100 से ज्यादा लोगों के होली पर जमा होने पर हो सकती है कार्रवाई

होली पर्व पर इस बार 100 से अधिक लोगों के एक साथ रहने पर पाबंदी रहेगी। शासन स्तर से आज होली को लेकर एसओपी जारी की गई।
राज्य में कोविड के बढ़े मामलो को देखते हुए शासन ने होलिका पर्व आयोजन की गाइड लाइन जारी कर दी है।साथ ही नियमो के अनुपालन न होने पर जिम्मेदार अधिकारियों को कारवाई के लिए निर्देश दिए है।
1. होलिका दहन हेतु कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियों हेतु अनुमति रहेगी तथा होलिका दहन स्थल पर अनावश्यक भीड़ का जमावाड़ा नहीं किया जायेगा। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले समस्त व्यक्ति मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। होलिका दहन कार्यक्रम में 60 साल से ऊपर की महिला व पुरूष, दस साल से कम उम्र के बच्चे तथा गम्भीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने से बचे ऐसे लोग सार्वजनिक स्थलों पर होली खेलने से बचें एवं घरों के अन्दर ही होली मनायें।
2. होली मिलन स्थल पर स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत (अधिकतम 100 ) से ज्यादा व्यक्ति प्रतिभाग नहीं करेंगे। 3. समारोह के आयोजकों द्वारा स्थल के प्रवेश पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर आदि व्यवस्थायें
सुनिश्चित की जायेंगी तथा बुखार, जुखाम आदि से पीड़ित व्यक्तियों तथा बिना मास्क पहने
व्यक्तियों को शालीनता के साथ स्थल पर प्रवेश न करने की सलाह दी जाये।
4. होली मिलन स्थलों पर शालीनता के साथ होली मनाई जायेगी। किसी प्रकार का हुडदंग आदि नहीं किया जायेगा। सार्वजनकि स्थल पर मदिरा पान, तेज म्यूजिक, लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग नहीं किया जायेगा। 5. कैन्टेनमैन्ट जोन में होली खेलना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा । लोग अपने घरों के अन्दर ही होली
मना सकते हैं।
6. संकरी सडकों एवं संकरी गलियों आदि में होली खेलने से बचें ।
होली में पानी एवं गीले रंगों का प्रयोग करने से बचे व सखे रंग, आर्गनिक (फूलों से बने रंगा) का प्रयोग करते हुए अन्य लोगों को भी प्रेरित करें तथा गले मिलने आदि से बचने की कोशिश करें। 8. होली मिलन समारोह में यथासंभव खाद्य सामग्री आदि का वितरण से परहेज किया जायेगा याद
अति आवश्यक हो तो खाद्य पदार्थ एवं पेयजल वितरण हेतु डिस्पोजेवल गिलास तथा वर्तनों का
प्रयोग किया जायेगा ।

9. समारोह स्थल पर आयोजकों द्वारा डस्टविन आदि की समुचित व्यवस्था की जायेगी तथा कूडे आदि को इधर-उधर न बिखराकर डस्टबिन का प्रयोग किया जायेगा । 10. समारोह स्थल पर कोविड के मानकों एवं दिशा -निर्देशों का समुचित अनुपालन करान की
दायित्व आयोजकों का होगा।
11. समय-समय पर भारत सरकार, राज्य सरकार, एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजेशन और मास्क का प्रयोग इत्यादि शामिल है।
12. माह की विभिन्न तिथियों में मनाये जाने वाले अन्य त्यौहारों में भी कोविड संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजेशन और मास्क का प्रयोग किया जायेगा एवं त्यौहार मनाने के स्थल पर थर्मल स्कैनिंग आदि व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेंगी । त्यौहार के स्थल पर 50 प्रतिशत (अधिकतम 100) से ज्यादा व्यक्ति प्रतिभाग नहीं करेंगे। त्यौहार के स्थल पर यथासंभव खाद्य सामग्री आदि का वितरण से परहेज किया जायेगा एवं समय-समय पर भारत सरकार, राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी किये गये दिशा दृ निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जाये

503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.