पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा

पत्नी के अवैध संबंध होने के शक में एक पति ने पिछले एक नवंबर 2017 को अपनी पत्नी की तार से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद पति स्वयं को कोतवाली में जाकर पुलिस को सरेंडर भी कर दिया था। गुरूवार को न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनीष मिश्रा की अदालत ने पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है।

बीती एक नवंबर को रोशनलाल पुत्र किशनलाल निवासी कतई मिल परतापुर, थाना परतापुर, मेरठ, हाल निवासी चंद्रेश्वर नगर ऋषिकेश ने अपनी पत्नी की हत्या इसलिये कर दी थी क्योंकि उसे पत्नी ऊपर अवैध संबंध होने का शक था। तार के गला घोंटने की घटना के बाद रोशनलाल स्वयं कोतवाली ऋषिकेश पहुंच कर अपने को सरेंडर कर दिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। इसके बाद कोर्ट ने पाया कि रूपा देवी पत्नी रोशनलाल उम्र 21 वर्ष की हत्या रोशनलाल ने ही की है। चंूकि पति पत्नी के आए दिन झगड़ा फसाद होता रहता था। इसी के चलते हत्या की गई है।

कोर्ट ने कहा कि हत्यारा पति रोशनलाल पेशेवर हत्यारा मालूम नहीं होता है। इसलिये इसे मौत की सजा देना न्यायसंगत न होगा। इसलिये कोर्ट ने रोशनलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने हत्यारे रोशनलाल पर दस हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने की दिशा में रोशनलाल को चार माह का अतिरिक्त कारावास झेलना होगा।