तीन आरोपियों पर न्यायालय के बाद हुआ मुकदमा दर्ज

कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर एक पिता, उसका बेटा और एक अन्य व्यक्ति पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है।

दरअसल, गढ़ी श्यामपुर निवासी यशवंत सिह भंडारी ने कोर्ट में अधिवक्ता शुभम राठी के जरिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया। बताया कि उनके घर के आसपास जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। लोकनिर्माण विभाग ने नाली निर्माण कार्य शुरू किया तो 18 जनवरी को लोनिवि के मजदूर नाली निर्माण कार्य में जुटे थे। इस दौरान पड़ोस के तीन लोग वहां आ धमके और कार्य को रूकवा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ भी अभद्रता की गई। इसके बाद 22 फरवरी को वे फिर से निर्माण कार्य को रूकवाने पहुंच गए और गाली गलौज शुरू कर दी। यहीं नहीं उन्होंने जान से मारने की धमकी देने तक दे डाली।

अधिवक्ता शुभम राठी ने न्यायालय को बताया कि मामले में पुलिस ने पीडित पक्ष की शिकायत का संज्ञान नहीं लिया। इसके बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मामले में कोतवाली पुलिस को केस दर्ज करने के निर्देश दिए है। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर विक्रम भंडारी पुत्र स्व. मदन भंडारी, मंदीप भंडारी पुत्र विक्रम भंडारी और दिगपाल राणा तीनों निवासी गढ़ी रोड श्यामपुर ऋषिकेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

बीएसएफ के जवान पर कोर्ट के आदेश से दर्ज होगा मुकदमा

कोतवाली पुलिस ऋषिकेश ने जिस मुकदमें को दर्ज करने से पहले इंकार किया था। अब कोर्ट के आदेश के बाद उसे दर्ज करना पड़ेगा।

दरअसल, एक महिला ने बीएसएफ के जवान पर जबरन शारिरीक संबंध बनाने का आरोप लगाया था। महिला ने बताया ने कोर्ट में दाखिल प्रार्थना पत्र में बताया कि आरोपी बीएसएफ जवान पंकज कुमार से उनकी मुलाकात कुछ वर्षों पूर्व गांव के एक शादी समारोह में हुई थी, उस वक्त पीड़िता तलाकशुदा थी। मुलाकात के बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हुआ और शारिरीक संबंध भी बन गए। इसके बाद आरोपी ने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, फिर उनकी शादी हो गई। ऋषिकेश में किराए के मकान में रह रहे थे। महिला का आरोप है कि कुछ माह से आरोपी जबरन संबंध बनाता है और गाली गलौच करता है। इसके अलावा अभद्र व्यवहार करता है। मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस से की तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से साफ मना कर दिया।

महिला के अधिवक्ता अजय कथूरिया ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। बीएसएफ के जवान पर लगे आरोपों को न्यायाधीश मन मोहन सिंह ने उचित पाया। न्यायाधीश ने ऋषिकेश कोतवाल को आरोपी बीएसएफ जवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश सुनाया है।