हाईकोर्ट की एकलपीठ ने लगाई भाजपा विधायक की गिरफ्तारी पर रोक

उच्च न्यायालय नैनीताल ने दुष्कर्म व यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर मामले के आरोपी भाजपा के विधायक महेश नेगी की अरेस्टिंग पर रोक लगा दी है। न्यायालय की एकलपीठ ने पीड़ित महिला को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है।

विदित हो कि भाजपा विधायक महेश नेगी के खिलाफ महिला ने पांच सितंबर को नेहरू काॅलोनी देहरादून के थाने में दुष्कर्म और धमकी के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके खिलाफ विधायक ने उच्च न्यायालय की शरण ली थी। पुलिस मसूरी, दिल्ली के होटलों में इस केस के सिलसिले में जांच कर रही थी। पीड़िता ने भी न्यायालय में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे के मामले में याचिका दायर की थी। सोमवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनएस धानिक की एकलपीठ ने विधायक नेगी की याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है।

द्वाराहाट विधायक महेश नेगी कोरोना संक्रमित, गुरूग्राम अस्पताल में हुए भर्ती

कुमाऊं मंडल के द्वाराहाट विधानसभा सीट से भाजपा विधायक महेश नेगी को अब कोरोना हुआ है। विधायक ने इसकी पुष्टि स्वयं की है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने समर्थकों को इसकी जानकारी दी। फेसबुक पेज पर उन्होंने समर्थकों को स्वयं के बीमार होना बताया। साथ ही विधायक ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से सड़क निर्माण के तीन कार्यों को मंजूरी देने की मांग की।

फेसबुक पोस्ट के जरिए विधायक ने बताया कि स्वास्थ्य संबंधी कारण से गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती हूं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी फोन पर बात कर मेरा हाल जाना है। बकौल नेगी, क्षेत्र के विकास कार्यों के बाबत भी सीएम से बात की।