कैबिनेट फैसलों में लिए गए अहम निर्णय…

सीएम आवास में कैबिनेट में बैठक संपन्न हुई। इस दौरान 52 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। मुख्य सचिव एसएस संधू ने ब्रीफिंग कर बैठक की विस्तार में जानकारी दी।

मुख्य सचिव ने बताया कि रेरा के ढांचे में 31 पद मंजूर हुए। आवास विभाग में दिव्यांग बच्चों के लिए 3000 वर्ग मीटर ग्राम ब्सली पुरस्कार दिया गया। मसूरी में 15 मीटर तक मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाए पर बनी सहमति।

ऋषिकेश एम्स की ब्रांच के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, तब तक कोई भी निर्माण कार्य 3 महीने तक नहीं किया जाएगा।

सहसपुर में स्किल हब बनाने का निर्णय लिया गया। ग्रह विभाग में कारगर में बंदी रक्षक के तैनाती अधिकारी बदले गए अब रेंज को अधिकारी मिला। स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत टॉप 5 में शामिल है, ऐसे में योजनाओं के दौरान बेहतर बिंदू को लेकर के उत्तराखंड काम करेगा।

स्टार्टअप के लिए नहीं नीति हुई मंजूर
नई औद्योगिक नीति में 2 एकड़ जमीन 30 एकड़ मैदानी इलाके में यदि किसी के पास है तो इन्वेस्टमेंट के आधार पर 2ः खर्च रोड, बिजली, पानी पर सरकार करेगी एसटीपी के लिए भी मदद मिलेगी
निवेशक अब पहाड़ में 2 एकड़ और मैदानी इलाकों में 30 एकड़ तक जमीन खरीद सकते हैं
सिविल कोर्ट परिसर खटीमा में चैंबर के लिए 90 साल तक जमीन सरकार देगी
आयुर्वैदिक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य की रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाकर 60 से 65 साल किया गया
स्कूल एजुकेशन में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत घर में पढ़ाने वाले बच्चों के लिए 285 शिक्षकों को भर्ती किया जाएगा।
ग्रह कारागार के लिपिक के नियमावली मे किया गया संशोधन
देहरादून में मेट्रो नियो के लाइन बिछाने का स्टेशन के लिए विभाग जमीन देंगे, क्योंकि कई विभागों की जमीन इसके बीच में आ रही है।
परिवहन विभाग निगम 100 बसे खरीदने जा रहा है उस पर जो ऋण लगेगा, उसका ब्याज सरकार द्वारा किया जाएगा।
डैड में ऑनलाइन ही आवेदन होगा
कृषि कल्याण विभाग के तहत मंडुवा को 35 रूपये प्रति किलो के भाव से सरकार खरीदेगी।
मिलट मिशन को राज्य सरकार ने दी मंजूरी
4 जनपद में अंत्योदय योजना के तहत 1 किलो मंडुआ भी मिलेगा। श्रम विभाग में पंजीकरण के दौरान आ रही परेशानी को लेकर निर्णय लिया गया है की 20 दिन में पंजीकरण नहीं करता तो उसको स्वस्थ पंजीकरण ही माना जायेगा।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फॉरेस्ट में इको टूरिज्म समिति का गठन किया गया
ग्राम विकास विभाग के तहत काम
सभी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए राज्य स्तरीय समिति बनेगी
हरिद्वार में पाड सिस्टम को मंसूरी अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा, 20 किलोमीटर और 4 सेक्टर होंगे हरिद्वार में
डैडम् में कस्टमाइज पैकेज के लिए नीति बनाई गई है, जिसके इंवेस्टर 200 करोड़ से अधिक निवेश के लिए एक कमेटी का गठन होगा
गन्ना विभाग की सितारगंज चीनी मिल को निजी हाथ में सौंपा जाएगा सरकार का ₹40करोड़ खर्च आता है ऐसे में 5 करोड रूप्ये़ सरकार को भी मिलेगा।
उद्योग विभाग का खनन विभाग में फैसला लेने का अधिकार जिलाधिकारी को भी दिया गया
स्कूल में सप्ताह में अब 2 दिन सुगंधित दूध दिया जाएगा
सिंगल यूज प्लास्टिक घर आने वाली फैक्ट्री अगर कोई अल्टरनेटिव बनाकर देती है तो विकल्प लाने वाली फैक्ट्री को राहत दे देगी सरकार
वित्त विभाग के तहत जमीनों के सर्कल रेट के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
विधानसभा का बजट सत्र आगामी 13 से 18 मार्च तक गैरसैंण में आहूत किया जाएगा
नैनीताल की माल रोड के सौंदीयकरण के बाद अब अल्मोड़ा के पटल पर कभी किया जाएगा सौंदीयाकरण
देहरादून के बीचो बीच गोडाउन जिस तरह से चयनित किए गए थे, अब अन्य शहरों में भी चयनित किए जाएंगे।
3 लाख से नीचे कार्य कोई भी जिला योजना में नहीं ले जाएंगे
एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए क्रैश बैरियर का निर्माण किया जाएगा
मत्स्य पालन में तालाब पालन के लिए 100 वर्ग मीटर से कम करके 50 वर्ग मीटर किया गया है।

जोशीमठ के लोगों की सुरक्षा को हर संभव कदम उठा रही सरकार-धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भू-धंसाव से प्रभावित जोशीमठ क्षेत्र की समस्याओं के समाधान की दिशा में हम चरणबद्ध ढ़ंग से आगे बढ़ रहे हैं। प्रभावित लोगों को त्वरित राहत एवं बचाव पहुंचाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जोशीमठ के लोगों की जानमाल की सुरक्षा ही इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रभावित परिवारों को तात्कालिकता के साथ सुरक्षित स्थानों में भेजा जा रहा है। प्रभावित भवनों के चिन्हीकरण का कार्य निरन्तर जारी है। भूवैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों की टीमें भूधसांव के कारणों की जांच के कार्य में लगी है। प्रशासन प्रभावितों के निरन्तर सम्पर्क में है। राहत शिविरों में उनकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू धंसाव से प्रभावित जोशीमठ क्षेत्र के लोगों के हित में राज्य कैबिनेट द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावितों के व्यापक हित में बताया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विपदा की इस घड़ी में हम प्रभावितों के साथ खड़े हैं इसमें कहीं किसी को भी किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। प्रभावितों के हित में उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं के अनुरूप उनके पुनर्वास और सेटलमेंट के लिए काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी स्वयं और उनका कार्यालय भी लगातार इस बात की चिंता कर रहा है। प्रभावितों के विस्थापन के लिए उनके सुझावों के आधार पर इतनी बेहतर व्यवस्था की जायेगी यह पूरे देश के लिए नजीर बने।

एक हजार गांवों में सोलर ऊर्जा से होगी विद्युत सप्लाई

उत्तराखंड के एक हजार गांवों को सोलर ऊर्जा से रोशन किए जाने के लक्ष्य पर काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बारे में प्रस्ताव कैबिनेट में पास कराने के लिए विभाग को तुरंत ड्राफ्ट बना कर देने को कहा है।
उत्तराखंड में सौर ऊर्जा उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं। सरकार ने एक हजार गांवों में बंजर पड़ी पूरब मुखी जमीनों को चिन्हित भी कर लिया है। सरकार चाहती है कि इन गांवों में सौर ऊर्जा से ही विद्युत सप्लाई की जाए। धामी सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय रोजगार के साथ-साथ सस्ती बिजली भी लोगों को मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ऊर्चा सचिव को ये निर्देशित किया है कि एक हजार गांवों में सोलर ऊर्जा के प्रोजेक्ट को कैबिनेट में लाने के लिए उसका फाइनल ड्रॉफ्ट तैयार करे, ताकि इस पर सरकार इसे पास करके योजना को निर्धारित समय के साथ पूरा कराया जा सके। सौर ऊर्जा पॉलिसी को ड्राफ्ट करने का काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट उन स्थानीय लोगों को निवेश करने का मौका मिलेगा जो गांवों को छोड़कर अन्य स्थानों पर रह रहे हैं उनकी बंजर भूमि से आय भी होगी।

कैबिनेट मंत्रियों को यह विभाग तय, सुबोध उनियाल से कृषि छिना, गणेश जोशी को मिला

लिस्ट के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभागों का किया बंटवारा

सीएम धामी ने अपने पास रखे है 23 विभाग

सतपाल महाराज को दोबारा मिली लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी

सुबोध उनियाल को मिला वन विभाग

प्रेमचंद अग्रवाल बने वित्त मंत्री

धन सिंह रावत को स्वास्थ्य के साथ विद्यालय शिक्षा की भी जिम्मेदारी

गणेश जोशी को मिला कृषि विभाग

रेखा आर्या बनी प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री

चंदनराम दास को परिवहन विभाग

सौरभ बहुगुणा को गन्ना विकास

कैबिनेट फैसलाः कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 5 करोड़ रूपये की मंजूरी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज देहरादून सचिवालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जनहित से जुड़े 41 बड़े फैसलों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई । आज हुए कैबिनेट निर्णयों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने मीडिया को दी।

1. उत्तराखण्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन नियमावली, 2015 संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी।

2. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा नियमावली 2021 संशोधन को मंजूरी।

3. कोविड 19 की तीसरी लहर के तहत कार्यों के संपादन में अधिप्राप्ति नियमावली में छूट जारी रहेगी।

4. उत्तराखण्ड राज्य निधि विज्ञान प्रयोगशाला और राजपत्रित तकनीकी समूह ख सेवा नियमावली 2021 मंजूरी

5. आयकर विभाग द्वारा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक के लिए लिए गए ब्याज सहित कर को वापस करने हेतु चार्टड अकाउन्टेंट की सेवा को मंजूरी।

6. उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के अनुसार रूद्रप्रयाग एवं पौड़ी जनपद के संबंध में अधिसूचना को मंजूरी।

7. उत्तराखण्ड मजदूरी संहिता नियम 2021 को मंजूरी।

8. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में उद्यान विकास शाखा के अंतर्गत सौन्दर्यीकरण योजना में राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, उच्च न्यायालय, नैनीताल, विधानसभा एवं सचिवालय में रख-रखाव हेतु अलग शाखा को मंजूरी।

9. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986) संशोधित नियमावली, 2021 को मंजूरी।

10. उत्तराखण्ड राज्य में ई-स्टाम्पिंग प्रणाली के अंतर्गत केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अधिकरण के रूप में कार्यरत स्टॉक होल्डिंग कापोरेशन इण्डिया तथा राज्य सरकार के मध्य संपादित अनुबंध पत्र का नवीनीकरण विचलन के प्रस्ताव को मंजूरी।

11. राज्य कर्मचारियों को 03 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते को मंजूरी।

12. सुन्दर लाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार को मंजूरी।

13. राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी।

14. कक्षा एक से आठवीं तक के छात्रों के जूता, बैग निःशुल्क डी.बी.टी के माध्यम से देने की मंजूरी।

15. कोटद्वार मेडिकल कॉलेज हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 05 करोड़ रूपये की मंजूरी।

16. पर्वतीय क्षेत्र में फैक्लटी की कमी को देखते हुए क्लीनिकल ट्रेड डाक्टर को 50 प्रतिशत अतिरिक्त इन्टेनसिव को मंजूरी।

17. विद्युत सरचार्ज 31 मार्च, 2022 तक को माफ रखा जाएगा।

18. स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी पद पर पद के सापेक्ष ऑउटसोर्सिंग से भरा जाएगा।

19. उपनल कर्मियों को प्रोत्साहन राशि अब हर माह देने का निर्णय।

20. दसवीं एवं बारहवीं छात्रों को डी.बी.टी के माध्यम से मोबाइल टेबलेट देने का निर्णय जिसपर एक अरब 90 करोड़ 81 लाख व्यय अधिभार होगा।

21. उच्च शिक्षा में सभी छात्रों को मोबाइल टेबलेट देने का निर्णय।

22. एक से पांचवी तक के कक्षा में द्विभाषी पुस्तक (गढ़वाली, कुमांऊनी, जौनसारी, गुरमुखी, बंग्ला भाषा) विकसित एवं प्रकाशित करने का निर्णय।

23. राज्य बनने के बाद पहली बार जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेन्सी , 526 करोड़ का निवेश उद्यान विभाग के लिए डी.पी.आर को मंजूरी।

24. सोप स्टोन पाउडर जी.एस.टी बकाये को चार वर्ष में 48 किश्तों में जमा करने को मंजूरी।

25. भारत सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्तशासी संस्थाओं के शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को उत्तराखण्ड विद्यालय शिक्षा बोर्ड, रामनगर की उपाधियों से समकक्ष मानने को मंजूरी।

26. उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें विभग की ‘‘ उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक सेवा, नियमावली, 2021 को मंजूरी।

27. प्राकृतिक आपदा प्रभावित परिवार के पुनर्वास/विस्थापन हेतु पुनर्वास नीति 2011 में संशोधन को मंजूरी।

28. नगर निगम हरिद्वार मनसा देवी रोपवे को 3 करोड़ 25 लाख वार्षिक लीज रेंट 3 रूपये प्रति टिकट सेस पर पूर्व कार्यरत संस्था उषा ब्रेको कम्पनी के माध्यम से आगामी 02 वर्ष पर संचालित करने का निर्णय।

29. सिडकुल द्वारा एम्स की स्थापना हेतु दी गई भूमि के एवज में ग्राम देवरिया में कुल 22.475 है0 भूमि सिडकुल को आवंटित किये जाने की मंजूरी

30. उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा नियमावली, 2021 को मंजूरी।

31. ऊधमसिंहनगर रूद्रपुर में प्रस्तावित यातायात नगर योजना हेतु भूमि आंवटन की मंजूरी।

32. नैनीताल रामगढ़ के गुरूदेव रविन्द्रनाथ टैगोर टॉप में विश्व भारती, केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना को मंजूरी।

33. अधीनस्थ अर्थ एवं संख्या नियमावली, 2021 को मंजूरी।

34. कोस्टगार्ड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हेतु 0.2860 है0 भूमि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को सःशुल्क आवंटित भूमि के नजराना एवं मालगुजारी की धनराशि में छूट प्रदान करते हुए निःशुल्क आवंटन को मंजूरी।

35. जनपद पिथौरागढ़, तहसील धारचूला के ग्राम गुंजी में सेना(119, इन्फेन्ट्री ब्रिज ग्रुप) के उपयोगार्थ 11.350 है0 राज्य भूमि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के नाम सःशुल्क हस्तान्तरण करने को मंजूरी।

36. ऋषिकेश नरेन्द्रनगर शिवपुरी रेल में विकास निगम लिमिटेड द्वारा खनन पेनाल्टी पर छूट देने का निर्णय।

37. राज्य में पेयल उपभोक्ताओं के जल मूल्य एवं सीवर शुल्की की दरों का पुनरीक्षण करने हेतु गठित समिति के पुनर्गठन को मंजूरी।

38. वन भूमि हेतु लीज के नवीनीकरण तथा नई लीज की स्वीकृति हेतु नीति एवं वन भूमि मूल्य वार्षिक लीज रेंट निर्धारित करने का निर्णय।

39. उत्तराखण्ड अग्रिशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी।

40. उत्तराखण्ड फुटलॉच ऐरोस्पोटर्स पैराग्लाइडिंग संशोधित नियमावली 2021 को मंजूरी।

41. सत्र 2022-23 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 09 से 12 तक अध्ययनरत् सामान्य व पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को भी अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र-छात्राओं के समान निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना से आच्छादित कराये जाने का निर्णय।

धामी सरकार की खेल नीति और कैबिनेट के निर्णय

शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट निर्णयों की जानकारी दी।
उत्तराखण्ड खेल नीति को मंजूरी।
उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन एवं पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. के अंतर्गत निर्मित होने वाले 66 के.वी. एवं इससे अधिक क्षमता वाले पारेषण लाईनों हेतु मुआवजे के लिये भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुरूप मूल्य भूमि का 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति के रूप में देने का निर्णय।
न्याय विभाग के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं इंटरनेट सुविधाओं से सुसज्जित विशेष मोटर वाहनों के माध्यम से सचल न्यायालय इकाइयों द्वारा उत्तराखण्ड के न्यायालयों में साक्ष्य इत्यादि अभिलिखित करने की योजना को मंजूरी।
राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्न पर राशन विक्रेताओं का लाभांश 18 रू. प्रति कुन्तल से बढ़ाकर 50 रू. प्रति कुंतल किया गया।
उत्तराखण्ड वन विकास निगम में स्केलर संवर्ग में 2 वर्ष का दैनिक श्रम की अवधि की सेवा को ए.सी.पी के अंतर्गत जोड़ने का निर्णय लिया गया।
वर्ग 3 भूमि के पट्टेदारों/कब्जेधारकों तथा वर्ग 4 भूमि के अवैध कब्जेधारकों में से अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं बीपीएल परिवारों को 3.125 एकड़ भूमि को निःशुल्क विनियमितीकरण को मंजूरी।
उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सोप स्टोन पाउडर पर लागू करने का निर्णय।
राज्य के पर्वतीय भागों में पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध कराने के लिये टी.एच.डी.सी इण्डिया लि. को लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सेवाओं के लिये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के तहत मंजूरी।
श्री बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत प्रभावित होने वाली भूमि, भवन, लॉज आदि भूमि एवं भवन स्वामियों की सहमति के आधार पर प्रतिकर दिये जाने का निर्णय।
युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल राजपत्रित सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरी।
सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 की धारा 5 क में संशोधन का निर्णय।
राजकीय मेडिकल कॉलेज में नॉन बॉण्डेड छात्रों के लिये एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में
शुल्क निर्धारण वर्तमान वर्ष से मंजूरी।
उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग टेक्नीशियन (लैब, ओटी, डेंटल इत्यादि) संवर्ग सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरी।
उत्तराखण्ड अपर निजी सचिव चयन में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था/विश्वविद्यालय से एक वर्षीय कम्प्यूटर पाठ्यक्रम के प्रमाण पत्र की शर्त समाप्त।
उत्तराखण्ड मेगा इंडस्ट्रियल एवं इनवेसमेंट नीति – 2021 को मंजूरी।
उत्तराखण्ड मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी 2014 संशोधन की मंजूरी।
प्रत्येक जनपद के न्याय पंचायत में मधुग्राम स्थापना के लिये एपिस सेरेना इण्डिका के 25 मौनपालकों को 20-20 तथा तराई/मैदानी न्याय पंचायतों में एपिस मैलीफेरा के 20 मौनपालकों को 25-25 मौनवंश एवं मौनगृह तथा प्रत्येक मधुग्राम में 500-500 मौनवंश एवं मौनगृह वितरित किये जायेंगे।
केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत प्रायोजित विभिन्न निर्माण कार्यों निविदा कार्यों में शिथिलीकरण को मंजूरी।
उत्तराखण्ड आबकारी प्रीमियम रिटेल वैण्डस शॉपिंग मॉल्स/डिपार्टमेंटल स्टोर/हवाई अड्डा में स्थित दुकान के अनुज्ञापन का व्यवस्थापन नियमावली 2021 को मंजूरी।
दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में 33 प्रतिशत सब्सिडी एवं 10 लाख के मानक को बढ़ाकर 50 प्रतिशत सब्सिडी एवं 15 लाख जो कम हो को मंजूरी।
भोजन माता के वेतन मानदेय को 2 हजार रूपये बढ़ाकर 3 हजार रूपये करने का निर्णय।
पी.आर.डी. जवान के वेतन मानदेय में प्रतिदिन 70 रू. की दर से 2100 करने को मंजूरी।

क्या है खेल नीति 2021-
खेल नीति 2021 का उद्देश्य मुख्यतः दो विषयों को समावेशित करता है-
सभी के लिये खेल एवं खेलों में उत्कृष्टता 2 ई कल्चर (इलैक्ट्रनिक कल्चर) से पी कल्चर (प्ले फील्ड कल्चर) की ओर खेल नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना संबंधित प्रमुख बिन्दु-

प्रतिमा श्रृंखला विकास
खेल प्रतिभाओं को आरम्भिक आयु 8 वर्ष से ही पहचानने एवं उनको तराशने हेतु प्रतिभा श्रृंखला विकास योजना को लागू किया जायेगा। उच्च प्राथमिकता वाले खेलों हेतु स्थापित किये जाएंगे।

मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना ऽ
राज्य के उदीयमान खिलाडियों को प्रतिवर्ष आवश्यक बैड़ी टेस्ट एवं उसकी दक्षता की मैरिट के आधार पर 8 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालक-बालिकाओं प्रति जनपद 150-150 प्रति जनपद अर्थात पूरे राज्य में 1950 बालकों एवं 1950 बालिकाओं कुल 3900 उदीयमान खिलाडियों को मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना अन्तर्गत धनराशि रू0 1500 प्रतिमाह उपलब्ध करायी जाएगी।

मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना
राज्य के प्रतिभावान खिलाडियों को उनकी खेल सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति से उन्हें खेलों में और अधिक मनोयोग से प्रतिभाग करने हेतु 14 वर्ष से 23 वर्ष तक की आयु के प्रतिभावान खिलाड़ियों को जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति, खेल किट, ट्रैकसूट एवं खेल संबंधी अन्य उपस्कर आदि उपलब्ध कराये जाएंगे। प्रतिवर्ष यह सुविधा प्रति जनपद 100-100 ( कुल 2600) प्रतिभावान बालक-बालिकाओं को प्रति खिलाड़ी रू० 2000 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जायेगी एवं खेल उपस्कर हेतु प्रतिवर्ष धनराशि रू0 10 हजार की सीमा तक मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाएगी।

खिलाड़ियों को नियुक्ति
राज्य की सेवाओं में उच्च स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं को समूह ख एवं ग में चयनित विभागों के चयनित पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया का सरलीकरण किया जायेगा।

मेजर ध्यानचंद निजी क्षेत्र खेल प्रतिभागिता प्रोत्साहन कोष की स्थापना
राज्य में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने हेतु निजी क्षेत्र द्वारा स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, खेल अकादमी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु मेजर ध्यानचंद निजी क्षेत्र खेल प्रतिभागिता प्रोत्साहन कोष की स्थापना की जाएगी।

खिलाड़ियों के पुरस्कार राशि में 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की वृद्धि
प्रतिवर्ष पदक विजेता खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि में प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। खिलाड़ियों हेतु दुर्घटना बीमा एवं आर्थिक सहायता 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के समय होने वाली खेल दुर्घटनाओं/खेल इन्जरी

कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक आयोजति हुई। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल के सम्मुख 29 प्रस्ताव आये थे, जिसमे से 24 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने सहमति जताई है।
इनमें इन प्रस्तावों पर लगी मुहर-
विश्व बैंक की योजना समाप्त होने से 31 मार्च 2022 तक शिक्षकों को राज्य सरकार वेतन देगी। इससे 146 सहायक प्रोफेसर को फायदा होगा।
राज्य कर्मचारियों के हित में राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते को 11 फ़ीसदी तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। जिससे राज्य कोष पर 150 करोड़ रुपए पर महीना भार पड़ेगा। 1 जुलाई 2021 से देय होगा।
एविएशन फ्यूल वैट किया गया कम। पेट्रोल पंप के मांगों में दी गई रियायत।
ऊधमसिंह नगर के नगला ग्राम पंचायत को नगर पालिका परिषद बनाए जाने पर मंजूरी।
सरकार ने नगर पालिका परिषद श्रीनगर को नगर निगम बनाये जाने का निर्णय लिया है।
चिकित्सा इकाइयों में पुनर्गठन को लेकर किया गया संशोधन।
विधानसभा के सत्र के सत्रावसान की घोषणा।
पेट्रोल पम्पो को खोलने के मानकों में ढील दी गई।
लोक सेवा आयोग ने मनीष बिष्ट नाम के युवक को नियुक्ति देने का फैसला लिया गया था, न्यायालय ने एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाएगा ताकि मनीष भी समायोजित हो सके।
स्वास्थ केंद्रों को 5 वर्गाे में किया गया विभाजित, पहले 10 कैटेगिरी थी।

जानें, धामी कैबिनेट किन मुद्दों पर लगाई मुहर

विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संम्पन हुई। इस बैठक में जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर मुहर लगी।
पंतनगर विश्वविद्यालय को केन्द्रिय दर्जा देने के लिए प्रस्ताव केन्द्र को भेजा जायेगा। इससे सम्बन्धित सम्पत्ति के सम्बन्ध में मुख्य सचिव की अघ्यक्षता में समिति बनाई जायेगी।
समस्त स्थानीय निकाय में दोहरी लेखा प्रणाली लागू करने के लिए उत्तराखण्ड मैनुअल एकाउटिंग में संशोधन किया जायेगा।
उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम को कार्यदायी सस्था के रूप में चयनित किया जायेगा।
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायलय विधिक सेवा समिति, तहसील विधिक सेवा समिति, स्थायी लोक अदालत एवं वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए केन्द्रीय कर्मचारी सेवा नियमावली प्रख्यापित किया गया।
उत्तराखण्ड भू सम्पदा (विनियमन तथा विकास) (सामान्य) नियमावली 2017 को प्रख्यापित किया गया।
स्वामित्व योजना के कार्याे को त्वरित गति से करने के लिए उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और संक्रिया नियमावली 2020 के नियम 14(5) और 18(2) में संशोधन किये जाने के लिए और उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और संक्रिया नियमावली 2021 बनाई जायेगी।
केदारनाथ एवं बद्रीनाथ के पुर्ननिमाण हेतु बड़ी एजेन्सी चयन कर कार्य कराने की अनुमति दी जायेगी।
खनन सम्बन्धी मामले का सरलीकरण कर स्व मूल्यांकन सम्बन्धी मामले में शासन की जगह निदेशालय स्तर पर निर्णय लिया जायेगा।
जल जीवन मिशन के अन्तर्गत तकनीकी परीक्षण के बाद दो से पॉच करोड के कार्य कराने हेतु जिलाधिकारियों को अधिकार दिया गया।
सभी अर्बीटेशन सम्बन्धी मामले के निपटारे के लिए उच्च न्यायलय के सेवा निवृत्त न्यायधीश की अघ्यक्षता में तीन सदस्य समिति के माध्यम से निर्णय किया जायेगा।

कैबिनेट बैठक में नौ अहम निर्णय हुए पारित


आज कैबिनेट द्वारा कुल 09 निर्णय लिये गये, इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा दी गई।

1. कैम्पा अधिसूचना के अन्तर्गत प्राधिकरण के वार्षिक लेखा वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15,2015-16, 2016-17 को विधानमण्डल के पटल पर रखा जायेगा।

2. उत्तराखण्ड वन विकास निगम में स्केलर संवर्ग में 02 वर्ष की दैनिक श्रम अवधि सेवा को समयमान वेतनमान व एसीपी को जोड़ने के लिये विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में उपसमिति का गठन किया गया जिसमें वित्त और न्याय विभाग के अधिकारी होंगे।

3. देहरादून महायोजना-2025 के जोनल प्लान में सरकारी भवनों के भवन निर्माण के लिये भूमि पर छूट का प्रावधान सभी राष्ट्रीय दलों पर भी लागू होगा।

4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को शामिल किया जायेगा। इसमें 4,000 रूपये से कम आय वालों को अन्तोदय योजना में और 15,000 रूपये आय से कम को प्राथमिक परिवार योजना में शामिल करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत रखा जायेगा।

5. कोविड प्रभाव को देखते हुए लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत एवं लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह-ग के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को एक वर्ष की छूट सीमा दी गई है जो कि 30 जून 2022 तक लागू रहेगी।

6. मा0 उच्च न्यायालय के अधीन परिवहन विभाग के कर्मचारियों को वेतन इत्यादि विषय के सम्बन्ध में एकमुश्त सहायता के लिये मा0 मुख्यमंत्री को निर्णय लेने के लिये अधिकृत किया गया है।

7. श्रीनगर, देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज कुल 501 पद सृजित किये गये हैं जिनमें श्रीनगर के लिये 122, देहरादून के लिए 250 और हल्द्वानी के लिए 129 पद होंगे। इसके अतिरिक्त श्रीनगर सुपर स्पेस्लिटी पर 44 पद स्पेस्लिस्ट के होंगे।

8. जनपद देहरादून स्थित राजकीय रेशम फार्म विकासनगर एवं रेशम फार्म अम्बाड़ी की भूमि को लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना हेतु आवंटित 14.50 एकड़ भूमि को निरस्त किया गया है। अब यह भूमि रेशम विभाग के पास रहेगी।

9. जिला बार ऐशोसियेशन बागेश्वर को जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ता चैम्बर्स निर्माण हेतु न्याय विभाग की 40.80 वर्ग मीटर की भूमि निशुल्क लीज पर दी जायेगी।

उत्तराखंड कैबिनेट में विभिन्न विभागों के 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर, अधिक पढ़ें…

देहरादून। उत्तराखंड के उन हजारों युवाओं को नर्सिंग भर्ती में भाग लेने का मौका मिलेगा, जो एक साल के अनुभव के अभाव में आवेदन नहीं कर पा रहे थे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल कॉलेज) नर्सिंग संवर्ग और उत्तराखंड अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। इस संशोधन के तहत नर्सिंग के पदों पर भर्ती में 30 बेड के अस्पताल में एक साल के अनुभव की शर्त को हटा दिया गया है।

मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों के 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक के मुताबिक, बैठक में फैसला हुआ कि राज्य सरकार उन्हीं अशासकीय महाविद्यालयों को अनुदान देगी जो राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध होंगे, उन्होंने कहा कि जो संबद्ध नहीं होंगे उनका अनुदान बंद हो जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक्ट में अनुदान का प्रावधान नहीं है। बता दें कि राज्य में 18 अशासकीय महाविद्यालयों के अनुदान पर संकट है। इनमें करीब डेढ़ लाख छात्र अध्ययनरत हैं।

बी लिब और एम लिब भी बन सकेंगे पुस्तकालय लिपिक

बेचुलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस (बी लिब) और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस (एम लिब) वाले उम्मीदवारों को भी अब पुस्तकालय लिपिक बनने का अवसर मिलेगा। कैबिनेट ने उत्तराखंड उच्च शिक्षा पुस्तकालय सेवा संवर्ग सेवा नियमावली 2020 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अभी भर्ती के लिए पुस्तकालय विज्ञान की अर्हता थी। इस पद के लिए एनसीसी के सी प्रमाणपत्र को भी मान्य कर लिया गया है। पहले केवल बी सर्टिफिकेट ही मान्य था। इस पद पर भर्ती के लिए आयुसीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है।

रियलिटी शो पर 12.21 करोड़ खर्चेगी सरकार

प्रदेश मंत्रिमंडल ने मैसर्स जंपिंग टौमैटो मार्केटिंग प्रा. लिमिटेड को टीवी रियलिटी शो तैयार करने की मंजूरी दे दी है। यह कंपनी राज्य के पर्यटन एवं तीर्थ स्थलों पर रियलिटी शो तैयार करने के साथ ही उनका प्रसारण भी करेगी। इस पर 12.21 करोड़ का खर्च आएगा।

अन्य फैसले
– बदरीनाथ धाम में चल रहे कार्यो के लिए वास्तुविद् सेवाओं में टेंडर न कराकर आईएनआई डिजाइन स्टूडियो फर्म के चयन को मंजूरी। फर्म कार्य की कुल लागत के दो पर प्रतिशत पर देगी सेवा।
– राठ महाविद्यालय पैठाणी में 16 चतुर्थ श्रेणी के नियमित पद समाप्त। मृतक आश्रित संवर्ग के इन पदों पर उन्हीं कर्मचारियों को आउटसोर्स से रखा जाए।
– खादी ग्रामोद्योग में बुनकरों के पारिश्रमिक में 50 फीसदी की बढ़ोतरी।
– इफ्काई विवि का नाम बदला। पहले इंस्टीटयूट ऑफ चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया नाम था जो बदलकर द इफ्काई सोसाइटी हैदराबाद तेलंगाना होगा, एक्ट में संशोधन को मंजूरी।
– विभागीय स्तर पर भी जारी हो सकेंगे टेंडर, प्रिंट मीडिया विज्ञापन (संशोधन) नियमावली को मंजूरी।
– उत्तराखंड चतुर्थ विस के तृतीय सत्र सत्रावसान को मंजूरी।
– उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्य सचिव की नियुक्ति व तैनाती के सेवानियमावली को मंजूरी। अंशकालिक अध्यक्ष की व्यवस्था रखी गई। सचिव की योग्यता भी तय की गई। प्रदूषण व पर्यावरण से संबंधित विषय में पीजी होना जरूरी।
– आजीवन कारावास की सजा से दंडित सिद्धदोष कैदियों की सजा माफी के लिए स्थायी नीति को मंजूरी।
– स्वास्थ विभाग में चिकित्सा शिक्षा विभाग के तैनात 366 कर्मियों के समायोजन को मंजूरी।
– उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग के बुनकरों एवं सिलाई कारीगरों की मजदूरी दरों में 50 प्रतिशत की वृद्धि।
– महिला उद्यमियों की आजीविका के लिए बनाए जाने वाले कियोस्क योजना में जिला स्तरीय चयन समिति में शासनस्तर से उसी जिले के दो तकनीकी सदस्य नामित होंगे।
– उत्तराखंड दृष्टिमितिज्ञ (आप्टोमैट्रिस्ट) सेवा नियमावली 2020 को मंजूरी।
– इस वित्तीय में जिन 101 मदिरा की दुकानों का आवंटन नहीं हुआ है, उन्हें 50 प्रतिशत राजस्व जमा कर दुकानें आवंटित करने का फैसला। मुख्य सचिव की अध्यक्षता की कमेटी को भी संशोधन करने का अधिकार दिया।

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