चेक बांउस के मामले पर कोर्ट ने सुनाया फैसला, आरोपी से हटाए आरोप

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषमुक्त किया है।

अधिवक्ता रूद्राक्ष शर्मा और अधिवक्ता राजकिशोर शर्मा ने बताया कि न्यायालय में दाखिल एक वाद में बताया गया कि राजंेंद्र त्यागी पुत्र ओमप्रकाश त्यागी निवासी छिद्दरवाला की कैलाश मणी रतूड़ी पुत्र विशालमणी निवासी छिद्दरवाला से अच्छी जान पहचान है, जिसके आधार पर राजेंद्र ने वर्ष 2014 में पांच लाख रूपये उधारी के तौर पर कैलाशगणी को दिए। मगर, तय समय पर वापस न लौटाने पर जब कैलाशमणी से कहा गया तो उस पर दो चेक दिए गए, जो बाउंस हो गए।

अधिवक्ता रूद्राक्ष शर्मा और अधिवक्ता राजकिशोर शर्मा ने न्यायालय के समक्ष कैलाशमणी की ओर से जोरदार पैरवी की। उनकी मजबूत पैरवी की बदौलत आरोप लगाने वाला पक्ष अपनी पांच लाख रूपये देने की क्षमता को न्यायालय के सम्मुख साबित नहीं कर सका। साथ ही परिजनों से जान पहचान भी साबित नहीं कर पाया। जिसके आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट उर्वशी रावत की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कैलाशमणि रतूड़ी को दोषमुक्त किया है।

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