तीर्थनगरी में न्यायालय के आदेश के बाद कोतवाली ऋषिकेश में दो व्यक्तियों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मन मोहन सिंह की अदालत ने दिया है।
अधिवक्ता संजीव पांडे और कुलदीप रावत ने बताया कि ललित चैधरी व दीपक बंसल ने अपनी कॉलोनी के बुजुर्ग अशोक वाजपेई और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी मारपीट तथा गाली गलौज की। बताया कि बीते 11 अप्रैल को अशोक वाजपेई का बेटा कॉलोनी में अपने पालतू जानवर को टहला रहा था, तभी कॉलोनी के ही ललित चैधरी ने कहा कि वह इस पालतू जानवर को लेकर यहां ना आए, जब अशोक वाजपेई ने इस मामले में उन्हें रोका, तो ललित चैधरी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। साथ ही मारपीट व गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी।
अधिवक्ता ने बताया कि बीते 18 अप्रैल को ललित चैधरी अपने साथी दीपक बंसल के साथ उनके अशोक वाजपेई के घर आया और गाली गलौज करते हुए उनकी पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार किया। इस मामले में ऋषिकेश पुलिस को शिकायती पत्र दिया गया। मगर कार्यवाही ना होने पर एसएसपी देहरादून को भी पत्र के जरिए जानकारी दी। अधिवक्ता ने बताया कि जब दोनों ही जगहों से कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो न्यायालय की शरण ली गई। अधिवक्ता ने बताया कि न्यायाधीश ने मामले को सही पाते हुए कोतवाली ऋषिकेश को यह आदेश दिया है कि वह संबंधित धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें।
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.