न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस को अब दर्ज करना पड़ेगा रेप के प्रयास का मुकदमा

बीते माह 10 नवंबर को तीर्थनगरी में टाॅयलेट करने गई एक महिला के साथ चार युवकों ने रेप की कोशिश की। मामले में पीड़ित पक्ष ने पुलिस को तहरीर दी और आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की, तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इंकार कर दिया। कोतवाली से मायूसी मिलने के बाद पीड़ित पक्ष एसएसपी कार्यालय पर भी पहुंचा, मगर वहां भी सुनवाई नहीं हुई। थकहार पीड़ित पक्ष ने न्यायालय की शरण ली। जिस पर आज अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सभी चारों आरोपियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस को संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है।

क्या है मामला
अधिवक्ता अजय कथूरिया के अनुसार, बीते 10 नंवबर को तीर्थनगरी में एक महिला रात्रि करीब दस बजे टाॅयलेट करने बाहर बरामदे में बाथरूम गई। इसी बीच बदनीयत से अमनदीप, नवदीप, कमलदीप और राजेश कुमार ने महिला के ब्लाउज के अंदर हाथ डाल दिया और छातियों को दबाने लगे और लज्जा भंग करते हुए रेप की कोशिश की। साथ ही महिला को खींचकर बलपूर्वक ले जाने लगे। तभी महिला की साड़ी खुल गई और पेटीकोट फट गया।

इसी बीच चीख पुुकार मची तो महिला के पति, सास, बेटा और बेटी बाहर आए। तो आरोपियों ने सभी के साथ गाली गलौच भी की और मारपीट भी। मामले को लेकर पीड़ित पक्ष कोतवाली पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करने लगा। मगर पुलिस ने लौटा दिया। एसएसपी कार्यालय से भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिला तो पीड़ित पक्ष ने अधिवक्ता अजय कथूरिया की शरण ली। जिसकी बदौलत आज न्यायालय ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।