आयकर रिटर्न दाखिल करने में इन बातों का रखें ध्यान

फाइल करने में केवल 4 दिन बाकी हैं। जानें, इतने कम दिन बचने के बाद भी आखिर आप कैसे आसानी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फाइल करने से पहले ध्यान रखें कि सभी जरूरी दस्तावोज आपके पास हों। किन-किन दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है, ये आपकी आय पर निर्भर करेगा। आमतौर पर जो दस्तावेज चाहिए होते हैं उनमें आपके एंप्लॉयर द्वारा दिया गया फॉर्म 16, बचत खाते और फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिले इंटरेस्ट के स्टेटमेंट्स, टीडीएस सर्टिफिकेट, सभी कटौतियों के प्रूफ, होम लोन पर दिए गए इंटरेस्ट का स्टेटमेंट आदि।
यदि आपने पिछले फाइनैंशल इयर में नौकरी बदली है तो आपको दो फॉर्म 16 की जरूरत होगी। एक फॉर्म 16 आपको मौजूदा एंप्लॉयर से लेना होगा, इसके अलावा एक फॉर्म पिछले एंप्लॉयर से लेना होगा। ज्यादातर लोग दो फॉर्म 16 को लेकर परेशान रहते हैं। ऐसी स्थिति में आमतौर पर टैक्सपेयर्स की परेशानी यह रहती है कि वह टीडीएस को किस तरह से काउंट करें।

फॉर्म 26 से करें सर्टिफिकेट्स का मिलान
ज्यादातर सैलरीड एंप्लॉयीज को एंप्लॉयर्स से सैलरी टैक्स कटौती के बाद ही मिलती है। यह सुनिश्चित करने के लिए आपके टीडीएस की हर किस्त एंप्लॉयर की ओर से सरकारी खाते में जमा हुई है या नहीं। आपको टीडीएस सर्टिफिकेट में दिए गए अमाउंट को देखना होगा और फॉर्म 26 चेक करना होगा। फॉर्म 26 के तहत सालाना टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट होता है, जिसके तहत आपके नाम पर जमा हुए सारे टैक्स का ब्योरा दर्ज होता है।

फाइल करने से पहले चुकाएं सारे ड्यूज
आईटीआर फाइल करने से पहले अपनी ओर चुकाए जाने वाले सारे टैक्स का ब्योरा जान लें। एक बार जब आप अपनी ओर से चुकाए जाने वाले टैक्स का पूरा ब्योरा जान लेंगे तो फिर आप इसमें से टीडीएस को घटाकर बाकी बचे बैलेंस का भुगतान कर सकेंगे। बचे हुए टैक्स को आप नेट बैंकिंग के जरिए या फिर बैंक की शाखा में जाकर चालान के जरिए चुका सकेंगे। अपने ड्यूज चुकाने के बाद एक बार फॉर्म 26 भी चेक करें कि उसमें यह दिख रहा है या नहीं। हालांकि आमतौर पर टैक्स पेमेंट के कई दिनों बाद ही यह फॉर्म 26 में दिखता है।

आईटीआर फाइल करने से पहले यह जरूर चेक कर लें कि आपके लिए कौन सा फॉर्म जरूर है। ऐसा न करने पर यह डिफेक्टिव रिटर्न माना जाएगा। यदि आप अपने लिए जरूरी फॉर्म के अलावा किसी और फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139 (9) के तहत आपको नोटिस भी मिल सकता है। डिपार्टमेंट से मिले नोटिस में आपको तय समय में दोबारा आईटीआर भरने के लिए भी कहा जा सकता है। यदि आप तय समय में रिवाइज्ड आईटीआर नहीं भर पाते हैं तो माना जाएगा कि आपने कभी आईटीआर फाइल ही नहीं किया।

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