हाईकोर्ट ने उमेश कुमार के नार्कों और ब्रेन मैपिंग टेस्ट पर लगाई रोक

समाचार प्लस चैनल के सीईओ उमेश कुमार की अर्जी पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने मुख्यमंत्री के भाई और दोस्त तथा विवेचक को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आदेश के बाद सरकार ने नार्को व ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने की अनुमति प्रदान करने संबंधी याचिका को वापस ले लिया है।

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ में न्यूज चौनल के सीईओ उमेश की अर्जी पर सुनवाई हुई। जिसमें जमानत तथा प्राथमिकी निरस्त करने के साथ ब्रेन मैपिंग व नार्को टेस्ट पर रोक लगाने की प्रार्थना की गई थी। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद देहरादून की निचली कोर्ट को शुक्रवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई करने, सरकार को बहस पूरी करने, सुनवाई के दौरान अगली तारीख ना मांगने के निर्देश दिए। साथ ही मामले में विपक्षी सीएम के भाई विरेंद्र रावत, दोस्त संजय गुप्ता तथा विवेचक को नोटिस जारी किया है।

सरकार ने उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन होने की वजह से नार्को व ब्रेन मैपिंग टेस्ट की अनुमति संबंधी अर्जी को वापस ले लिया। कोर्ट के आदेश से इस मामले में सरकार को झटका लगा है। यहां बता दें कि इस मामले में हाई कोर्ट अब तक आरोपितों राहुल भाटिया, प्रवीण साहनी, सौरभ साहनी, मृत्युंजय मिश्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगा चुकी है।

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