निकायों में सभी कार्य ऑन लाइन करने पर दे जोर-मुख्य सचिव

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने सचिवालय में शहरी विकास विभाग की समीक्षा के दौरान आवासीय योजनाओं के निर्माण के समय ही लाभार्थियों को आवास आवंटित किए जाने के निर्देश दिए ताकि लाभार्थी स्वयं भी आवास निर्माण की क्वालिटी चेक कर सकें, साथ ही, लाभार्थी अपनी सुविधानुसार छोटे-मोटे परिवर्तन कर सकें इसका भी प्राविधान किया जा सकता है।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रॉपर्टी टैक्स हेतु सेल्फ असेसमेंट सिस्टम को 100 प्रतिशत लागू कराए जाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ट्रेड टैक्स नवीनीकरण के लिए लाइसेंस की समयावधि भी बढ़ाए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने हेतु पावर डेलीगेट करने के भी निर्देश दिए। कहा कि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी फाइल उच्च स्तर तक जाने से उच्च स्तर पर अनावश्यक रूप से कार्यों का दबाव बढ़ता है और बाकी कार्य प्रभावित होते हैं। उन्होंने अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन किए जाने पर जोर देते हुए कहा कि इससे आमजन को बार बार ऑफिसों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।
मुख्य सचिव ने शहरी विकास विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु सिस्टम विकसित किए जाने के भी निर्देश दिए। कहा कि सभी कर्मचारियों का वार्षिक प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए और इसका एसीआर में भी उल्लेख किया जाए। इसके लिए इस क्षेत्र में बेस्ट कार्य कर रहे संस्थानों से एमओयू किया जा सकता है।
मुख्य सचिव ने कहा कि स्लम में रह रहे लोगों को एक अच्छा माहौल रहने को मिले इसके लिए प्लान तैयार किया जाए, साथ ही स्लम रिहैबिलिटेशन हेतु बजट में प्राविधान किए जाने के भी निर्देश दिए। इसके लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का भी लाभ उठाया जाए। उन्होंने सरकारी भूमियों पर कब्जों से बचाने हेतु जीपीएस बेस्ड सिस्टम विकसित किए जाने के साथ ही डिमार्केशन और साइन बोर्ड आदि लगाने के भी निर्देश दिए।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.