जांच पक्ष में करने की एवज में मांगी घूस, विजिलेंस ने पकड़ा

विजिलेंस टीम ने ऋषिकेश के नायब तहसीलदार मुन्ना सिंह चौहान को रंगेहाथ 50 हजार की घूस लेते हुये पकड़ा है। किसी मामले की जांच को उसके पक्ष में करने के लिये नायब तहसीलदार ने 50 हजार की घूस एडवांस में मांगी थी। बाकी रकम जांच पूरी होने के बाद देनी थी। रायवाला ग्राम सभा की ग्राम प्रधान राखी गिरि की शिकायत पर यह कार्यवाही की गयी। आरोपी मुन्ना सिंह चौहान को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया।

मंगलवार को विजिलेंस ने कार्यवाही की और 50 हजार रुपए रिश्वत ले रहे नायब तहसीलदार को उसके एक आश्रम में स्थित निजी कक्ष से पकड़ा। बता दें कि रायवाला की ग्राम प्रधान राखी गिरि ने गत 27 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक, सतर्कता सैक्टर देहरादून को एक शिकायती पत्र दिया। जिसमें उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत रायवाला में दिनांक 14 अक्टूबर 2014 को आयोजित खुली बैठक में यूकेलिप्टिस के ऐसे पेड़ों को काटने का प्रस्ताव पारित किया गया था जो कि पंचायत भवन व आसपास के अन्य भवनों के लिए खतरा बने हुए थे। इससे प्राप्त राजस्व को ग्राम विकास कार्यो पर खर्च किया जाये।

ग्राम प्रधान ने उक्त प्रस्ताव के क्रम में पेड़ों को कटवाकर नीलामी से प्राप्त रूपयों को विधिवत ग्राम पंचायत के बैंक खाते में जमा करवाया। ग्राम पंचायत रायवाला के उपप्रधान कैलाश भट्ट द्वारा पेड़ों की कटाई व नीलामी के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र सीडीओ देहरादून को दिया गया। जांच में ग्राम प्रधान के विरूद्व कोई त्रुटि नहीं पाई गयी। गत 12 अक्टूबर को जब वह किसी कार्य से तहसील ऋषिकेश गई तो वहां पर उसे नायब तहसीलदार मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि आपके विरूद्व ग्राम पंचायत के पेड़ों के कटान एवं नीलामी के सम्बन्ध में उपप्रधान कैलाश भट्ट द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी देहरादून को दिया गया है। जिसकी जांच मैं कर रहा हूॅ। आपकी जांच के सम्बन्ध में आपको ‘‘साढे चार लाख रुपये की पेनल्टी लगेगी। इस पर जब नायब तहसीलदार को पेड़ों के कटान व नीलामी के सम्बन्ध में एडीओ पंचायत डोईवाला एवं एसडीएम ऋषिकेश द्वारा पूर्व में जांच हो चुकने और कोई त्रुटि न पाए जाने की बात बताई तो नायब तहसीलदार ने कहा कि उन लोगों ने इस फाईल पर जांच पूरी नहीं की है। अब जांच को आपके पक्ष में करना है तो बदले में 50-60 हजार रूपये दो। बाकी जांच के बाद बताऊंगा कि कितने और देने है। यह भी कहा कि अगर पैंसे नहीं दोगे तो आपका बस्ता जमा हो जायेगा।

रिश्वत का पैसा देने के लिए मंगलवार 30 अक्टूबर का दिन तय किया और पहली किश्त के रूप में 50-60 हजार रूपये लेकर त्रिवेणी घाट के पास स्थित एक आश्रम के कमरा नं0 49 में सुबह 9ः30 बजे से पहले बुलाया। वहीं पुलिस अधीक्षक, सतर्कता सैक्टर देहरादून द्वारा शिकायतकर्ती ग्राम प्रधान राखीं गिरि केे शिकायती प्रार्थना पत्र की गोपनीय जांच में आरोप सही पाते हुये नियमानुसार ट्रैप संचालन के लिए ट्रैप टीम का गठन किया गया।

टीम ने मंगलवार सुबह करीब नौ बजे मौके से आरोपी मुन्ना सिंह चौहान पुत्र श्री खड़ग सिंह, निवासी ग्राम रसूलपुर, विकासनगर देहरादून, हाल नायब तहसीलदार ऋषिकेश को रिश्वत के 50 हजार रूपये लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। इस दौरान जिलाधिकारी देहरादून के निर्देश पर दो गवाह भी मौजूद रहे। आरोपी के विरूद्व थाना सतर्कता सैक्टर देहरादून में सम्बंधित धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। निदेशक, सतर्कता द्वारा ट्रैप टीम के प्रभारी निरीक्षक रमेश तनवार व सदस्य निरीक्षक विभा वर्मा, निरीक्षक प्रकाश दानू एवं आरक्षी अश्वनी कुमार, गौरव चौधरी, नीरज रावत, भगवती को बधाई देते हुए उत्साह वर्धन हेतु 10,000 रूपये नकद पारितोषिक देने की घोषणा की है।

कोर्ट में पेश होने पर उमेश कुमार बोला, मेरे खिलाफ हुई साजिश

उत्तराखंड में स्टिंग के जरिये राजनेताओं और नौकरशाहों को ब्लैकमेलिंग करने के आरोप में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय रिंकी साहनी की अदालत ने समाचार प्लस चैनल के मालिक उमेश कुमार को आठ नवंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं, उमेश शर्मा पर पत्रकार आयुष गौड़ ने आरोपों को फिर से दोहराकर कई नई बातें बताई।

समाचार प्लस चैनल के सीईओ उमेश जे कुमार को रविवार को उप्र के गाजियाबाद में एटीएस एडवांटेज सोसायटी के टावर नंबर 19 से गिरफ्तार किया गया था। उमेश पर उसके ही चैनल के कर्मचारी आयुष गौड़ ने उत्तराखंड के नेताओं और नौकरशाहों का स्टिंग करने का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मुख्य आरोपित उमेश जे कुमार को लेकर पुलिस टीम रविवार रात करीब तीन बजे देहरादून पहुंची। यहां पुलिस अधिकारियों ने उससे पांच घंटे तक पूछताछ की।

सोमवार पूर्वाह्न् करीब 11 बजे पुलिस उसे लेकर अदालत पहुंची। पुलिस ने अदालत में अभी तक की जांच रिपोर्ट रखी। इसके बाद अदालत ने आरोपित का पक्ष भी सुना। हालांकि बचाव पक्ष ने दिल्ली से अपने वकील को बुला रखा था, लेकिन अदालत में आरोपित ने खुद ही अपना पक्ष रखा। करीब चार घंटे तक दोनों पक्ष अदालत में मौजूद रहे। उनका पक्ष सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को आठ नवंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए। पेशी के दौरान कचहरी परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

उमेश कुमार ने कहा मेरे खिलाफ हुई साजिश
उमेश कुमार ने अदालत में अपनी पैरवी करते हुए साजिश के तहत फंसाये जाने की बात कही। उसने यह भी कहा कि सरकार उसके पीछे पड़ी है और उसे और उसके परिवार को जान का खतरा हो सकता है।

ये अभी भी बाहर घूम रहे
नेताओं और नौकरशाहों का स्टिंग करने की साजिश के मामले में देहरादून के राजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज है। इस मुकदमे में उत्तराखंड आयुर्वेदिक विवि के निलंबित कुल सचिव मृत्युंजय मिश्र के साथ ही प्रवीण साहनी, सौरभ साहनी और राहुल भाटिया भी नामजद हैं। ये चारों अभी गिरफ्त से बाहर हैं।

वेबसाइट्स पर पोर्न वीडियो दिखाई गयी तो होगी आईटी एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही

केंद्र सरकार पोर्न वेबसाइट्स पर लगातार नजर रख रही है। यदि पोर्न वेबसाइट्स द्वारा वीडियों दिखायी जाएंगी तो आईटी एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही हो पाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के अधीन (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट साइबरक्राइम डॉट जीओवी डॉट इन) नाम से साइबर क्राइम पोर्टल लांच किया है। जिसमें साइबर क्राइम की शिकायत या सूचना दर्ज की जा सकती है। गुरूवार को उच्च न्यायालय नैनीताल में दूरसंचार विभाग की ओर से इस मामले में हलफनामा भी पेश किया गया। विभाग की ओर से 827 पोर्न वेबसाइट्स को बंद करने के आदेश दिए गये है।

हाईकोर्ट नैनीताल के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष केंद्रीय दूरसंचार विभाग की ओर से हलफनामा प्रस्तुत किया गया। जिसमें हाई कोर्ट की ओर से पारित आदेश के क्रियान्वयन को लेकर जानकारी दी गई। हलफनामे में बताया गया है कि अश्लीलता परोस रही इन वेबसाइट्स पर लगातार नजर रखने के विभाग को निर्देश दिए गए हैं। शपथ पत्र में यह भी बताया गया है कि 30 अन्य वेबसाइट्स की जांच में अश्लीलता फैलाने की पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा कुछ विदेशी वेबसाइट भी हैं, जिन पर इंटरपोल व ब्रिटेन इंटरनेट वॉच फाउंडेशन नजर रखता है, जो भारत की केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ से सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं।

कठोरता से अश्लीलता पर रोक लगाएगी सरकार
केंद्र सरकार के हलफनामे के आधार पर खंडपीठ ने उम्मीद जताई कि सरकार अश्लीलता पर कठोरता से रोक लगाएगी, ताकि बच्चों को यौन अपराध से बचाया जा सके। कोर्ट ने साइबर क्राइम पोर्टल का 24 घंटे में प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। ज्ञातव्य है कि पिछले माह दून में अश्लील वीडियो देखकर चार नाबालिग बच्चों ने एक नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस घटना के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य व केंद्र सरकार को अश्लीलता रोकने के दिशा-निर्देश जारी किए थे। इस मामले में अगली सुनवाई अब 26 नवंबर को होगी।

टॉर्चर और आत्महत्या के लिये मजबूर करने पर ऋषिकुल के दो शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज

ऋषिकुल विद्यापीठ में पढ़ने वाले दिल्ली के छात्र ने खुदकुशी की थी। छात्र के परिजनों ने संस्थान के दो शिक्षकों पर टॉर्चर और आत्महत्या के लिये उकसाने का आरोप लगाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। पुलिस ने मंगलवार को मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि इस पर अभी जांच होगी उसके बाद ही कार्यवाही शुरू की जायेगी।

पुलिस के मुताबिक देवेंद्र शर्मा निवासी मकान नंबर 79, गली नंबर 14, फेस-6 शिव विहार दिल्ली का बेटा दीपेश शर्मा ऋषिकुल विद्यापीठ हरिद्वार में कक्षा आठ का छात्र था। वह विद्यापीठ परिसर में ही बने छात्रवास में रहता था। बीते 13-14 सितंबर की रात उसने छात्रवास के आंगन में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। हालांकि उस दौरान भी परिजनों ने छात्र की मौत पर सवाल उठाए थे, मगर पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की बात कही थी।

मामले में दिल्ली से हरिद्वार पहुंचे परिजनों ने एसपी सिटी ममता वोहरा से मुलाकात की और बताया कि अंतिम संस्कार से पहले दीपेश के कपड़ों से दो अलग-अलग सुसाइड नोट मिले थे। जिनमें दीपेश ने लिखा है कि शिक्षक देवीदत्त कांडपाल व दिनेश चंद्र तिवारी ने उसका जीवन बरबाद कर दिया है। इसके अलावा छात्र ने सुसाइड नोट में अपने परिजनों से माफी भी मांगी है।

परिजनों ने आरोप लगाया कि दोनों शिक्षकों ने दीपेश को इतना टॉर्चर किया है कि उसे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। एसपी सिटी ममता वोहरा के निर्देश पर पुलिस ने शिक्षक देवीदत्त कांडपाल व दिनेश तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी सिटी ममता वोहरा ने बताया कि सुसाइड नोट की हैंड राइटिंग का एक्सपर्ट से मिलान कराया जाएगा। शिक्षकों के अलावा छात्र-छात्रओं से भी पूछताछ की जाएगी। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

एनआरआई व्यवसायी ने विदेशी युवती के साथ किया दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार

विदेशी युवती के साथ एक एनआरआई व्यवसायी ने दुष्कर्म किया। ऋषिकेश में डेनमार्क से एक युवती योग सीखने के लिये पहुंची थी। जिसे एनआरआई व्यवसायी ने एनर्जी हीलिंग के जरिये स्वस्थ करने का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

निजी योग संस्थान का संचालन करने वाले वीरभद्र ऋषिकेश निवासी जितेन अरोड़ा ने रामझूला थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि डेनमार्क निवासी 22 वर्षीय एक युवती उनके संस्थान में पंद्रह दिनों से योग शिक्षा ले रही थी।

गुरुवार को युवती संस्थान पहुंची और उसने आपबीती सुनाई। युवती ने बताया कि उसकी मुलाकात कुछ दिन पूर्व तपोवन स्थित एक रेस्टोरेंट में सुदीप बालियान नाम के शख्स से हुई। सुदीप को उसने अपने मानसिक तनाव की बात बताई। जिस पर सुदीप ने उसे एनर्जी हीलिंग (एक ऐसी ध्यान क्रिया जिसमें प्राण ऊर्जा को शरीर के प्रभावित हिस्से पर केंद्रित करने का अभ्यास कराया जाता है) की सलाह दी थी।

युवती का आरोप है कि सुदीप इस बहाने उसे तपोवन स्थित देवी म्यूजिक आश्रम में ले गया, वह इसी आश्रम में कमरा लेकर रह रहा था। पीड़िता के अनुसार एनर्जी हीलिंग की क्रिया के दौरान आरोपित ने उसके साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म किया।

मुनिकीरेती थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुकदमा दर्ज करने के साथ ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। उसने बताया कि वह ग्रीन स्ट्रीट मेल वैली, कैलिफोर्निया यूएसए में कारोबार करता है। मूलरूप से वह सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। करीब एक महीने पहले वह भारत आया था। पिछले दस दिनों से तपोवन में रह रहा है।

आश्रम कब्जाने के आरोप में फरार सन्त गिरफ्तार

न्यायालय से धोखाधड़ी कर एक आश्रम की संपत्ति कब्जाने के आरोप में फरार चल रहे एक संत को रायवाला पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

बुधवार को रायवाला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वारंटी अनूप गौड़ पुत्र मदानंद गौड निवासी सप्त ऋषि रोड हरिपुर कलां रायवाला को गिरफ्तार किया। आरोपी काफी समय से अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा था। विदित है कि हरिपुरकलां स्थित स्वामी दिव्यानंद शारदा फाउंडेशन के महासचिव धर्मवीर सिंह ने 24 फरवरी 2014 को अनूप गौड़ के खिलाफ पुलिस को लिखित तहरीर दी थी।

तहरीर में बताया गया कि स्वामी दिव्यानंद शारदा फाउंडेशन द्वारा अनूप गौड़ को संस्था के हरिपुर कला स्थित आश्रम में निवास के लिए वर्ष 2011 में एक कमरा दिया गया। इस बीच अनूप गौड़ ने अपनी पत्नी रेनू गौड़ सहित क्षेत्र के 11 अन्य लोगों के साथ मिलकर एक मिलते जुलते नाम वाली संस्था बनाकर सोसाइटी रजिस्ट्रार में पंजीकरण कराया। उसने स्वयं को आश्रम का मुख्य सन्त घोषित किया भवन पर अपना कब्जा जमा लिया। लोगों और अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए उसने खुद को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का प्रचारक व विश्व हिंदू परिषद के कई अहम पदों पर होने की झूठी बातें भी बताई।

वहीं स्वामी दिव्यानंद शारदा फाउंडेशन के महासचिव की शिकायत पर हुई जांच के बाद सोसाइटी रजिस्ट्रार ने अनूप गौड़ की संस्था का पंजीकरण रद्द कर दिया और कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत कर संस्था का पंजीकरण कराए जाने की बाबत अनूप गौड़ के विरुद्ध पुलिस को लिखित सूचना भी दी। बीते माह उच्च न्यायालय ने पुलिस को आरोपी अनूप गौड़ की गिरफ्तारी के आदेश दिए। इसके बाद से वह फरार चल रहा था। रायवाला के थानाध्यक्ष अमरजीत सिंह रावत ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। शेष आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी।

पहचान छुपाकर एक युवक ने युवती से की दुष्कर्म की वारदात, आरोपित गिरफ्तार

राजधानी देहरादून में एक युवती ने कोतवाली को तहरीर देकर बताया कि इंडियन आयडल प्रतियोगिता में मौका दिलाने के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। युवक ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। बाद में युवती को जब उसके वास्तविक नाम का पता चला। तो उसने सारी बात अपने घर में बताई।

कोतवाल शिशुपाल नेगी ने बताया कि बुधवार को कोतवाली नगर पर एक युवती ने तहरीर दी। बताया कि उसे गाना गाने का शौक है। वर्ष 2016 में इंडियन आयडल के सिंगिंग ऑडिशन के लिए वेबसाइट पर स्क्रैप डाला था। इसके बाद उसके पास एक फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को इंडियन आयडल से बताते हुए नाम अभिषेक नेगी बताया। उसने इंडियन आयडल में बिना फीस के मौका दिलाने का बात कही।

जुलाई 2016 में युवक दून आया और उसे मसूरी ले गया। जहां उसके साथ एक होटल में दुष्कर्म किया। कॅरियर के चक्कर में उस समय यह बात किसी को नहीं बताई। इसके बाद युवक ने प्रैक्टिस के लिए दिल्ली बुलाया और वहां भी दो दिन तक दुष्कर्म किया। पीड़िता के मुताबिक इसके बाद उसने उसे सीए की तैयारी करने के लिए कहा। जिसके बाद वह घर आ गई। इसके बाद फिर युवक देहरादून आया और रेलवे स्टेशन पर एक होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद वह पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई। जहां युवक ने शादी का झांसा देकर फिर दुष्कर्म किया।

असल आईडी से सामने आयी सच्चाई
पीड़िता के मुताबिक इसी बीच एक दिन युवक की आइडी हाथ लगी तो उसके होश उड़ गए। उसका नाम फिरोज खान था। जिसके बाद उसने परिजनों को सारी बात बताई। शिकायत पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज गिरफ्तारी को टीम का गठन किया गया। चूंकि आरोपित युवती के संपर्क में था। इसलिए युवती की मदद से आरोपित फिरोज खान पुत्र असलम खान निवासी 360 साबरी गेट, नियर बड़ी मस्जिद मेरठ को दून बुलाकर गिरफ्तार कर लिया गया।

युवती के अकाउंट का किया गलत इस्तेमाल
पुलिस के मुताबिक युवती के दिल्ली में रहने के दौरान आरोपित ने दोस्ती का वास्ता व आर्थिक तंगी की बात कहकर उससे खाता नंबर और एटीएम ले लिया। जिससे वह अवैध ट्रांजेक्शन करने लगा। अकाउंट की डिटेल निकाली तो इस्तेमाल किसी धोखाधड़ी में करना पाया गया। इस संबंध में सेक्टर-4 थाना बोकारो झारखंड में अकाउंट होल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज है।

आरोपी रशिया में आर्टिफीशियल ज्वैलरी का करता है काम
एसएसआइ कोतवाली अशोक राठौर ने बताया कि आरोपित से पूछताछ में पता चला कि वह ग्रेजुएट है। दिल्ली से उसने बीसीए भी किया है। वर्तमान में वह रशिया में आर्टिफीशियल ज्वैलरी की एग्जीवीशन लगाता है। ज्वैलरी वह दिल्ली से खरीदकर रसिया ले जाता है। वह अभी तक दस से पंद्रह युवतियों से धोखाधड़ी कर चुका है।

पिकनिक के दौरान देहरादून के छात्र की मौत

लालतप्पड़ स्थित फन वैली में देहरादून स्कूल से आए छात्रों के एक दल में उस समय कोहराम मच गया। जब कक्षा छह में पढ़ने वाले दस वर्षीय छात्र आयुष सिंह बेहोश हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे हिमालयन अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर्स की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया।

जौलीग्रांट पुलिस चौकी इंचार्ज मुकेश डिमरी ने बताया कि सोमवार सुबह 10 बजे आर्मी स्कूल बीरपुर देहरादून से 400 बच्चे माजरीग्रांट के लाल तप्पड़ स्थित फन वैली में पिकनिक मनाने के लिए आए थे। दोपहर करीब साढ़े बारह बजे फन वैली के भीतर नहाने और सैर सपाटा करने के बाद सभी छात्र दोपहर के लंच में एकत्र हुए। इस दौरान लोअर कैंप समीप चीड बाग थाना कैंट देहरादून निवासी कक्षा छह का छात्र आयुष सिंह अचानक बेहोश होकर गिर गया। स्कूल स्टाफ ने आयुष को फन वैली में प्राथमिक उपचार दिलाया।

उसके बाद आयुष को हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रांट ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने आयुष को मृत घोषित कर दिया। डोईवाला कोतवाल ओमवीर सिंह रावत ने बताया कि फनवैली में पूछताछ में लोगों ने बताया कि छात्र नहाने बाद जब बाहर आया तो अचानक बेहोश हो गया। छात्र के मुंह से झाग निकल रहा था। शव को पंचनामा भर मोर्चरी में रखवा दिया गया है मंगलवार को पोस्टमार्टम होने के बाद मौत का सही कारण का पता चलेगा। उन्होंने बताया कि आयुष परिवार का इकलौता पुत्र था। उसकी एक छोटी, एक बड़ी बहन है।

859 पोर्न साइट्स को तत्काल बंद करें केंद्र सरकारः हाईकोर्ट

अश्लील वीडियो देख बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिये न्यायालय ने केंद्र सरकार को 859 पोर्न साइट्स को बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को भी केंद्र सरकार की सूची के अनुसार पोर्न साइट्स बंद करने को कहा है।

पिछले दिनों देहरादून के भाऊवाला स्थित बोर्डिंग स्कूल में दसवीं की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल की तो सामूहिक दुष्कर्म में चार नाबालिग छात्रों का भी नाम सामने आया। चारों ने पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया कि पोर्न साइट देखने के बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया।

इस मामले का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ द्वारा स्वतरू संज्ञान लिया गया। गुरुवार को खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए अहम दिशा-निर्देश जारी किए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 859 पोर्न साइट्स को बंद करने तथा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडरों (आइएसपी) को भी केंद्र की सूची के आधार पर पॉर्न साइट्स नहीं चलाने के आदेश पारित किए।

कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह बताने को कहा है कि 2014 में इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन के अनुपालन में क्या कार्रवाई की गई। केंद्र को इस पर 11 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करना होगा। कोर्ट ने इस मामले में अधिवक्ता अरविंद वशिष्ट को न्याय मित्र नियुक्त किया है।

हाईकोर्ट नैनीताल ने सीआरपीसी की धारा 438 को बनाया प्रभावी

नैनीताल हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 438 को प्रभावी बनाते हुये आदेश दिया किया है। जिसके अनुसार राज्य की निचली अदालतें भी अब अग्रिम जमानत दे सकती है। विदित हो कि अभी तक मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपित को हाई कोर्ट से ही अंतरिम जमानत मिल पाती थी।

दरअसल, नोएडा निवासी व मूलरूप से किच्छा निवासी विष्णु सहाय व मोहन कुमार मित्तल ने हाई कोर्ट की एकलपीठ के दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम-1976 के तहत दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद-14, 19, 21, 22 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार व 21 में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-16 द्वारा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 को पुराना कानून मानते हुए निरस्त कर दिया गया था।

हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए राज्य में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 438 प्रभावी कर दी है। इस आदेश के बाद राज्य की निचली अदालतों को भी अग्रिम जमानत देने का अधिकार मिल गया है। अभी तक मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपित को हाई कोर्ट से ही अंतरिम जमानत मिल पाती थी।

दरअसल, नोएडा निवासी व मूलरूप से किच्छा निवासी विष्णु सहाय व मोहन कुमार मित्तल ने हाई कोर्ट की एकलपीठ के दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम-1976 के तहत दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद-14, 19, 21, 22 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार व 21 में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-16 द्वारा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 को पुराना कानून मानते हुए निरस्त कर दिया गया था।