अधिक से अधिक श्रमिकों को लाभांवित करने को लगाएं श्रमिक चौपालः सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में उद्यमियों से बेहतर सम्बन्ध तथा श्रमिकों का उनके हित में संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिये जाने पर ध्यान देने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि उद्यमियों एवं श्रमिकों के अच्छे संबंधों से राज्य में औद्योगिक वातावरण के सृजन तथा व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने श्रम सहिंताओं के व्यवहारिक क्रियान्वयन पर ध्यान देने को कहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सशक्त उत्तराखण्ड/25 के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए श्रम विभाग द्वारा तैयार की गई अल्प, मध्य एवं दीर्घकालिक रोडमैप की समीक्षा करते हुए व्यापार के सरलीकरण हेतु अनावश्यक रूप से निरीक्षण की व्यवस्था को कम करने पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कार्य करने वालो को पूरा संरक्षण दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने असंगठित कामगारों के पंजीकरण तथा उन्हें भी संचालित विभिन्न योजनाओं के एकीकरण के साथ लाभ दिये जाने की भी योजना अमल में लाए जाने की बात कही। उन्होंने उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों एवं कामगारों को दी जाने वाली सुविधाओं के व्यापक प्रचार प्रसार पर भी ध्यान देने को कहा ताकि अधिक से अधिक श्रमिकों को लाभान्वित किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि प्रदेश में आने वाले समय में निवेश के दृष्टिगत और अधिक उद्योगों की स्थापना होनी है। इसके लिये उनकी आवश्यकता के अनुरूप दक्ष मानव संसाधन की उपलब्धता के लिए श्रम विभाग तथा कौशल विकास विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ योजना बनायें। श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिये मुख्यमंत्री ने श्रमिक चौपालों के आयोजन पर भी ध्यान देने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को प्लम्बर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन आदि कार्यों के लिए आवासीय सुविधा युक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु आई टी आई को सुविधा सम्पन्न बनाया जाए तथा उनका डाटाबेस तैयार कर सभी जनपदों में इसकी व्यवस्था बनायी जाए। विभागीय स्तर पर इसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग भी हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खटीमा एवं कोटद्वार में ई.एस.आई हॉस्पिटल खोलने के लिए केन्द्रीय मंत्री द्वारा सहमति प्रदान की गई है। इसका प्रस्ताव भी शीघ्र तैयार करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये।
बैठक में बताया गया है कि राज्य में कुल पंजीकृत कारखानों की संख्या 3652 है, जिनमें लगभग 13,000,00 कर्मचारी कार्यरत है। पंजीकृत दुकानों की संख्या 69,126 है जिनमें लगभग 3,10,000 कर्मचारी नियोजित है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवाएं के अधीन बीमांकितो की संख्या 6,59,060 तथा लाभार्थियों की संख्या 26,36,240 है। योजना 06 जनपदों में 34 औषधालयों के माध्यम से प्राथमिक उपचार की व्यवस्था है जबकि 64 अनुबन्धित चिकित्सालयों डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी सेन्टर के द्वारा बीमांकित व उनके आश्रितों का नगद रहित चिकित्सा उपचार की व्यवस्था है। प्रदेश में ई-श्रम पोर्टल आरम्भ किया गया है तथा राज्य में 31,50,240 कामगारों के पंजीकरण का लक्ष्य है। जबकि राज्य में दिनांक 22 अगस्त, 2023 तक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कामगारों की संख्या 29,89,969 है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम, श्रमायुक्त दीप्ति सिंह, अपर श्रमायुक्त अनिल पेटवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कैबिनेट के 21 अहम फैसलों पर मुहर, जानिए पूरी खबर

राज्य सचिवालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में 21 अहम फैसलों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। कैबिनेट निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी।

1. श्रीकोट सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज के लिए 0.326 हैक्टेयर पटटे पर दी गई भूमि का नजराना और मालगुजारी को निशुल्क करने का निर्णय लिया गया।

2. कैम्पा योजना निधि प्रबन्धन के लिए विभागीय ढ़ांचा 29 पद की मंजूरी।

3. उत्तराखण्ड राज्य परिवहन निधि नियमावली 2020 में संशोधन करते हुए प्राप्त धनराशि सीधे ट्रेजरी में लेने के निर्देश।

4. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर प्लांट, मोबाईल, हॉट मिक्स प्लांट निति 2020 के अन्तर्गत कृषि मंत्री की संस्तृति के आधार पर गंगा नदी के किनारे 1.5 कि0मी0, मैदानी नदी के किनारे 1 कि0मी0, बरसाती नदी के किनारे 500 मीटर तक प्लांट लगाने की अनुमति दी गई।

5. उत्तराखण्ड खनिज अवैध खनन भण्डारण नियमावली 2020 को अनुमति। शासन स्तर से जिलाधिकारी स्तर पर अधिकार दिया गया। मोबाईल स्टोन क्रेशर हेतु दो वर्ष, रिटेल भण्डारण हेतु पांच वर्ष की अनुमति। लाइसेंस शुल्क 25,000 हजार। क्रय विक्रय नगद पर प्रतिबंध।

6. औद्योगिक नियोजन आर्दश नियमावली 1992 के तहत कर्मकारों को रखने के लिए नियत अवधि नियोजन कर्मकार नियमावली 2020 लाया गया।

7. उद्योग विभाग में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली को मंजूरी। विभागीय चयन समिति के स्थान पर समुह ग के अन्तर्गत पद पर चयन उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगा।

8. ऋषिकेश भोगपुर मैसर्स गंगा डिजायन स्टूडियों फर्म के न्यूनतम मार्ग में छूट दी गई।

9. देहरादून अर्बन सिलींग होम हेतु एमडीडीए को स्थानांतरित भू उपयोग भूमि के लिपिकीय त्रुटि में सुधार।

10. मुख्यमंत्री राहत कोष में प्राप्त धनराषि में पारदर्शिता के लिए वित्त विभाग के अधिकारी को रखा जायेगा। अभी तक 15 मार्च से 26 जून 2020 तक कुल 154 करोड़ 56 लाख रूपये प्राप्त किया गया। इनमें से 85 करोड़ 60लाख व्यय किया गया।

11. राज्य सरकार के कल्याणकारी नीति के प्रचार प्रसार हेतु भारत सरकार की एजेंसी ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट लि0 से अनुबंध किया गया।

12. उत्तराखण्ड विज्ञापन अनुश्रवण समिति में भारतीय प्रेस परिषद् के सदस्य के स्थान पर वरिष्ठ पत्रकार को लेने की अनुमति।

13. श्रम विभाग में इएसआई चिकित्साधिकारी के लिए प्रेक्टिस भत्ता की अनुमति।

14. एकीकृत आर्दश कृषि ग्राम योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत मंजूरी। 95 ब्लॉक में 95 ग्राम पंचायत का चयन करके 100 कृषकों हेतु 10 हैक्टेयर का क्लस्टर बनेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत को 15 लाख रूपये सीड मनी के रूप में दिया जायेगा।

15. अमृतसर, कलकता इंडस्ट्रीयल समेकित निर्माण समूह, उधम सिंह नगर में, फिल्म सिटी, साईबर पार्क, एसइजेड के लिए तीन हजार एकड़ भूमि में से प्रथम चरण के लिए एक हजार एकड़ भूमि दी जायेगी।

16. राज्य सरकार की भूमि के आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा निलामी न्यूनतम बाजार मूल्य के आधार पर आवंटन प्रक्रिया की जायेगी। पर्यटन, उद्योग, पेयजल व उर्जा इत्यादि विभाग को सूखा अधिकार के तहत सर्किल रेट पर भूमि दी जायेगी लेकिन इसका प्रयोग सार्वजनिक कार्यो के लिए भी होगा।

17. ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में 2220 रूपये जल संयोजन को कम करके केवल 1 रूपये संकेत के रूप में लेने का निर्णय लिया गया है।

18. कोविड स्वास्थ्य सेवा एवं मेडिकल कॉलेज भर्ती के लिए 1020 नर्सिंग स्टाफ को तत्काल भरने का निर्णय लिया गया है।

19. नर्सिंग शिक्षक सेवा नियमावली को मंजूरी।

20. दीनदयाल उपाध्याय सहकारी कृषक कल्याण योजना के ऋण सीमा शुन्य प्रतिशत पर बढ़ाकर 1 लाख से 3 लाख किया गया। इसके अन्तर्गत 3 लाख 68 हजार कृषक, 1247 स्वंय सहायता समुह लाभान्वित होंगे।

21. विधानसभा सदस्यों के लोन लेने की नियमावली संशोधन किया गया।

बालश्रम की सूचना पाकर आयोग ने संयुक्त सचिव के घर मारा छापा, कराया मुकदमा दर्ज

बाल आयोग तथा टास्क फोर्स की टीम ने संयुक्त रूप से संयुक्त सचिव राजस्व के घर छापा मारा है। टीम ने घर में काम कर रही एक बच्ची को रेस्क्यू कराया है। बच्ची यहां पिछले दो वर्षों से काम कर रही है। आयोग की ओर से अधिकारी के खिलाफ बाल श्रम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।

पिछले कई दिनों से बाल आयोग को बाल श्रम को लेकर शिकायतें मिल रही थीं। जिस पर शनिवार को बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ऊषा नेगी के नेतृत्व में श्रम विभाग की टास्क फोर्स जीएमएस रोड स्थित मिलन विहार पहुंची। जहां संयुक्त सचिव राजस्व प्रेम प्रकाश के घर पर छापेमारी की गई। जिसमें 12 साल की बच्ची से बाल श्रम करवाए जाने की पुष्टि हुई।

टीम ने बच्ची को मुक्त करा बालिका निकेतन भेज दिया है। जबकि, आरोपित अधिकारी प्रेम प्रकाश के खिलाफ थाना वसंत विहार में बाल श्रम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। रेस्क्यू टीम ने बताया कि छापेमारी के दौरान आरोपित अधिकारी ने बच्ची को गोद लेने की बात कही, लेकिन वह इस संबंध में कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाया। जिस पर बाल आयोग ने इसे गैरकानूनी ठहराते हुए कार्रवाई की।
ऊषा नेगी (अध्यक्ष, बाल अधिकार संरक्षण आयोग) का कहना है कि बाल श्रम करवाना अपराध है और इस अपराध में लिप्त पाए जाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई उच्च अधिकारी ही क्यों न हो। आयोग की ओर से इस प्रकार की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है।