रमजानः लॉकडाउन के नियमों का हर हाल में करना होगा पालन

रमजान के महीने में भी पुलिस के सामने कोरोना संक्रमण से बचाव को लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए एसपी सिटी श्वेता चैबे ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से समन्वय बनाने के निर्देश पुलिस उपाधीक्षकों को दिए हैं। रमजान का महीना 24 अप्रैल से शुरु होने जा रहा है। लॉकडाउन के चलते पूजा स्थलों, धार्मिक जमाव, धार्मिक सभाओं आदि को पूर्णता प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे में पुलिस अधीक्षक नगर श्वेता चैबे ने बैठक की। उन्होंने बताया कि रमजान में लॉकडाउन के दृष्टिगत गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से कराए जाने की जरूरत है।

रमजान शुरू होने से पहले ही मुस्लिम धर्मगुरुओं को विश्वास में लेकर पूरी व्यवस्था बना ली जाय, ताकि किसी तरह की दिक्कत न आए। सीओ सिटी शेखर सुयाल, सीओ पटेनगर अनुज कुमार, सीओ मसूरी नरेंद्र पंत, सीओ नेहरू कालोनी पल्लवी त्यागी और सीओ डालनवाला विवेक कुमार मौजूद रहे। 

इन बातों का रखना होगा ध्यान…
-रमजान के मद्देनजर अपने-प्रत्येक थाना स्तर पर धर्मगुरुओं के साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए पीस कमेटी की बैठक आयोजित कर ली जाए। धर्मगुरुओं और गणमान्य व्यक्तियों से लॉकडाउन के दृष्टिगत सभी आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन कराने को पेरित किया जाए।  
-अपने-अपने क्षेत्रों में लॉकडाउन के दिशा- निर्देशों का भली-भांति प्रचार-प्रसार करा दिया जाए।
-रमजान में सहरी और इफ्तार के समय किसी भी प्रकार के खाने पीने का सामान लेने के लिए घरों के बाहर ना जाएं। बहुत ही जरूरी हो तो सुबह सात से दोपहर एक बजे तक आवश्यक खाद्य सामग्री सामाजिक दूरी बनाते हुए खरीद कर रख लें।
-उपयोगी खाद्यान्न सामग्री हेतु आवश्यक रूप से होम डिलीवरी कराने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।
-शहरी और रोजा इफ्तार घर वालों के साथ रह कर ही करें।  आस-पड़ोस रिश्तेदारों के साथ कहीं पर भी सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर इफ्तार पार्टी करने की इजाजत नहीं होगी। 
-कोरोना संक्रमण के फैलने के दृष्टिगत मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ना पहले ही मना है। रमजान माह में भी नमाज घर में ही पढ़ी जाएगी। किसी भी वक्त की नमाज के लिए आस-पड़ोस के लोगों को इकट्ठा होकर नमाज पढ़ना प्रतिबंधित है। लोगों को तरावीह और नमाज अपने-अपने घरों में ही पढ़ने हेतु बताया जाए। 
-सभी क्षेत्राधिकारियों को अपने अपने सर्किल में भ्रमण कर सोशल डिस्टेंस का पालन पूर्ण रूप से कराने और जरूरतमंदों को सभी प्रकार का राशन वितरण करने संबंधी कार्य को सुचारू रूप से चलाया जाए।

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