों मुकदमे दर्ज किए गए। प्रतिनिधिमंडल में मोर्चा महासचिव आकाश पंवार, दिलबाग सिंह व सुशील भारद्वाज मौजूद रहे।

सवा चार लाख नगदी और ब्लैंक चेक के साथ भाजपा नेता संजय धारीवाल गिरफ्तार

पेपर लीक कांड में फरार चल रहे 50,000 के इनामी पूर्व भाजपा नेता संजय धारीवाल को आखिरकार एसआइटी ने गिरफ्तार कर ही लिया। उसके कब्जे से सवा चार लाख की नकदी और दो ब्लैंक चेक बरामद हुए हैं।

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पटवारी और जेई एई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में नारसन के मोहम्मदपुर गांव का प्रधान व भाजपा का पूर्व मंगलौर मंडल अध्यक्ष संजय धारीवाल एसआइटी की पकड़ से लगातार फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर आइजी गढ़वाल करण सिंह नागन्याल ने 50 हजार का इनाम घोषित किया था।
वहीं एसआइटी कुर्की से पहले मुनादी की कार्रवाई अंजाम दे चुकी थी। जबकि कुर्की के लिए भी कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया जा चुका था। कोर्ट से हरी झंडी मिलने पर किसी भी दिन कुर्की की कार्रवाई की जानी थी। दूसरी तरफ एसआइटी की एक टीम शिद्दत से संजय धारीवाल की तलाश में जुटी थी। मुखबिर से सूचना मिलने पर एसआइटी की टीम ने नारसन क्षेत्र से संजय धारीवाल को गिरफ्तार कर लिया।

एसएसपी अजय सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि संजय धारीवाल की निशानदेही पर अभ्यर्थियों को नकल स्थलों तक लाने व परीक्षा केन्द्रों तक ले जाने में इस्तेमाल किए गए वाहन एचआर 75 दृ5692 को मौहम्मदपुर जट हरिद्वार स्थित घर से बरामद किया गया। जबकि संजय धारीवाल के भाई सुधीर के करनाल हरियाणा स्थित मकान से कुल 4.25 लाख व दो ब्लैक चौक बरामद किए हैं।

इस धनराशि में से एक लाख दस हजार रुपये पटवारी भर्ती और तीन लाख पन्द्रह हजार रुपये व दोनों चौक एई /जेई भर्ती से सम्बन्धित छात्रों से लिए गए थे। आरोपित के भाई सुधीर व बहन के दामाद दीपेन्द्र पंवार उर्फ सोनू निवासी मुकन्दरपुर थाना गदरपुर जिला उधमसिंह नगर (कोचिंग संचालक) को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों अभियोगों पटवारी और जेई-एई में वर्तमान तिथि तक कुल 38 आरोपी गिरफ्तार किये जा चुके हैं। जांच अभी चल रही है।

नकल माफिया की संपत्ति का मूल्यांकन, कुर्क करने की तैयारी शुरु

नकल माफिया की कमर तोड़ने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और कड़ा कदम उठाया है। पटवारी और एई-जेई पेपर लीक प्रकरण के मुख्य आरोपी संजीव चतुर्वेदी समेत कुल पांच नकल माफिया को चिन्हित कर उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) में कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसके तहत इनकी कुल 75 लाख 60 हजार की सम्पत्ति का मूल्यांकन किया गया है।

भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वालों के खिलाफ राज्य की धामी सरकार लगातार कठोर कदम उठा रही है। अब तक 80 से ज्यादा आरोपितों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। राज्य के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिहाज से देश का सबसे सख्त नकल रोधी कानून भी उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है।
इसी क्रम में राज्य सरकार ने पटवारी एवं एई-जेई की परीक्षा में धांधली करने वालों पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है। इस मामले के मास्टर माइंड संजीव चतुर्वेदी, रितु चतुर्वेदी सहित गैंग के कुल 5 सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही करते हुए इनकी कुल 75 लाख 60 हजार की सम्पत्ति का मूल्यांकन कर लिया गया है। हरिद्वार के थाना कनखल में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्यवाही करते हुए नकल माफिया संजीव चतुर्वेदी व रितु चतुर्वेदी सहित गैंग से जुड़े 05 सदस्यों की चिन्हित सम्पत्ति में 4,150,000/- (इकतालीस लाख पचास हजार रुपये) नगदी व 3,412,000/- (चौंतीस लाख बारह हजार रुपये) कीमत के प्लॉट शामिल हैं। साथ ही सम्पत्ति जब्तिकरण (Property Attachment) के लिए जिलाधिकारी हरिद्वार को रिपोर्ट प्रेषित की गई है।

अभियुक्तों का विवरण जिन पर धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है-

1- संजीव चतुर्वेदी पुत्र त्रिपुरारी निवासी मौहल्ला कदम्भ चौराहा बड़ी मठिया के सामने थाना सदर जिला बलिया उ.प्र. हाल निवासी भगीरथ आवासीय परिसर, टाईप-03, एफ-4 लोक सेवा आयोग कनखल हरिद्वार

2- रितु चतुर्वेदी पत्नी संजीव चतुर्वेदी निवासी उपरोक्त

3- राजपाल पुत्र स्व. फूल सिंह निवासी ग्राम कुलचन्दपुर उर्फ नथौड़ी थाना गागलहेड़ी, जिला सहारनपुर, उ.प्र.

4- संजीव कुमार दुबे पुत्र स्व. मांगेराम निवासी उपरोक्त

5- रामकुमार पुत्र सुग्गन निवासी सेठपुर लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड।

नकल माफिया गिरोह की कमर तोड़ रहे धामी, अब संपत्ति कुर्क होनी शुरु

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इसे कड़ा एक्शन ही कहिए कि राज्य में नकल माफिया गिरोह का भंडाफोड़ ही नही हो रहा बल्कि संपत्ति कुर्क जैसी बड़ी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। दशकों से उत्तराखंड को खोखला कर रहे नकल माफिया को अगर किसी ने सिर्फ एक शिकायत पर पकड़ा तो उसका श्रेय वर्तमान मुख्यमंत्री धामी को जाता है।

यही नही लगातार हो रही गिरफ्तारियां इस बात का सबूत है कि धामी सरकार किसी को भी नही छोड़ने वाली है। ऐसे माफियाओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए धामी सरकार नकल विरोधी कानून लेकर आई, जिससे ऐसे कार्यों में संलिप्त लोगों पर कठोरत्तम कार्रवाई अमल में लाई जा सके। धामी सरकार की इच्छा शक्ति का पता लगातार हो रही कार्रवाई को देखकर भी पता चलता है।

आपको बता दें कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) परीक्षा घोटाले के मास्टरमाइंड हाकम सिंह की हरिद्वार में चिह्नित की गई संपत्ति को देहरादून जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट में कुर्क किया गया है। एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने हरिद्वार तहसीलदार को इस संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया गया। तहसीलदार रेखा आर्य ने सोमवार को मौके पर पहुंचकर नोटिस चस्पा करते हुए संपत्ति को कब्जे में ले लिया।

परीक्षा घोटाले की जांच कर रही उत्तराखंड एसटीएफ की जांच में सामने आया था कि नकल माफिया हाकम सिंह ने विभिन्न परीक्षा घोटालों से प्रदेश भर में करोड़ों की संपत्ति जुटाई। हरिद्वार से लेकर देहरादून व उत्तरकाशी जिलों में बेशकीमती संपत्तियां होने की जानकारी भी मिली। अवैध रूप से जुटाई गई संपत्तियां जब्त करने के लिए हाकम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी जांच उत्तराखंड एसटीएफ के इंस्पेक्टर कुंदन सिंह राणा को सौंपी गई थी।

अवैध कमाई से अर्जित की गई संपत्ति की खोजबीन के दौरान हाकम की हरिद्वार के रानीपुर झाल क्षेत्र में भी एक संपत्ति होने की जानकारी एसटीएफ को मिली थी। छानबीन में सामने आया है कि यह संपत्ति हाकम सिंह ने बिल्केश्वर कालोनी निवासी वासुदेव अग्रवाल से लगभग 84 लाख रुपये में खरीदी थी। प्लाट पर मकान का निर्माण होता पाया गया था।

विवेचक इंस्पेक्टर कुंदन सिंह राणा ने संपत्ति जब्त करने की रिपोर्ट जिलाधिकारी देहरादून को भेजी थी। जिस पर जिलाधिकारी देहरादून सोनिका ने संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए। इस कार्रवाई का हवाला देते हुए उत्तराखंड एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने जिलाधिकारी हरिद्वार को पत्र भेजा। जिसके आधार पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने हरिद्वार तहसीलदार को इस संपत्ति का रिसीवर नियुक्त कर दिया है।
सोमवार को तहसीलदार रेखा आर्य, नायब तहसीलदार अनिल गुप्ता सहित टीम को लेकर मौके पर पहुंची और संपत्ति पर नोटिस चस्पा करते हुए अपनी कब्जे में ले लिया। हरिद्वार में हाकम का बैंक खाता भीहरिद्वार में हाकम की सिर्फ संपत्ति ही नहीं, बल्कि एक बैंक खाता भी मौजूद है। एसटीएफ की खोजबीन में इस बैंक खाते का पता चला। हालांकि, खाते में कोई खास रकम मौजूद नहीं है।

सूत्र बताते हैं कि रानीपुर मोड स्थित पीएनबी की अहमदपुर ब्रांच में हाकम का बैंक खाता खुला हुआ है। इस खाते में चंद रुपये ही मौजूद हैं। हरिद्वार में खाता खुलवाने के पीछे हाकम का क्या उद्देश्य था, वह इसमें रकम क्यों नहीं जमा कर पाया, यह जांच का विषय है, लेकिन हरिद्वार में खाता खुलवाने पर हाकम की मंशा पर सवाल जरूर उठ रहे हैं।

मोर्चा ने जम्मू और कश्मीर बनने से बचाने को आखिर क्यों दिया ज्ञापन

जन संघर्ष मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी नेतृत्व में तहसील घेराव/प्रदर्शन कर बेरोजगारों के आंदोलन को फंडिंग करने वाले व पत्थर बरसाने वाले पत्थरबाजों को चिन्हित कर इनके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी, विकासनगर को सौंपा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेगी ने कहा कि लगभग 20-25 दिन पहले एसएसपी/डीआईजी, देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने दावा किया था कि बेरोजगार आंदोलन को कुछ कोचिंग सेंटस व राजनीतिक दलों के कुछ नेताओं द्वारा किसी खास मकसद से फंडिंग की गई, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी पुलिस मामले का पर्दाफाश नहीं कर पाई, जोकि अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि उक्त फंडिंग मामले का पर्दाफाश होना देशहित में बहुत जरूरी है। अगर इसी प्रकार फंडिंग के माध्यम से आंदोलन हुए तो उत्तराखंड जैसे प्रदेश को जे एंड के जैसा प्रदेश बनने में देर नहीं लगेगी। अगर आंदोलन में कोई फंडिंग नहीं हुई है तो डीआईजी का बयान निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है।
नेगी ने कहा कि फंडिंग के माध्यम से आंदोलन करने को उकसाने वाले व पत्थरबाजों के आकाओं/साजिशकर्ताओं पर भी रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। मोर्चा महासचिव आकाश पंवार व दिलबाग सिंह ने कहा कि पुलिस प्रशासन की नाकामी के चलते बेरोजगारों पर लाठीचार्ज की नौबत आई, जिसकी मोर्चा घोर निंदा करता है एवं पुलिस-प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग सरकार से करता है।
घेराव/प्रदर्शन में विजय राम शर्मा, विनय कांत नौटियाल, हाजी असद, सलीम (मुजीब-उर-रहमान), बृजलाल टम्टा, के.सी. चंदेल, भजन सिंह नेगी, जयकृत नेगी, जयदेव नेगी, इदरीश, प्रवीण शर्मा पिन्नी, अमित जैन, रहबर अली, किशन पासवान, भगत सिंह नेगी, विक्रम पाल, मुकेश पसबोला, रूपचंद, शहजाद, राजेंद्र पंवार, नरेंद्र तोमर, आशीष सिंह, दीपांशु अग्रवाल, दिनेश राणा, इंतजार अली, अमित कुमार, गोविंद सिंह नेगी, सलीम मिर्जा, गुरविंदर सिंह, सुशील भारद्वाज, मनोज राय, संजय पटेल, कुंवर सिंह नेगी, संगीता चौधरी, प्रदीप सिंह, नीरज ठाकुर, प्रमोद शर्मा, देव सिंह चौधरी, चौधरी मामराज, प्रवीण कुमार, मो. आसिफ, जयपाल सिंह, फकीर चंद पाठक, विनोद रावत, सुरजीत सिंह, मदन सिंह, संध्या गुलेरिया आदि मौजूद रहे।

पुलिस ने पत्थरबाजों को फंडिंग करने वाले एक बैंक खाते को किया चिन्हित

दून पुलिस ने नौ फरवरी को गांधी पार्क के पास धरना प्रदर्शन के दौरान हुई पथराव की घटना मुकदमा दर्ज किया था। इसमें 10 पत्थरबाजों को चिन्हित किया गया है, जबकि पत्थरबाजों को फंडिंग करने वाले एक बैंक खाते को भी पुलिस ने फ्रीज किया है।

थाना कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 57/23 धारा 147/186/188/307/332/341/ 353/34/427/324 भादवी तथा 3/4 लोक संपत्ति निवारण अधिनियम व 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग की विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा अब तक पथराव की घटना में शामिल 10 पत्थरबाजों को चिन्हित किया गया है, साथ ही विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित तथा पुलिस में पथराव करने वाले उपद्रवियों को वित्तीय पोषण देने वाले एक संदिग्ध खाते को फ्रीज किया गया है।

उपद्रवियों को वित्तीय पोषण देने वाले व्यक्तियों / संगठनों को चिन्हित कर उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया फ्लेटफॉर्म्स पर सतर्क दृष्टि रखते हुए भ्रामक सूचना फैलाने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उनकी लगातार निगरानी की जा रही है।

आयोग ने कहा-अफवाह का हिस्सा ना बनें, नही तो नए अध्यादेश के तहत होगी कार्रवाई

राजस्व उप निरीक्षक परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा दिनांक 12 फरवरी, 2023 (रविवार) को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 01 बजे तक राज्य के 13 जनपदों में कुल 498 परीक्षा केन्द्रों पर सकुशल आयोजित की गयी। उक्त परीक्षा में कुल आवेदित अभ्यर्थियों 1,58,210 के सापेक्ष 1,03,730 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। उक्त उपस्थिति 65.60 प्रतिशत रही।
कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नपत्र की पेपर सील की गोपनीयता के सम्बन्ध में व्यक्त संदेह और भ्रांतियों के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नपत्र प्रेस द्वारा बॉक्सों शील्ड किया जाता है। उक्त बॉक्सों के अंतर्गत लिफाफों में (पाली बैग्स) प्रश्न पत्र शील्ड होते हैं। गोपनीय सामग्री के प्रेस से आयोग में उपलब्ध होने व आयोग से जनपदों को उपलब्ध कराये जाने तथा परीक्षा तिथि को कोषागार से सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से परीक्षा केन्द्रों को उपलब्ध कराते समय अर्थात प्रत्येक स्तर पर वीडियोग्राफी की जाती है। उक्त गोपनीय सामग्री वाले बॉक्स प्रधानाचार्य व केन्द्र प्रभारी के कक्ष में कक्ष निरीक्षक की उपस्थिति में खोले जाते हैं, जिसकी वीडियोग्राफी की जाती है। प्रत्येक प्रश्नपत्र पर पेपर शील लगी होती है, जिसकी कभी-कभी यातायात के दौरान टूटने की संभावना हो सकती है। उक्त प्रश्नपुस्तिका की पेपर शील को कक्ष निरीक्षक के निर्देश पर अभ्यर्थियों द्वारा खोला जाता है ताकि सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर व समय मिल सके। अतः प्रश्नपत्र की गोपनीयता संरक्षित है तथा कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा व्यक्त संदेह निर्मूल है। कतिपय लोगों द्वारा इस विषय मे भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है, जिनके विरुद्ध नए नकल विरोधी अध्यादेश के सुसंगत प्राविधानो के तहत कार्यवाही की जाएगी।

उत्तरकाशी में दर्ज हुई नकल विरोधी कानून के तहत पहली एफआईआर

पेपर लीक को लेकर प्रदेश भर में बेरोजगार संघ से जुड़े युवाओं ने भारी प्रदर्शन किया वहीं रविवार को बेरोजगार संघ के विरोध के बावजूद प्रदेश में पटवारी की परीक्षा संपन्न हुई। इस दौरान एक लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने प्रदेश भर में पटवारी की परीक्षा में भाग लिया वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परीक्षा सफल संपन्न होने के बाद कहा कि हमने अब सख्त नकल विरोधी कानून बना दिया है वहीं इस कानून के बनने के बाद पटवारी की परीक्षा संपन्न हुई जिसमें एक लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों द्वारा अफवाहें भी पेपर लीक को लेकर फैलाई गई और हमने उनके विरोध भी एफ आई आर दर्ज कर ली गई है।

सीएम धामी ने साफ किया है कि हमने जो नकल विरोधी सख्त कानून बनाया है उसमें ऐसे व्यक्तियों के लिए भी सजा का प्रावधान है जो अफवाएं फैला रहे हैं या फैलाएंगे और इसी के तहत अब पहली एफआईआर अफवाह फैलाने के तहत दर्ज कर ली गई है।

आपको बता दें कि पटवारी की परीक्षा संपन्न हुई उसमें कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि उन्हें सीलबंद पेपर नहीं मिला था। इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत जिला अधिकारी को भी की थी वही प्रशासन द्वारा साफ कर दिया गया था कि पेपर लीक नहीं हुआ है।

राज्यपाल ने 24 घंटे के अंदर ही धामी सरकार के अध्यादेश को दी मंजूरी

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश 2023 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ये अध्यादेश प्रदेश में लागू हो गया है।
उत्तराखण्ड प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता एवं शुचिता को सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 09 फरवरी, 2023 को उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए माननीय राज्यपाल की मंजूरी के लिए अग्रसारित किया था। इस अध्यादेश में दोषियों के विरूद्ध सख्त प्रावधान किए गए हैं।
यदि कोई व्यक्ति, प्रिटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, प्रबंध तंत्र, कोचिंग संस्थान इत्यादि अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा तथा दस करोड़ रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
यदि कोई व्यक्ति संगठित रूप से परीक्षा कराने वाली संस्था के साथ षडयंत्र करता है तो आजीवन कारावास तक की सजा एवं 10 करोड़ रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
यदि कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा में स्वयं नकल करते हुए या अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए तीन वर्ष के कारावास व न्यूनतम पांच लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि वह परीक्षार्थी दोबारा अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पुनः दोषी पाया जाता है तो न्यूनतम दस वर्ष के कारावास तथा न्यूनतम 10 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
यदि कोई परीक्षार्थी नकल करते हुए पाया जाता है तो आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से दो से पांच वर्ष के लिए डिबार करने तथा दोषसिद्ध ठहराए जाने की दशा में दस वर्ष के लिए समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार किए जाने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई परीक्षार्थी दोबारा नकल करते हुए पाया जाता है तो क्रमशः पांच से दस वर्ष के लिए तथा आजीवन समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार किए जाने का प्रावधान किया गया है।
अनुचित साधनों के इस्तेमाल से अर्जित सम्पति की कुर्की की जायेगी।
इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध संज्ञेय, गैर जमानती एवं अशमनीय होगा।